section 26
Admission of prisoners
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025बंǑदयɉ का Ĥवेश 1. ͩकसी कारा का भारसाधक अͬधकारȣ, ͩकसी ǐरट, अͬधपğ (वारंट) या आदेश कȧ आवæयकता के अनुसार ͩकसी ऐसे åयिÈत को, जो इस अͬधǓनयम के अधीन या अÛयथा ͩकसी Ûयायालय या ͩकसी स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा उसकȧ अͧभर¢ा मɅ ͪवͬधवत् Ǿप से अप[ण (सुपुद[) ͩकया गया हो, ĤाÜत करेगा और तब तक Ǔनǽɮध रखेगा, जब तक ͩक ऐसे åयिÈत को ͪवͬध के सàयक् अनुĐम मɅ मुÈत या Ǔनçकाͧसत नहȣं ͩकया जाता है।
2. ͩकसी कारा का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ͩकसी åयिÈत के Ǔनǽɮͬध के ͧलए ͩकसी Ûयायालय या स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा ͩकसी कानून के Ĥावधानɉ के अंतग[त पाǐरत या Ǔनग[त ͩकए गए ͩकसी दंडादेश या आदेश या अͬधपğ (वारंट) को काया[िÛवत करेगा।
3. यǑद ͩकसी कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को उसके पास ͩĐयाÛवयन के ͧलए भेजे गए अͬधपğ (वारंट) कȧ वैधता पर संदेह हो, तो उसे उÈत ͪवषय कȧ सूचना संबंͬधत Ûयायालय या Ĥाͬधकारȣ को देनी होगी।
4. उपधारा
- (4) के अधीन ͩकए गए संदभ[ तक, बंदȣ को ऐसी Ĥणालȣ से तथा ऐसे ĤǓतबंधɉ या ǐरयायतɉ के साथ Ǔनǽɮध रखा जाएगा, जैसा ͩक अͬधपğ (वारंट) या आदेश मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकया जाए।
5. कारा के भारसाधक अͬधकारȣ को सàबोͬधत ͪवͬधपूण[ अͬधपğ (वारंट) के उपèथापन पर अथवा Ûयायालय या ͩकसी स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा उपाप[ण के ͩकसी आदेश के अंतग[त के अलावा ͩकसी भी ऐसे åयिÈत को ǓनǾɮͬध के ͧलए कारा मɅ Ĥवेश नहȣं Ǒदया जाएगा।
6. कारा का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ऐसे ǐरट, अͬधपğ (वारंट) या आदेश के Ǔनçपादन के पæचात् या उसके ɮवारा सुपुद[ åयिÈत को मुिÈत करने के पæचात् उसे उस Ûयायालय को, िजसने उसे Ǔनग[त ͩकया था, सàयक हèता¢ǐरत सǑहत वापस कर देगा, िजसमɅ यह अंͩकत ͩकया जाएगा ͩक उसे ͩकस Ĥकार ǓनçपाǑदत ͩकया गया है या उसके Ǔनçपादन से पूव[ उस åयिÈत को अͧभर¢ा से Èयɉ मुÈत ͩकया गया है।
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