section 42
Order and Control in prison
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025कारा मɅ सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण
1. कारा को अपराͬधयɉ के पलायन (पलायन के Ĥयास सǑहत) से सुरͯ¢त ͩकया जाएगा, ताͩक सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण बनाए रखा जा सके और उɮदेæयपूण[ सुधारा×मक हèत¢ेप ͩकए जा सकɅ। सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण बनाए रखना कारा सुर¢ा का ͧसɮधांत है।
2. कारा मɅ सàयक åयवèथा ,ĤͩĐया×मक सुर¢ा, ĤͩĐया×मक ¢मता और द¢ता, ͩĐयाशील सुर¢ा तथा Ǔनयमɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत आकिèमक योजना ɮवारा सुǓनिæचत ͩकया जाएगा।
3. ĤͩĐया×मक सुर¢ा के अंतग[त बंǑदयɉ के वगȸकरण और जोͨखम मूãयांकन, ͬगनती, तलाशी, Ǔनगरानी, पय[वे¢ण और संवाद और ऐसे अÛय कारकɉ के आधार पर उनके संबंͬधत èथान के सुर¢ा काय[ का ͪववरण होता है, िजÛहɅ ͩकसी भी चुनौती का सामना करने के ͧलए सरकार आवæयक समझती हो । पय[वे¢ण और Ǔनगरानी के सुर¢ा काय[ के अंतग[त रणनीǓतक और कमजोर ǒबंदुओं पर बलɉ कȧ तैनाती, ǓनयुिÈत के ͧलए साÜताǑहक या दैǓनक रोèटर और उन सुर¢ा बलɉ ɮवारा Ǔनव[हन करने वालȣ पǐरभाͪषत ɬयूटȣ सिàमͧलत हɇ। बलɉ कȧ Ĥभावी तैनाती के ͧलए कत[åयɉ का घूणȸ रोèटर काय[ मɅ रखा जाएगा। लॉकअप और वाड[ खोलने के समय, उपèथापन तथा ͪवचारण के पæचात Ûयायालय वापस आने के बाद कारा Ĥवेश के समय बंǑदयɉ कȧ अǓनवाय[ तलाशी होगी। इस अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ ɮवारा कारा के मुÉय ɮवार के माÚयम से ĤǓतबिÛधत वèतु तèकरȣ के ͧलए बंǑदयɉ के साथ-साथ कारा क¢पालɉ के कारा Ĥवेश और Ǔनकास के Ĥकरण, चाहे ͩकसी भी उɮदेæय से हɉ, Ǔनधा[ǐरत गहन तलाशी ɮवारा अǓनवाय[ Ǿप से हèत¢ेप कर रोका जाएगा।
4. Ǔनयमɉ के अनुसार बंǑदयɉ को भौǓतक मुलाक़ात, टेलȣफ़ोन संवाद या वीͫडयो मुलाक़ात के माÚयम से अͬधकृत संवाद कȧ सुͪवधा Ĥदान कȧ जा सकती है। Ǔनयमɉ मɅ उिãलͨखत तरȣके के अलावा ͩकसी अÛय तरȣके से बंǑदयɉ का बाहरȣ दुǓनया से संवाद अनͬधकृत माना जाता है और इसͧलए यह ͪवͬध के अंतग[त दंडनीय है।
5. ĤͩĐया×मक ¢मता और द¢ता Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत सुर¢ा कम[चारȣ-बंदȣ अनुपात, Ĥͧश¢ण और कत[åयɉ के Ǔनव[हन मɅ åयावसाǓयकता पर आधाǐरत है। åयावसाǓयकता के ͧलए कारा अͬधकाǐरयɉ के सभी Įेणीयɉ के ͧलए पया[Üत आवͬधक Ĥͧश¢ण सुͪवधा कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी।
6. अधी¢क और कारापाल यह सुǓनिæचत करɅगे ͩक वे दन के साथ-साथ रात मɅ भी कारा का ħमण करɅ ताͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त अपेͯ¢त सुर¢ा कȧ िèथǓत और अͧभर¢ा अनुशासन से संबंͬधत अÛय ͪवषयɉ तथा समèयाओं को देखा जा सके।
7. आकिèमक योजना पǐरǺæयɉ कȧ कãपना है, िजसके फलèवǾप उपलÞध संसाधनɉ और सुर¢ा बलɉ कȧ कत[åय त×परता के आधार पर आपकȧ संèथाǓनक ĤǓतͩĐया होती है। संगठना×मक èवाèØय को मापने के ͧलए Ǔनयͧमत Ǿप से सुर¢ा अंके¢ण (ऑͫडट) आयोिजत ͩकया जाना चाǑहए । ͩĐयाशील सुर¢ा मɅ ͪवæवास और सौहाद[ का माहौल ͪवकͧसत करने के ͧलए और आपातकालȣन िèथǓतयɉ या घटनाओं कȧ संभावना के ͪवǽɮध समय पर कार[वाई करने के साथ-साथ Ǔनवारक उपाय करने के ͧलए कारा कȧ आसूचना एकğ करने के ͧलए बंǑदयɉ के साथ कम[चाǐरयɉ का सͩĐय और सहानुभूǓतपूण[ संवाद अंतǓन[Ǒहत है।
8. कारा मɅ Ǔनयंğण के संर¢ण के अंतग[त भवन कȧ संरचना, ɮवार, ͨखड़ͩकयां, पǐरͧमǓत दȣवार और अÛय अवरोध, भवन संरचना पर सुर¢ात् मक Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधçठापन सुर¢ा, बल का Ĥयोग और आकिèमक घटना Ĥबंधन (कारा कȧ आपात िèथǓतयɉ के मामले मɅ कार[वाई के ͧलए ͧलͨखत ĤͩĐया, उदाहरण के ͧलए, पलायन, Ǒहंसा, दंगा, आग, बंधक, बम ͪवèफोट आǑद) से संबंͬधत èथैǓतक सुर¢ा और अͧभगम Ǔनयंğण सिàमͧलत है।
9. अधी¢क पूरे कारा पǐरसर और पǐरͧमǓत दȣवार सीमावतȸ ¢ेğ का सुर¢ा मानͬचğ तैयार करɅगे िजसमɅ ͪवशेष Ǿप से कमजोर ǒबंदुओं को दशा[या जाएगा जहां अͬधक Úयान देने कȧ आवæयकता है और तदनुसार पय[वे¢ण और Ǔनगरानी के ͧलए बलɉ कȧ तैनाती कȧ जाएगी। अधी¢क कारा कȧ सुर¢ा और Ǔनयमɉ के अंतग[त आवæयक बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त अͧभर¢ा सुǓनिæचत करने के ͧलए भौǓतक, ĤͩĐया×मक (संचालन) और ͩĐयाशील सुर¢ा के अवयव इकाइयों का उͬचत समावेश कȧ åयवèथा करɅगे।
10. ĤͩĐया×मक सुर¢ा का Ĥारंभ जोͨखम मूãयांकन के आधार पर बंǑदयɉ का वगȸकरण से होता है। अͬधकतम या उÍच सुर¢ा वाले बंǑदयɉ को ĤशासǓनक पृथÈकरण मɅ रखा जाएगा। उÛहɅ Ûयूनतम ĤǓतबंधा×मक (आवæयकता से अͬधक नहȣं) Ĥकोçठɉ मɅ पृथक ǽप से रखा जाएगा और कारा के अंदर उनकȧ गǓतͪवͬधयɉ के साथ उͬचत Ǔनगरानी कȧ जाएगी। उÛहɅ ĤǓतबंͬधत वèतुओं के ͧलए Ǔनयͧमत और औचक तलाशी तथा Ǔनरंतर Ǔनगरानी के अधीन ͩकया जाएगा। साथ हȣ, उनकȧ अͧभर¢ा मɅ भी अनुशासन और Ǔनगरानी के ͪवǽɮध उनको Ĥदƣ मानवाͬधकार और भारत के संͪवधान ɮवारा ǓनǑहत अÛय अͬधकार कȧ Ĥधानता होगी ।
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