section 87
Powers of government to make rules
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025सरकार कȧ Ǔनयम बनाने कȧ शिÈतयाँ सरकार आͬधकाǐरक राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा इस अͬधǓनयम के अनुǾप Ǔनयम बना सकती है िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɇ परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ: 1. उस कृ×य को पǐरभाͪषत करना जो काराअपराध माना जाएगा; 2. कारा-अपराधɉ को गंभीर और छोटे अपराधɉ मɅ वगȸकृत करना; 3. इस अͬधǓनयम के अधीन अनु£ेय दÖड Ǔनिæचत करना जो कारा अपराध या उसकȧ Įेͨणयɉ के ͧलए Ǒदए जाएंगे; 4. उन पǐरिèथǓतयɉ कȧ घोषणा करना िजनमɅ कारा अपराध और भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023 के अंतग[त अपराध दोनɉ का गठन करने वाले कृ×यɉ को कारा-अपराध के Ǿप मɅ माना जा सकता है या नहȣं माना जा सकता है; 5. सजा कम करने के ͧलए अंक (माक[) या पǐरहार Ĥदान करने के ͧलए; 6. ͩकसी भी बंदȣ या बंǑदयɉ के समूह के ͪवǽɮध ͩकसी उपġव या पलायन के Ĥयास के मामले मɅ हͬथयारɉ के उपयोग को ͪवǓनयͧमत करना; 7. उन पǐरिèथǓतयɉ को पǐरभाͪषत करना और उन शतɟ को ͪवǓनयͧमत करना िजनके अंतग[त मृ×यु के खतरे मɅ बंǑदयɉ को कारा मुÈत ͩकया जा सकता है; 8. वत[मान कारा का नाम बदलने या नवǓनͧम[त कारा का नाम Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए 9. कारा के वगȸकरण, तथा क¢ो, Ĥकोçठ और अÛय ǓनǾɮध èथानɉ के वण[न और Ǔनमा[ण के ͧलए; 10. Ĥ×येक वग[ के कारा मɅ बंद ͩकए जाने वाले बंǑदयɉ कȧ संÉया, अवͬध या सजा के èवǾप या अÛयथा ͪवǓनयमन के ͧलए; 11. कारा के Ĥशासन के ͧलए तथा इस अͬधǓनयम के अधीन ǓनयुÈत सभी अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनयुिÈत के ͧलए; 12. आपराͬधक बंǑदयɉ और ͧसͪवल बंǑदयɉ के भोजन, ǒबèतर और कपड़ɉ के संबंध मɅ, िजनका Ĥबंध उनकȧ èवयं कȧ लागत से नहȣं ͩकया जाता है; 13. कारा के भीतर या बाहर ͧसɮधदोष बंǑदयɉ के रोजगार, Ǔनदȶश और Ǔनयंğण के ͧलए; 14. उन वèतु को पǐरभाͪषत करना िजनका ǒबना उͬचत Ĥाͬधकार के कारा मɅ Ĥͪवçट या Ǔनçकासन ĤǓतबंͬधत है; 15. Įम के Ǿपɉ को वगȸकृत और Ǔनधा[ǐरत करने तथा Įम से ͪवĮाम कȧ अवͬध को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए ; 16. बंǑदयɉ के रोजगार से ĤाÜत आय के åयवèथापन को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए; 17. सुर¢ा वगȸकरण और बंǑदयɉ के पृथÈकरण सǑहत वगȸकरण के ͧलए; 18. अͬधǓनयम के अÚयाय X मɅ Ǒदए गए Ĥावधान के अनुसार बंǑदयɉ के कारावास को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए। 19. इǓतवृǓत पğक कȧ तैयारȣ और संर¢ण के ͧलए; 20. कारा अͬधदश[क के Ǿप मɅ बंǑदयɉ के चयन और ǓनयुिÈत के ͧलए; 21. अÍछे आचरण के ͧलए पुरèकार हेतु: 22. ऐसे बंǑदयɉ के èथानांतरण को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए िजनकȧ कारावास कȧ अवͬध समाÜत होने वालȣ है; तथाͪप, ͩकसी अÛय राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कȧ राÏय सरकार कȧ सहमǓत के अधीन, िजसमɅ बंदȣ को èथानांतǐरत ͩकया जाना है; 23. बंǑदयɉ के अपील और याͬचकाओं के Ĥसारण तथा उनके ͧमğɉ के साथ उनके संवाद को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए; 24. कारा मɅ पǐरदश[क कȧ ǓनयुिÈत एवं माग[दश[न के ͧलए; 25. इस अͬधǓनयम के अधीन कोई भी या सभी उपबंधɉ को भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 कȧ धारा 457 के अधीन ǓनयुÈत उप कारा या ͪवशेष कारा èथानɉ पर तथा उनमɅ Ǔनयोिजत अͬधकाǐरयɉ और पǐरǽɮध बंǑदयɉ पर ͪवèताǐरत करने के ͧलए; 26. कारा के ͫडिजटल Ǿपांतरन के ͧलए; 27. कारा मɅ सुर¢ा Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधçठापन के ͧलए; 28. कारा मɅ साइबर सुर¢ा के ͧलए; 29. बंǑदयɉ के Ĥवेश, अͧभर¢ा, रोजगार, आहार, उपचार और मुिÈत के संबंध मɅ ; 30. आवæयकता और अपे¢ाओं के अनुसार कारा और सुधारा×मक सेवाओं मɅ नए पद èवीकृत करने के ͧलए; 31. कारा अͬधकाǐरयɉ के नए कत[åयɉ को जोड़ने या हटाने के साथ पǐरभाͪषत कत[åयɉ के दायरे को बढ़ाने के ͧलए; 32. कारा हèतक मɅ संशोधन हेतु Ĥèताव; 33. कारा Ĥबंधन और उससे संबंͬधत कोई भी मामला: और 34. सामाÛयतः इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ को काया[िÛवत करने के ͧलए।
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