section 50
Multiplicity of punishment under section 49
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
धारा 49 के अंतर्गत दंड की बहुलता 1. उपरोक्त धारा में से कोई भी दो दंड किसी ऐसे अपराध के लिए संयुक्त रूप से दिए जा सकते हैं, निम्नलिखित अपवादों के अधीन, अर्थात्: 1. औपचारिक चेतावनी को उस धारा के खंड
- (2) के अंतर्गत विशेषाधिकार की हानि को छोड़कर किसी अन्य दंड के साथ नहीं जोड़ा जाएगा; 2. सेलुलर कारावास को पृथक कारावास के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे बंदी की एकांतवास की कुल अवधि लंबी हो जाए; 3. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी भी सजा को किसी अन्य सजा के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा; 2. कोई भी दंड इस प्रकार अधिरोपित नहीं किया जाएगा कि वह किसी अन्य ऐसे अपराध के लिए दिए गए दंड के साथ संयुक्त हो जाए, ऐसे दंडों में से दो दंड जो किसी ऐसे अपराध के लिए संयुक्त रूप से नहीं दिए जा सकते।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.