section 70
Open and semi-open prison and correctional institutions
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025मुÈत और अध[ मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथान
1. सरकार आवæयकतानुसार बंǑदयɉ के ͧलए अͬधक से अͬधक मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथान èथाͪपत एवं संचाͧलत कर सकती है।
2. सरकार ऐसे अͬधक मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथान मɅ ऐसी सुͪवधाएं या ǐरयायतɅ दे सकती है जो बंदȣ को समाज मɅ उनके पुनवा[स मɅ सहायता कर सकती हɇ, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है।
3. मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथानɉ के Ĥबंधन के Ǔनयम सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकए जाएंगे िजनके अंतग[त ऐसे सुधारा×मक संèथानɉ मɅ èथानांतǐरत ͩकए जा सकने वाले बंǑदयɉ कȧ चयन ĤͩĐया और पाğता, मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथानɉ मɅ èथानांतरण कȧ ͩकसी शत[ का उãलंघन करने वाले बंǑदयɉ पर कार[वाई आǑद सिàमͧलत हɉगे।
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