section 4
Accommodation for prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025बंǑदयɉ के ͧलए आवास
1. बंǑदयɉ कȧ पृथक, वगȸकृत, सुरͯ¢त और संरͯ¢त अͧभर¢ा के साथ पǐरǓनयोिजत पय[वे¢ण तथा उɮदेæयपूण[ गǓतͪवͪवͬधयɉ मɅ उनकȧ सहभाͬगता के संबंध मɅ इस अͬधǓनयम कȧ आवæयकताओं का अनुपालन करने के ͧलए सरकार कारा मɅ इस तरह से Ǔनͧम[त और ͪवǓनयͧमत पया[Üत आवास उपलÞध कराएगी । सुर¢ा काय[ से संबंͬधत भौǓतक संरचना को
नवीनतम उपलÞध Ĥौɮयोͬगकȧ के अͬधçठापन से सुǺढ़ ͩकया जाएगा । उदाहरण के ͧलए,
से सुǺढ़ ͩकया जाएगा
2. सरकार उÍच सुर¢ा बंǑदयɉ को अͧभरͯ¢त रखने के ͧलए Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधçठापन और
आधारभूत संगठना×मक संरचना से युÈत एक उÍच सुर¢ा कारा ͬचिéनत कर सकती है या राÏय मɅ ͩकसी भी कɅġȣय कारा मɅ एक उÍच सुर¢ा पǐरͧमǓत को ͬचिéनत कर सकती है। इस संरचना के अंतग[त Ûयायालय के काय[ हेतु भवन-समूह का एक संरचना×मक पǐरसर
3. सरकार मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए एक पृथक मǑहला कारा भी èथाͪपत करेगी िजसका Ĥशासन और सुर¢ा मǑहला अͬधकाǐरयɉ और सुर¢ा बल ɮवारा कȧ जाएगी। 4. सरकार पुǽष और मǑहला कारा भवन पǐरसर , Ĥ×येक के ͧलए एक पृथक अèपताल भी ͬचिéनत कर सकती है। 5. सरकार बंǑदयɉ के कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त सुधारा×मक हèत¢ेप के ͧलए उɮदेæयपूण[ काय[Đम के अंतग[त शै¢Ǔनक काय[Đम, åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण और कारा काय[शाला हेतु बंǑदयो को आवंǑटत जैसे ͩĐयाकलापɉ के आरंभ, ǓनरÛतर रखने और संचालन के ͧलए कारा पǐरसर के अंदर ऐसे पृथक भवन और संरचना×मक इकाइयां भी ͬचिéनत कर सकती है।
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