section 72
Inspection of prison
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025कारा का Ǔनरȣ¢ण 1. कारा के Ǔनरȣ¢ण के ͧलए ɮवय परत åयवèथा हो सकती है: 1. वǐरçठ कारा अͬधकाǐरयɉ ɮवारा Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाना - कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत समय-समय पर ͩकसी उपयुÈत रɇक के अͬधकारȣ ɮवारा कारा का Ǔनरȣ¢ण कर सकते हɇ; 2. पǐरदश[क बोड[ ɮवारा ͩकए गए Ǔनरȣ¢ण - पǐरदश[क बोड[ का नेतृ×व Ĥधान िजला एवं सğ Ûयायाधीश/िजला एवं अǓतǐरÈत सğ Ûयायाधीश/मुÉय ÛयाǓयक मिजèĚेट/उप-ͪवभागीय ÛयाǓयक मिजèĚेट ɮवारा ͩकया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, और इसमɅ ऐसे कायɟ को करने के ͧलए ऐसे अÛय सरकारȣ और गैर-सरकारȣ सदèय सिàमͧलत हो सकते हɇ, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। 2. Ĥ×येक Ǔनरȣ¢ण के बाद कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ और कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ǔनरȣ¢णालय के Ĥमुख को ͧलͨखत ǐरपोट[ दȣ जाएगी।
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