section 30
Removal and release of prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
बंदियों का निष्कासन और मुक्ति 1. सभी बंदियों की, किसी अन्य कारा में निष्कासित किए जाने के पूर्व, नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। 2. किसी भी बंदी को एक कारा से दूसरी कारा में तब तक निष्कासित नहीं किया जाएगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि बंदी में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उसे निष्कासित किए जाने के लिए अयोग्य बनाती हो। 3. यदि बंदी किसी तीव्र उन्माद तथा खतरनाक मनः स्थिति में है हो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कारा से तब तक मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक चिकित्सा अधिकारी की राय में ऐसी मुक्ति निरापद न हो।
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