section 43
Adequate living standard or protection of prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025पया[Üत जीवन èतर या बंǑदयɉ का संर¢ण 1. आवासन बंǑदयɉ को सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक ͪवǓनदȶशɉ के अनुसार उनके सुर¢ा वगȸकरण के के आधार पर आवाͧसत ͩकया जाएगा। इन ͪवǓनदȶशɉ मɅ सोने और आवागमन के ͧलए Ûयूनतम सतहȣ ¢ेğ, वायु-संचालन और Ĥकाश आपतन के ͧलए Èयूǒबकल वॉãयूम और आवाजाहȣ के ͧलए सामाÛय गͧलयारा सिàमͧलत होगा। रहने वाले बैरकɉ कȧ åयवèथा और रचना इस Ĥकार से होगी ͩक बंǑदयɉ कȧ Ǔनगरानी, Ǔनयंğण और सुरͯ¢त अͧभर¢ा के ͧलए आवास कȧ सुͪवधा Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत मापदंड के अनुसार हो।
2. आहार सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक पोषण मूãयɉ के आधार पर बंǑदयɉ को ĤǓतǑदन आहार के पǐरमाण के अनुसार आहार Ĥदान ͩकया जाएगा। आहार वèतुओं का Đय, ĤािÜत और उसका भंडारण सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक मानदंड और ĤͩĐया के अनुसार ͩकया जाएगा। भोजन कȧ èवÍछतापूण[ तैयारȣ और उसके ͪवतरण का अनुĮवण ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और कारापाल ɮवारा कȧ जाएगी। कारा के गोदाम, पाकशाला, भोजन क¢ और Ĥ¢ालन ¢ेğ का Ǔनमा[ण सुर¢ा मानदंडɉ और सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानदंडɉ के अनुसार ͩकया जाएगा।
3. शुɮध पेयजल और अÛय Ĥयोजनɉ के ͧलए जल बंǑदयɉ को दैǓनक जल सेवन और रसोईघर मɅ भोजन तैयार करने के ͧलए शुɮध जल तथा èनान और शौचालय के ͧलए पया[Üत जल उपलÞध होगा।
4. कपड़े और ǒबèतर का Ĥावधान बंǑदयɉ को पया[Üत Ǿप से जलवायु/ मौसम/ ऋतु के अनुकूल कपड़े और ǒबèतर उपलÞध कराए जाएंगे। सुर¢ा मानदंडɉ के अनुपालन के अधीन ͪवचाराधीन बंदȣ अपने èवयं के İोतɉ से कपड़े और ǒबèतर ĤाÜत कर सकते हɇ। ͪवचाराधीन बंदȣ जो अपने ͧलए पया[Üत कपड़े और ǒबèतर उपलÞध कराने मɅ असमथ[ हɇ, उÛहɅ आवæयकतानुसार कपड़े और ǒबèतर उपलÞध कराए जाएंगे।
5. कुछ बंǑदयɉ का भरण-पोषण / संर¢ण Ǔनजी İोतɉ से ͩकसी ͧसͪवल बंदȣ या ͪवचाराधीन बंदȣ को अपना भरण-पोषण/ संर¢ण करने तथा उͬचत समय पर Ǔनजी İोतɉ से भोजन, कपड़े, ǒबèतर या अÛय आवæयक वèतुएं Đय करने या ĤाÜत करने कȧ अनुमǓत होगी, ͩकÛतु यह सुर¢ा Ĥोटोकॉल, जांच तथा महाǓनरȣ¢क ɮवारा अनुमोǑदत ऐसे Ǔनयमɉ के अधीन होगा।
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