section 34
Transfer of any prisoner to another State/Union Territory
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
किसी बंदी का दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अंतरण 1. जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य में 1. मृत्यु दंड या 2. कारावास की सजा के अंतर्गत, या 3. अर्थदंड का भुगतान न करने पर कारावास या 4. शांति बनाए रखने या अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियां नहीं देने में पर के अंतर्गत परिरुद्ध है उस राज्य की सरकार, किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की पारस्परिक सहमति से, आदेश द्वारा, बंदी को उस कारा से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की किसी कारा में स्थानांतरित करने का प्रावधान कर सकती है। 2. उस कारा का भारसाधक अधिकारी, जिसमें कोई व्यक्ति उपधारा
- (1) के अधीन भेजा जाता है, उसे प्राप्त करेगा और जहां तक हो सके, उस न्यायालय के किसी रिट, वारंट या आदेश की आवश्यकता के अनुसार, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को सौंपा गया है, या तब तक निरुद्ध रखेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को विधि के सम्यक् अनुक्रम में उन्मोचित या मुक्त नहीं किया जाता। 3. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आपसी सहमति से, आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी न्यायालय के किसी रिट, वारंट या आदेश के अंतर्गत जांच, अन्वेषण या परीक्षण लंबित रहने तक किसी कारा में अभिरक्षा में है, उस कारा से, विचारण न्यायालय की सहमति से प्रशासनिक पृथक्करण के लिए दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की किसी कारा में भेजने का प्रावधान कर सकती है।
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