section 28
Search of prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
बंदियों की तलाशी किसी प्रतिबंधित वस्तु, यदि कोई हो, का अनुसंधान करने के लिए बंदियों और उनके सामान, उनके रहने के स्थान, बैरक, वार्ड या प्रकोष्ठ की औचक या नियमित तलाशी ली जाती है, जिसका पता लगने और जप्ती के बाद जांच की जाती है और इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों में उल्लिखित कारा अपराध कृत्य करने के लिए दंड दिया जाता है।
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