section 21
Officers should not have interest in prison contracts
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025Criminal202589 sections
Statutory text
अͬधकाǐरयɉ को कारा अनुबंधɉ मɅ ǽͬच नहȣं लेनी चाǑहए ͩकसी कारा का कोई अͬधकारȣ, या उसके ɮवारा ǓनयुÈत या उसके ͪवæवास मɅ कोई åयिÈत का, कारा कȧ आपूǓत[ के ͧलए ͩकसी संͪवदा मɅ Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से कोई Ǒहत नहȣं होगा; न हȣ वह कारा कȧ ओर से या ͩकसी बंदȣ से संबंͬधत ͩकसी वèतु के Đय या ͪवĐय से Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से कोई लाभ ĤाÜत करेगा।
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