The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025
The Jharkhand Prisons and Correctional Services Act, 2025
1. Short title, extent and commencement
संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ 1. इस अधिनियम को झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं अधिनियम, 2025 कहा जाएगा। 2. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य पर होगा। 3. यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि को प्रवृत्त होगा और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तिथि नियत की जा सकेगी और ऐसे किन्हीं उपबंधों में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति संदर्भ है।
2. Definitions
पǐरभाषाएं
इस अͬधǓनयम मɅ, जब तक ͩक संदभ[ से अÛयथा अपेͯ¢त न हो: 1. अͧभगम Ǔनयंğण वह ĤͩĐया है िजसका उपयोग ͩकसी संरͯ¢त ¢ेğ के अͬधकृत Ĥवेश या Ǔनकास ǒबंदु से गुजरने वाले åयिÈत, सामĒी और पǐरवहन कȧ पहचान करने और स×यापन करने के ͧलए ͩकया जाता है। 2. खतरे का पूव[संकेत (अलाम[) ͩकसी भौǓतक संरचना मɅ अनाͬधकृत Ĥवेश या Ǔनकास कȧ Ĥारंͧभक चेतावनी है, तथा इसकȧ Ǔनगरानी कȧ जाती है तथा यह पूव[-Ǔनधा[ǐरत ĤǓतͩĐया से संबɮध है।
3. मुÈत का अथ[ है ͩकसी अͧभर¢ा मɅ या कारा मɅ संसीͧमत न होना।
4. अͬधकृत संवाद का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अनुसार ͩकया गया संवाद है।
5. केस मैनेजमɅट एक Đͧमक गǓतͪवͬध है िजसमɅ कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त बंदȣ के वगȸकरण, अपराधजÛय आवæयकताओं कȧ पहचान और सुधारा×मक हèत¢ेप सिàमͧलत है। ये Đͧमक गǓतͪवͬधयाँ हɇ -कारा मɅ Ĥवेश, आकलन, वगȸकरण, संĤेषण, हèत¢ेप, अनुĮवण, मूãयांकन और समथ[न । 6. बंǑदयɉ के Įेणीकरण से अͧभĤेत है सुर¢ा और लोक संकट आकलन के आधार पर बंǑदयɉ का वगȸकरण, ताͩक यह Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सके ͩक बंदȣ को कारा मɅ कैसे और कहां रखा जाएगा तथा उसे ͩकस सुर¢ा Ĥोटोकॉल के अंतग[त रखा जाएगा।
7. ͧसͪवल बंदȣ का अथ[ है कोई भी बंदȣ जो आपराͬधक बंदȣ नहȣं है।
8. बंǑदयɉ का वगȸकरण एक Ĥबंधन साधन है िजसका उपयोग कारा कͧम[यɉ, समुदाय और कारा
मɅ अͧभरͯ¢त बंदȣ कȧ सुर¢ा Ĥदान करने के साथ ĤोĒाͧमंग और अÛय आवæयकताओं को संबोͬधत करते हुए बंǑदयɉ को Ûयूनतम ĤǓतबंधा×मक अͧभर¢ा èतर पर संसीͧमत करने के ͧलए ͩकया जाता है। यह उपकरण उन कारकɉ के आधार पर अंक Ĥदान करने के ͧलए ͫडज़ाइन ͩकया गया है िजसके अंतग[त अपराध Įेणी, हंसा का इǓतहास, बंदȣ पलायन का इǓतहास, आयु और सजा कȧ ͪवशेषताएं सिàमͧलत हो सकती हɇ, लेͩकन यह इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ। यह वगȸकरण बंǑदयɉ को उनकȧ सुर¢ा और हèत¢ेप काय[Đम आवæयकताओं के आधार पर अकाͧलत समूहɉ मɅ åयविèथत Ǿप से ͪवभािजत करने से सàबंͬधत है।
9. स¢म Ĥाͬधकारȣ से ता×पय[ ͩकसी ऐसे अͬधकारȣ से है िजसके पास ͩकसी ͪवशेष ͪवषय के समाधान के ͧलए ¢ेğाͬधकार और उͬचत ͪवͬधक Ĥाͬधकार हो।
10. Ǔनͪषɮध का अथ[ और इसके अंतग[त अवैध या ĤǓतबंͬधत वèतुओं या उनकȧ तèकरȣ है।
11. Ǔनयंğण का अथ[ है आकिèमक घटनाओं के Ĥबंधन और ĤǓतͩĐया के ͧलए कारा सुर¢ात् मक
आधारभूत संरचना और उपकरणɉ का उपयोग तथा बल का Ĥयोग।
12. ͧसɮधदोष का ता×पय[ ͩकसी आपराͬधक ¢ेğाͬधकार या सैÛय Ûयायालय ɮवारा दिÖडत कोई भी बंदȣ से है।
13. ͧसɮधदोष आपराͬधक बंदȣ का ता×पय[ Ûयायालय या कोट[-माश[ल कȧ सजा के अंतग[त ͩकसी भी आपराͬधक बंदȣ से है, और इसमɅ भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 के अÚयाय IX के Ĥावधानɉ के अंतग[त कारा मɅ Ǔनǽɮध åयिÈत भी सिàमͧलत है।
14. सुधारा×मक सेवा से ता×पय[ ऐसी ͩकसी भी सेवा से है जो सुधारा×मक हèत¢ेप और पुनवा[स के Ĥशासन के साथ बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त और संरͯ¢त अͧभर¢ा Ĥदान करती है।
15. Ûयायालय का अथ[ और इसके अंतग[त कोई भी अͬधकारȣ सिàमͧलत है जो ͪवͬधपूव[क ͧसͪवल, आपराͬधक या राजèव ¢ेğाͬधकार का Ĥयोग करता है।
16. आपराͬधक बंदȣ का अथ[ है कोई भी बंदȣ िजसे ͩकसी Ûयायालय या आपराͬधक अͬधकाǐरता का Ĥयोग करने वाले Ĥाͬधकारȣ के ǐरट, वारंट या आदेश के अंतग[त या कोट[-माश[ल के आदेश ɮवारा अͧभर¢ा मɅ सɋपा गया हो।
17. अͧभर¢ा का अथ[ है ͪवͬध-Ĥवत[न अͧभकरण (एजɅसी) ɮवारा वैध Ǿप से संरͯ¢त होने कȧ
िèथǓत या कारा मɅ संसीͧमत ͩकये जाने कȧ िèथǓत।
18. अͧभर¢ा èतर का अथ[ है ͩक कारा मɅ अͧभर¢ा èतर एक ǒबंदु मूãयांकन के माÚयम से वगȸकरण ĤͩĐया को ͬचिéनत ͩकया जाना है। Ĥ×येक अͧभर¢ा èतर कारा मɅ संसीͧमत बंǑदयɉ को Ĥभावी और सुरͯ¢त Ǿप से Ĥबंͬधत करने के ͧलए आवæयक पय[वे¢ण èतर को पǐरलͯ¢त
करता है। उदाहरण के ͧलए, उÍच अͧभर¢ा èतरɉ पर वगȸकृत बंǑदयɉ को Ĥभावी ढंग से और
सुरͯ¢त Ǿप से Ĥबंͬधत करने के ͧलए अͬधक पय[वे¢ण कम[चाǐरयɉ कȧ आवæयकता होती है ,
साथ हȣ Ǔनàन सुर¢ा èतर कȧ अपे¢ा उÍच सुर¢ा èतर के भौǓतक पǐरसर होते हɇ।
19. ĤǓतबंͬधत बंदȣ का ता×पय[ ͩकसी भी ऐसे åयिÈत से है िजसे Ĥासंͬगक Ǔनवारक कानूनɉ के
अंतग[त स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश पर कारा मɅ Ǔनǽɮध ͩकया गया है। 20. पǐरवार का अथ[ है पǓत/प×नी, बÍचे, भाई-बहन, माता-ͪपता, दादा-दादȣ, तथा ĚांसजɅडर बंǑदयɉ के संदभ[ मɅ, सामािजक-धाͧम[क पाǐरवाǐरक åयवèथा के माÚयम से संबंͬधत लोग।
21. ͪवदेशी बंदȣ से ता×पय[ ऐसे ͩकसी भी बंदȣ से है जो भारत का नागǐरक नहȣं है।
22. फरलो का अथ[ है, सजा कȧ Ǔनधा[ǐरत अवͬध पूरȣ करने के बाद ͩकसी अपराधी को कारा मɅ अÍछा आचरण बनाए रखने के ͧलए Ĥो×साहन के Ǿप मɅ Ǒदया जाने वाला लघु अवकाश ।
23. सàयक åयवèथा का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ के एक सेट का अनुĤयोग जो बंǑदयɉ के दैǓनक जीवन को उनकȧ åयिÈतगत सुर¢ा के डर के ǒबना èथाͪपत Ǒदनचया[ के माÚयम से Ǔनयंǒğत करता है।
24. सरकार का अथ[ झारखंड सरकार से है।
25. कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के महाǓनरȣ¢क से ता×पय[ राÏय सरकार ɮवारा इस पद पर पदांͩकत अͬधकारȣ से है।
26. Ǔनरȣ¢णालय से ता×पय[ झारखंड राÏय के कारा Ǔनरȣ¢णालय से है।
27. आदतन अपराधी का अथ[ है एक कैदȣ िजसे लगातार पांच साल कȧ Ǔनरंतर अवͬध के अंतग[त अलग-अलग अवसरɉ पर ͩकए गए ͩकसी एक या अͬधक अपराधɉ के ͧलए जो एक हȣ वाद के अंतग[त नहȣं हो, दो से अͬधक अवसरɉ पर दोषी ठहराया गया हो और कारावास कȧ सजा सुनाई
गई हो, तथा िजसे अपील या समी¢ा के Đम मɅ ͪवपय[य नहȣं ͩकया गया है।
बशतȶ ͩक ऊपर उिãलͨखत पांच वषɟ कȧ Ǔनरंतर अवͬध कȧ गणना मɅ, कारावास कȧ सजा के
अंतग[त या कारा अͧभर¢ा मɅ åयतीत कȧ गई ͩकसी भी अवͬध को Úयान मɅ नहȣं रखा
जाएगा।
28. इǓतवृǓत पğक से ता×पय[ ऐसे पğक से है िजसमɅ कारा एवं सुधारा×मक सेवा अͬधǓनयम या
उसके अंतग[त Ǔनयमɉ के अंतग[त Ĥ×येक बंदȣ के संबंध मɅ अपेͯ¢त संपूण[ सुचनाये संकͧलत हो । 29. मानवाͬधकार का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है ͩकसी åयिÈत के जीवन और èवतंğता से संबंͬधत अͬधकार।
30. ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का ता×पय[ ͩकसी कारा के ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के Ǿप मɅ ǓनयुÈत या ĤǓतǓनयुÈत एक योÊय सरकारȣ ͬचͩक×सक से है।
31. ͬचͩक×सा अधीनèथ का अथ[ है एक योÊय ͬचͩक×सा सहायक जैसे फामा[ͧसèट, नस[, Ĥयोगशाला सहायक, एÈस-रे तकनीͧशयन आǑद िजसे कारा मɅ ǓनयुÈत या ĤǓतǓनयुÈत ͩकया गया हो।
32. बंदȣ का अथ[ है कोई भी åयिÈत जो कारा Ǔनयमɉ के अंतग[त ͩकसी संèथा मɅ वैध Ǿप से अͧभरͯ¢त रखा गया हो।
33. मिजèĚेट का ता×पय[ भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 के अंतग[त मिजèĚेट कȧ सभी या ͩकसी भी शिÈतयɉ का Ĥयोग करने वाले ͩकसी भी åयिÈत से है ।
34. अपराध इसका अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है कोई भी काय[ ,कृ×य या अकृ×य जो वत[मान मɅ Ĥवत[मान ͪवͬध ɮवारा दंडनीय हो।
35. अपराधी से ता×पय[ ऐसे ͩकसी भी åयिÈत से है िजस पर अपराध करने मɅ कͬथत Ǿप से संͧलÜत होने का आरोप है।
36. कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ का ता×पय[ स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा कारागार के Ĥभारȣ के Ǿप मɅ ǓनयुÈत अͬधकारȣ अथा[त अधी¢क से है।
37. उÛमुÈत सुधारा×मक संèथान का अथ[ है, पाğाता युÈत बंǑदयɉ को, कारामुिÈत के बाद उनके पुनवा[स कȧ सुͪवधा के ͧलए, कारा से बाहर जाने कȧ èवतंğता देकर, Ûयुनतम ĤǓतबंधा×मक युÈत संरचना के अंतग[त संसीͧमत रखने के ͧलए एक पǐरसर ।
38. ĤͩĐया×मक सुर¢ा का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है कारा अͬधकाǐरयɉ ɮवारा ͩकए जाने वाले सुर¢ा कायɟ से संबंͬधत Ĥभावी Ĥणालȣ और ĤͩĐयाएं जैसे बलɉ का पǐरǓनयोजन, ɬयूटȣ रोèटर, अͧभगम Ǔनयंğण, जोͨखम मूãयांकन, बंǑदयɉ का वगȸकरण, आवासन आवंटन, ͬगनती, तलाशी, Ǔनगरानी, संवाद आǑद।
39. पैनोिÜटकॉन का अथ[ और इसमɅ सिàमͧलत है कारा का एक वाèतुͧशãप रचना िजसमɅ इसके
40. पैरोल का अथ[ है ͩकसी बंदȣ को उसकȧ सजा कȧ समािÜत से पहले पया[Üत कारण और उɮदेæय के आधार पर ǓनǑद[èट अवͬध के ͧलये सशत[ कारा मुÈत करना।
41. åयिÈतगत संपͪƣ का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है बंǑदयɉ कȧ संपͪƣयां.
42. भौǓतक सुर¢ा का अथ[ है भौǓतक भवन से संबंͬधत सुर¢ा, अवरोध और उन पर Ĥèथाͪपत इलेÈĚॉǓनÈस या ͫडिजटल Ĥौɮयोͬगकȧ उपकरण, जो कारा पलायन से रोकने के ͧलए सुर¢ा को पǐरपूण[ करते हɇ ।
43. पॉडुलर का अथ[ है और इसमɅ अͧभरͯ¢त संरचना के ͧलए Ǿप-रेखा अवधारणा सिàमͧलत है
िजसमɅ आवास क¢ और Ĥकोçठ एक आवासीय इकाई का Ǔनमा[ण करने वाले पǐरसर कȧ
पǐरͬध के अंतग[त िèथत होते हɇ ।
44. कारा का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है ͩकसी राÏय सरकार के सामाÛय या ͪवशेष आदेशɉ के अंतग[त बंǑदयɉ को Ǔनǽɮध रखने के ͧलए èथायी Ǿप से या अèथायी Ǿप से उपयोग ͩकया जाने वाला कोई èथान, और इसमɅ उससे अनुलÊन सभी भूͧम और भवन सिàमͧलत हɇ, परÛतु इसमɅ Ǔनàन संरचना सिàमͧलत नहȣं हɇ:
- (a) ऐसे बंǑदयɉ को रखने का कोई èथान जो केवल पुͧलस कȧ अͧभर¢ा मɅ हɉ,
- (b) भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 कȧ धारा 457 के अंतग[त राÏय सरकार
ɮवारा Ǔनयत ͪवशेष Ǿप से कोई èथान ।
45. कारा अͬधकारȣ का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के अनुसार कारा के Ĥशासन और Ĥबंधन के ͧलए कारा और सुधारा×मक सेवाओं मɅ ǓनयुÈत अͬधकारȣ से है।
46. कारा कम[चारȣ या अधीनèथ अͬधकारȣ का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के अनुसार कारा के Ĥशासन और Ĥबंधन मɅ कारा अͬधकाǐरयɉ कȧ सहायता के ͧलए Ǔनरȣ¢णालय ɮवारा ǓनयुÈत कम[चारȣ से है।
47. बंदȣ का ता×पय[ ͩकसी Ûयायालय या स¢म Ĥाͬधकारȣ के ǐरट, वारंट, आदेश या सजा के अंतग[त कारा मɅ अͧभर¢ा मɅ सɋपे गए ͩकसी भी åयिÈत से है और इसमɅ दोषͧसɮध बंदȣ, ͧसͪवल बंदȣ, ͪवचाराधीन बंदȣ, स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश के अंतग[त अदालत ɮवारा कारा अͧभर¢ा मɅ भेजे गए बंदȣ और Ǔनǽɮध बंदȣ सिàमͧलत हɇ ।
48. ͪवशेष आवæयकता वाले बंǑदयɉ से ता×पय[ कारा मɅ अǓतसंवेदनशील बंǑदयɉ से है और इसमɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɇ, परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ:
- (i) मानͧसक èवाèØय देखभाल कȧ आवæयकता वाले बंदȣ;
- (ii) ͪवकलांग बंदȣ;
- (iii) जातीय और नèलȣय अãपसंÉयक और èवदेशी लोग;
- (iv) ͪवदेशी राçĚȣय बंदȣ;
- (v) ĚांसजɅडर बंदȣ;
- (vi) वृɮध बंदȣ;
- (vii) असाÚय बीमारȣ से Ēèत बंदȣ और
- (viii) मृ×युदंड कȧ सजा ĤाÜत बंदȣ। 49. ĤǓतबिÛधत वèतु से ता×पय[ ऐसी वèतु से है िजसकȧ कारा मɅ Ĥͪवçटȣ या कारा से Ǔनकासी इस अͬधǓनयम के अधीन ͩकसी Ǔनयम ɮवारा ĤǓतͪषɮध है। 50. लोक सुर¢ा का अथ[ है ऐसी घटनाओं, जो लोक सुर¢ा को मह×वपूण[ संकट, शारȣǐरक आघात या संपͪƣ ¢Ǔत के संकट मɅ डाल सकती हɇ, कȧ रोकथाम करना और उनसे सुरͯ¢त रखना है। 51. कɪटरपंथी अपराधी का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत हɇ वैचाǐरक Ǿप से Ĥेǐरत अपराधी, जो वैचाǐरक उɮदेæयɉ को ĤाÜत करने के ͧलए Ǒहंसक कृ×य करता है, करने कȧ आकां¢ा रखता है, या करने का षड़यंğ करता है, या उसे Ĥो×साǑहत करता है। 52. अपराध पुनरावृǓत का अथ[ है ͩकसी åयिÈत का आपराͬधक åयवहार मɅ Ĥ×यावत[न होना। इसे उन आपराͬधक कृ×यɉ से मापा जाता है िजसके पǐरणामèवǾप कारा से मुÈत होने के बाद तीन साल कȧ अवͬध (36 महȣने) के अंतग[त नई सजा के साथ या ǒबना ͩकसी सजा के कारा मɅ वापस जाना पड़ता है। 53. जोͨखम का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है ¢Ǔत, आघात, हाǓन या ͩकसी अÛय नकारा×मक घटना कȧ संभावना या संकट जो बाéय या आंतǐरक अरͯ¢तता के कारण होता है। 54. जोͨखम आकलन का अथ[ है, अनुमाǓनत गǓतͪवͬध मɅ सिàमͧलत संभाͪवत जोͨखमɉ के मूãयांकन कȧ एक åयविèथत ĤͩĐया। 55. पǐरहार पɮधǓत से ता×पय[ इस अͬधǓनयम मɅ बंǑदयɉ कȧ सजा को कम करने के ͪवǓनयमन के ͧलए बनाए गए Ǔनयमɉ से है । 56. Ĥजनन अͬधकार का ता×पय[ मǑहलाओं के Ĥजनन èवाèØय और Ĥजनन संबंधी ͪवकãप से संबंͬधत अͬधकारɉ से है। 57. Ǔनयम का ता×पय[ इस अͬधǓनयम के अंतग[त बनाए गए Ǔनयम से है 58. बंदȣ पृथÈकरण का अथ[ है ͧलंग, आयु, मुकदमे, अपराध कȧ गंभीरता और सुर¢ा खतरɉ के आधार पर बंǑदयɉ को पृथक करना । 59. अधी¢क का ता×पय[ ऐसे अͬधकारȣ से है िजसे स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा ͩकसी कारागार का Ĥभारȣ ǓनयुÈत ͩकया जाता है तथा िजसका पदनाम वह ͪवǓनǑद[çट कर सकता है। 60. परलɇͬगक का अथ[ है और इसमɅ ĚांसजɅडर åयिÈत (अͬधकारɉ का संर¢ण) अͬधǓनयम, 2019 कȧ धारा 2 के खंड (के) मɅ ǓनǑद[çट अथ[ वाला åयिÈत सिàमͧलत है। 61. अनͬधकृत संवाद का अथ[ है और इसमɅ सिàमͧलत है इस अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ ɮवारा अनͬधकृत या अèवीकृत संवाद। 62. ͪवचाराधीन बंदȣ का अथ[ है कोई भी बंदȣ इसमɅ सिàमͧलत है िजसका दोष ͧसÚद न हुआ हो और िजसे स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा अनुसंधान या ͪवचारण लंǒबत रहने तक ÛयाǓयक अͧभर¢ा मɅ रखा गया हो। 63. अͬधपğ का अथ[ ͩकसी Ĥाͬधकारȣ ɮवारा जारȣ ͩकया गया ǐरट या आदेश है जो ͩकसी अͬधकारȣ को अͧभरͯ¢त करने, अͧभĒहण करने, तलाशी लेने या ÛयाǓयक सजा देने का अͬधकार देता है।
64. उपाप[ण अͬधपğ का अथ[ है मिजèĚेट या Ûयायालय ɮवारा ͧलͨखत आदेश, िजसके अंतग[त
ͩकसी åयिÈत को स¢म Ûयायालय ɮवारा ͪवचारण के ͧलए Ĥेͪषत ͩकया जाता है।
65. तǽण अपराधी से ता×पय[ ऐसे ͩकसी भी बंदȣ से है िजसकȧ आयु 18 वष[ हो गई है, परंतु 21 वष[ से कम है।
3. Functions of prisons and correctional institutions
कारा और सुधारा×मक संèथान के काय[ कारा के काय[ Ǔनàनानुसार हɉगे:
- (i) ͩकसी ǐरट, वारंट या ͩकसी Ûयायालय या ͩकसी अÛय स¢म Ĥाͬधकारȣ के आदेश के अंतग[त उपाͪप[त बंदȣ को सुरͯ¢त एवं संरͯ¢त अͧभर¢ा मɅ रखकर सामाÛय जन को सुरͯ¢त करना;
- (ii) इस अͬधǓनयम और इसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के अनुसार सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण बनाए रखते हुए बंǑदयɉ कȧ सुर¢ा और संर¢ा के ͧलए उͬचत उपबँध करना :
- (iii) बंǑदयɉ के मानवाͬधकारɉ को संरͯ¢त रखने हेतु Ǔनयमɉ के अनुसार पया[Üत आवास, भोजन, जलवायु/मौसम/ऋतुओं के अनुकूल कपड़े और ǒबèतर, èवाèØय और ͬचͩक×सा देखभाल तथा अÛय आवæयकताएं Ĥदान करना :
- (iv) बंǑदयɉ कȧ कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त सुधार और पुनवा[स के ͧलए उɮदेæयपूण[ गǓतͪवͪवͬधयɉ ɮवारा हèत¢ेप करना, ताͩक उÛहɅ पुनः अपराध करने और अपराध कȧ पुनरावृͪƣ से रोका जा सके, तथा कारामुिÈत केपæचात समाज मɅ पुनĤ[वेश के पæचात उÛहɅ ͪवͬध का पालन करने वाला नागǐरकहोने और èवावलंबी जीवन åयतीत करते हुए समाज मɅ एकȧकृत होने मɅ स¢म बनाया जा सके।
4. Accommodation for prisoners
बंǑदयɉ के ͧलए आवास
1. बंǑदयɉ कȧ पृथक, वगȸकृत, सुरͯ¢त और संरͯ¢त अͧभर¢ा के साथ पǐरǓनयोिजत पय[वे¢ण तथा उɮदेæयपूण[ गǓतͪवͪवͬधयɉ मɅ उनकȧ सहभाͬगता के संबंध मɅ इस अͬधǓनयम कȧ आवæयकताओं का अनुपालन करने के ͧलए सरकार कारा मɅ इस तरह से Ǔनͧम[त और ͪवǓनयͧमत पया[Üत आवास उपलÞध कराएगी । सुर¢ा काय[ से संबंͬधत भौǓतक संरचना को
नवीनतम उपलÞध Ĥौɮयोͬगकȧ के अͬधçठापन से सुǺढ़ ͩकया जाएगा । उदाहरण के ͧलए,
से सुǺढ़ ͩकया जाएगा
2. सरकार उÍच सुर¢ा बंǑदयɉ को अͧभरͯ¢त रखने के ͧलए Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधçठापन और
आधारभूत संगठना×मक संरचना से युÈत एक उÍच सुर¢ा कारा ͬचिéनत कर सकती है या राÏय मɅ ͩकसी भी कɅġȣय कारा मɅ एक उÍच सुर¢ा पǐरͧमǓत को ͬचिéनत कर सकती है। इस संरचना के अंतग[त Ûयायालय के काय[ हेतु भवन-समूह का एक संरचना×मक पǐरसर
3. सरकार मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए एक पृथक मǑहला कारा भी èथाͪपत करेगी िजसका Ĥशासन और सुर¢ा मǑहला अͬधकाǐरयɉ और सुर¢ा बल ɮवारा कȧ जाएगी। 4. सरकार पुǽष और मǑहला कारा भवन पǐरसर , Ĥ×येक के ͧलए एक पृथक अèपताल भी ͬचिéनत कर सकती है। 5. सरकार बंǑदयɉ के कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त सुधारा×मक हèत¢ेप के ͧलए उɮदेæयपूण[ काय[Đम के अंतग[त शै¢Ǔनक काय[Đम, åयावसाǓयक Ĥͧश¢ण और कारा काय[शाला हेतु बंǑदयो को आवंǑटत जैसे ͩĐयाकलापɉ के आरंभ, ǓनरÛतर रखने और संचालन के ͧलए कारा पǐरसर के अंदर ऐसे पृथक भवन और संरचना×मक इकाइयां भी ͬचिéनत कर सकती है।
5. Prison architecture and institutional design
कारा èथाप×य वाèतुकला और संèथागत èवǾप
1. कारा भवन संरचना और पǐरसर का Ǔनमा[ण ͧसͪवल इंजीǓनयǐरंग, ͪवɮयुत इंजीǓनयǐरंग, अिÊन सुर¢ा, एचवीएसी, èवाèØय, भौǓतक सुर¢ा के साथ-साथ देश मɅ Ĥचͧलत साइबर आवæयकता और सुर¢ा मानदंडɉ से संबंͬधत मानक ͪवǓनदȶशɉ के अनुसार ͩकया जाएगा जो Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत मानकɉ और ͪवǓनदȶशɉ के अनुǾप होगा।
2. कारा का èथाप×य पैनऑिÜटकल या पॉडुलर या सरकार ɮवारा तय मानकɉ और ͪवͧशçटताओं के साथ ऐसी वाèतुͧशãप रचना हो सकती है और इसमɅ समावेश हो सकता है
1. सरकार ɮवारा तय मानक और ͪवǓनदȶशɉ के अनुǾप एक सुरͯ¢त पǐरͬध दȣवार, एकल ɮवार Ĥवेश और Ǔनकास, तथा Ǔनगरानी वॉच टावर बनाई जाएंगी। 2. बंǑदयɉ के वगȸकरण क अनुǾप पǐरसर, क¢, Ĥकोçठ का Ǔनमा[ण ताͩक मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए पृथक पǐरसर और क¢, ĤशासǓनक पृथक बंǑदयɉ, सजायाÝता दोͪषयɉ, अßयèत बंǑदयɉ, ͪवचाराधीन बंǑदयɉ, युवा अपराͬधयɉ, ͧसͪवल बंǑदयɉ और ͪवशेष आवæयकता वाले बंǑदयɉ के ͧलए पृथक पǐरसर और क¢ बनाए जा सकɅ। 3. रसोईघर, भोजन क¢, भंडारण, खाना पकाने and आहार सामĒी ͪवतǐरत करने के ͧलए कारा गोदाम। 4. èवाèØय और ͬचͩक×सा देखभाल के ͧलए अèपताल 5. जल Ǔनकासी के साथ जल आपूǓत[ èथापना 6. शौचालय और सीवर उपचार èथापना 7. बंǑदयɉ कȧ उɮदेæयपूण[ भागीदारȣ के ͧलए èकूल and काय[शाला 8. मनोरंजन क¢ and åयायाम एवं खेल का मैदान 9. ĤशासǓनक and आवास इकाइयाँ 10. Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत कोई अÛय संरचना या सरकार ͩकसी चुनौती से Ǔनपटने के ͧलए जैसा आवæयक समझे।
6. Classification of prisons
कारा का वगȸकरण सरकार ͪवͧभÛन Įेͨणयɉ के कारा और सुधारा×मक संèथान èथाͪपत कर सकती है और इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत मानदंडɉ के अनुसार ऐसे काराओं को वगȸकृत कर सकती है, जैसे
1. अपराͬधयɉ कȧ सजा कȧ अवͬध के संबंध मɅ कारा का Įेणी a. कɅġȣय कारा b. मंडल कारा c. उप कारा , अथवा
2. कारा का सुर¢ा वगȸकरण a. अͬधकतम सुर¢ा कारा b. मÚयम सुर¢ा कारा c. Ûयूनतम सुर¢ा कारा d. खुलȣ जेलɅ
7. Temporary accommodation for prisoners
बंǑदयɉ के ͧलए अèथायी आवास
1. यǑद बड़ी संÉया मɅ बंǑदयɉ को एक कारा से दूसरȣ कारा मɅ या ͩकसी उपयुÈत अèथायी संरचना मɅ èथानांतǐरत करना आवæयक और आसÛन हो जाता है , तो सरकार ऐसी संरचना को Ǔनिæचत अवͬध के ͧलए अèथायी कारा के Ǿप मɅ नाͧमत कर सकती है, जब तक ͩक अǓनवाय[ता समाÜत न हो जाए। 2. जब भी सरकार को लगता है ͩक ͩकसी åयिÈत या åयिÈतयɉ को अिèत×वगत या अÛय सुर¢ा बाÚयता के कारण एक Ǔनिæचत अवͬध के ͧलए पृथक सुͪवधा मɅ रखना आवæयक होगा, तो वह कारा कȧ सभी समुͬचत संगठना×मक और सुर¢ा आवæयकताओं के साथ ͩकसी भी संरचना को एक Ǔनिæचत अवͬध के ͧलए कारा घोͪषत कर देगी, िजसे ऐसी आपात िèथǓत बनी रहने पर बढ़ाया जा सकता है।
8. Directorate of Prisons and Correctional Services
कारा और सुधारा×मक सेवाएं Ǔनरȣ¢णालय
1. राÏय सरकार ɮवारा कारा से संबंͬधत नीǓतयो को काया[िÛवत करने के दाǓय×व हेतु राÏय मɅ एक कारा और सुधारा×मक सेवा Ǔनरȣ¢णालय होगा तथा Ǔनरȣ¢णालय ͪवͧभÛन कारा और सुधारा×मक संèथान और उनसे संबंͬधत एवं अनुषांͬगक ͪवषय के ͧलये योजना, åयवèथा, समÛवय और Ǔनयंğण का काय[ करेगी।
2. इस Ǔनरȣ¢णालय के अंतग[त समय-समय पर राÏय सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत संÉया मɅ पदाͬधकारȣ और कम[चारȣ Ǔनयोिजत हɉगे।
3. कारा मɅ संसीͧमत बंǑदयɉ के ͧलये आवासीय åयवèथा, बंदȣ जनसंÉया, तथा कारा पदाͬधकारȣयɉ और कम[चारȣयɉ के काय[भार कȧ आवæयकता एवं अपे¢ा के अनुसार हȣ कारा संèथागत åयवèथा Ǔनिæचत होगी। Ǔनयमो के अनुसार हȣ कारा काय[बल के अंतग[त काय[पालक पदाͬधकारȣ, अनुसͬचवीय कम[चारȣ, सुर¢ा बल, सुधारा×मक कम[चारȣ ͬचͩक×सा कमȸ इ×याǑद Ǔनधा[ǐरत ͩकये जायɅगे।
9. Director General of Prisons and Correctional Services
कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के महाǓनरȣ¢क
- (1) कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥशासन के ͧलए सरकार अͬधǓनयम और उसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ के उपबंधɉ के अधीन कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख (उͬचत पद के, जैसा सरकार उͬचत समझे) कȧ ǓनयुिÈत करेगी।
- (2) कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख को कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं का महाǓनरȣ¢क कहा जा सकेगा, वह इस अͬधǓनयम के अधीन शिÈतयɉ का Ĥयोग करेगा और कत[åयɉ का पालन करेगा तथा कारा के अÛय अͬधकारȣ और कम[चारȣ कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख के सामाÛय पय[वे¢ण, Ǔनयंğण और Ǔनदȶशन के अधीन काय[ करɅगे।
- (3) Ǔनरȣ¢णालय का नेतृ×व महाǓनरȣ¢क करɅगे, िजनका राÏय के सभी कारा अͬधकाǐरयɉ और कारा कम[चाǐरयɉ पर ĤशासǓनक, अनुशासना×मक और ͪवƣीय Ǔनयंğण होगा। उÛहɅ ऐसी शिÈतयाँ और काय[ भी सɋपे जाएँगे, िजÛहɅ राÏय सरकार उͬचत समझे। महाǓनरȣ¢क को कारा सेवाओं या सͬचवालय सेवाओं के ऐसे अͬधकाǐरयɉ ɮवारा सहायता Ĥदान कȧ जा सकती है, िजÛहɅ राÏय सरकार उͬचत समझे।
10. Additional Director General of Prisons and Correctional Services
कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के अपर महाǓनरȣ¢क महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवा कȧ सहायता के ͧलए एक अपर महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवा, उप महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवा, को ǓनयुÈत ͩकया जाएगा, िजनका चयन पदोÛनǓत के माÚयम से वǐरçठ केÛġȣय कारा अधी¢क मɅ से ͩकया जाएगा।
11. Deputy Inspector General of Prisons and Correctional Services
कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं के उप महाǓनरȣ¢क कारा के दो उप महाǓनरȣ¢क हɉगे, िजनमɅ से एक को Ĥशासन का काम सɋपा जाएगा जबͩक दूसरे को सुधार और पुनवा[स का। उनकȧ भूͧमकाएं, दाǓय×व और कत[åय महाǓनरȣ¢क ɮवारा पǐरभाͪषत ͩकया जाएगा ।
12. Director of State Prison and Correctional Services Academy
राÏय कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं अकादमी के Ǔनदेशक राÏय कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं अकादमी का एक Ǔनदेशक होगा, िजसका चयन पदोÛनǓत के माÚयम से वǐरçठ केÛġȣय कारा अधी¢कɉ मɅ से ͩकया जाएगा, जो महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं के Ǔनदȶशानुसार कारा अͬधकाǐरयɉ एवं सुर¢ा कम[चाǐरयɉ के सभी पदानुĐͧमक èतरɉ को Ĥͧश¢ण Ĥदान करेगा।
13. Appointment and Training
ǓनयुिÈत और Ĥͧश¢ण
- (1) कारा के अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ कȧ योÊयताएं, भतȸ, ǓनयुिÈत और Ĥͧश¢ण ऐसे हɉगे जैसा Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।
- (2) अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ के वेतन और अÛय लाभ आधुǓनक कारा और सुधारा×मक Ĥणालȣ मɅ ͩकए गए काय[ के अनुǾप हो सकते हɇ जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है ।
- (3) कारा मɅ Ĥ×येक कारा अͬधकारȣ और कम[चारȣ को मौͧलक Ĥͧश¢ण और समय-समय पर सेवाकालȣन Ĥͧश¢ण Ĥदान ͩकया जाएगा ताͩक वे अपने कत[åयɉ का कुशलतापूव[क और पेशेवर Ĥकार से Ǔनव[हन कर सकɅ।
14. Other Prison Officers
कारा के अÛय अͬधकारȣ
- (1) राÏय मɅ Ĥ×येक कारा के ͧलए एक अधी¢क, ͬचͩक×सा अͬधकारȣ, कारापाल, सहायक कारापाल, ͬचͩक×सा अधीनèथ, कंÜयूटर वृͪƣक, मुÉय क¢पाल और क¢पाल तथा ऐसे अÛय कम[चारȣ हɉगे, िजÛहɅ राÏय सरकार आवæयक समझे।
- (2) ͩकसी कारा का सामाÛय ĤशासǓनक Ǔनयंğण और Ĥबंधन उस कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ या अधी¢क मɅ ǓनǑहत होगा, जो इन Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत अनुसार सभी अधीनèथ अͬधकाǐरयɉ को कत[åय और काय[ आवंǑटत करेगा।
- (3) झारखंड कारा और सुधारा×मक सेवाओं के अंतग[त अधी¢कɉ का ĤशासǓनक पदानुĐम अधी¢क, मूल Ēेड कȧ ǓनयुिÈत से Ĥारंभ होकर और आगे वरȣयता और योÊयता के माÚयम पदोÛनǓत ɮवारा कɅġȣय कारा अधी¢क, वǐरçठ केÛġȣय कारा अधी¢क, उप महाǓनरȣ¢क और अǓतǐरÈत महाǓनरȣ¢क तक है।
- (4) कारा अͬधकाǐरयɉ सǑहत अधीनèथ अͬधकाǐरयɉ कȧ भतȸ, ǓनयुिÈत कȧ जाएगी और उÛहɅ Ǔनयमɉ के अंतग[त उिãलͨखत मौͧलक और साथ हȣ उÍच Įेणी और आवͬधक Ĥͧश¢ण कȧ सुͪवधा Ĥदान कȧ जाएगी ताͩक काय[ द¢ता और åयावसाǓयकता ͪवकͧसत कȧ जा सके। Ĥͧश¢ण पाɫयĐम मɅ कारा Ĥबंधन, संगठना×मक åयवहार , सं£ाना×मक åयवहार , अपराध ͪव£ान और दंडशाèğ, नेतृ×व, काया[Ûवयन और संवाद संĤेषण सिàमͧलत हɉगे।
15. Functions and duties of the Superintendent
अधी¢क के काय[ और कत[åय
- (1) इस अͬधǓनयम और उसके अधीन Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ या महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं के Ǔनयंğण के अधीन रहते हुए, अधी¢क अनुशासन, Ǔनयंğण, दंड, Įम , åयय और सुधार से संबंͬधत सभी ͪवषयɉ मɅ कारा का Ĥबंधन करेगा।
- (2) राÏय सरकार ɮवारा Ǒदए गए ऐसे सामाÛय या ͪवशेष Ǔनदȶशɉ के अधीन रहते हुए, केÛġȣय कारा से ͧभÛन ͩकसी कारा का अधी¢क िजला दÖडाͬधकारȣ ɮवारा कारा के संबंध मɅ Ǒदए गए ऐसे सभी आदेशɉ का पालन करेगा जो इस अͬधǓनयम या इसके अधीन ͩकसी Ǔनयम से असंगत न हɉ, तथा ऐसे सभी आदेशɉ तथा उन पर कȧ गई कार[वाई महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं को ĤǓतवेǑदत करेगा।
- (3) अधी¢क के मुÉय काय[ इस Ĥकार हɇ:
- (a) कारा मɅ संसीͧमत अपराͬधयɉ के पलायन अथवा पलायन के ͩकसी भी Ĥयास के ͪवǽɮध कारा को सुरͯ¢त करना।
- (b) बंǑदयɉ को कारा Ǔनयमɉ के अनुपालन के साथ Ûयुनतम ĤǓतबंधा×मक आवास मɅ सुरͯ¢त अͧभर¢ा के साथ रखना।
- (c) कारामुÈत बंǑदयɉ ɮवारा पुनः अपराध करने और पुनरावृͪƣ कȧ Ĥवृͪƣ को कम करने के ͧलए कारा संसीमन अवͬध के अंतग[त बंǑदयɉ को सुधारा×मक हèत¢ेप Ĥदान करना।
16. Duties of the Jailor
कारापाल के कत[åय
- (1) कारापाल का मुÉय कत[åय काया[Ûवयन का अनुशासन है और वह अधी¢क के त×काल Ǔनदȶशɉ के अधीन होता है, िजसके आदेशɉ का पालन करना उसके ͧलए अǓनवाय[ है। जेलर के काया[×मक कत[åयɉ को Ĥशासन और सुधार संबंͬधत कायȾ मɅ ͪवभÈत ͩकया गया है।
- (2) कारापाल के ĤशासǓनक कत[åयɉ मɅ कारा ĤशासǓनक èथापना, कारा Ĥवेश और मुिÈत, बंदȣ वगȸकरण और उनकेआवासन, कारा सुर¢ा, अͧभर¢ा Ĥबंधन सǑहत कारा åयवèथा, èथानांतरण , अपराध और दंड, तथा ͫडिजटल Ǿपांतरण सिàमͧलत हɇ।
- (3) कारापाल के सुधारा×मक कत[åयɉ मɅ मानव अͬधकार Ĥबंधन का समावेश है िजसमɅ बंǑदयɉ के पया[Üत जीवन èतर का संर¢ण, èवाèØय Ĥबंधन, संकट एवं आवæयकता ͪवæलेषण आधाǐरत सुधारा×मक हèत¢ेप, काय[ आवंटन, कारा उɮयोग , Ǔनमा[ण और मरàमǓत, कारा आधुǓनकȧकरण तथा ͫडिजटल Ǿपांतरण सिàमͧलत हɇ।
- (4) वह सभी बंǑदयɉ, चाहे वे ĤǓतĤेͪषत हɉ या सजा ĤाÜत, सभी उपाप[ण अͬधपğ और मÚयवतȸ अͧभर¢ा अͬधपğ, सभी अͧभलेखो, ͪववरͨणयां (ǐरटन[) और पंिजयɉ (रिजèटरɉ) सभी संयंğɉ, औजारɉ और उपकरणɉ, सभी आहार और अÛय संरͯ¢त वèतुओं, सभी नकदȣ और भंडार, सभी कÍचे माल, Ǔनͧम[त वèतुओं और Ǔनमा[णाधीन सामĒी या उससे संबंͬधत ͩकसी भी ͪवषय का संर¢क होगा।
- (5) उनका मुÉय कत[åय Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत अनुशासन के अनुǾप सुर¢ा आकलन के संगत वगȸकरण के अनुǾप बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त और संरͯ¢त अͧभर¢ा, èवाèØय, èवÍछता, Įम और मानव अͬधकार Ĥबंधन और कारा मɅ सुर¢ा बलɉ का पǐरǓनयोजन करना है।
- (6) कारापाल कारा पǐरसर अविèथत ǓनǑद[çट भवन मɅ हȣ रहेगा, जब तक ͩक अधी¢क उसे अÛयğ रहने कȧ ͧलͨखत अनुमǓत न दे।
- (7) कारापाल, महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं कȧ ͧलͨखत अनुमǓत के ǒबना, ͩकसी अÛय रोजगार मɅ संलÊन नहȣं होगा।
17. Duties of the Medical Officer
ͬचͩक×सा अͬधकारȣ के कत[åय ͬचͩक×सा अͬधकारȣ को Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ के अंतग[त बंǑदयɉ और कारा अͬधकाǐरयɉ के समĒ èवाèØय Ĥबंधन के साथ-साथ मɅ संĐामक, संचारȣ और अͬधसूͬचत बीमाǐरयɉ, िजनमɅ महामारȣ भी सिàमͧलत है, के ͧलए उपचार और Ǔनवारक उपायɉ का Ĥबंधन सɋपा जाएगा।
18. Duties of other prison officers and staff
अÛय कारा अͬधकाǐरयɉ और कम[चाǐरयɉ के कत[åय सुर¢ा और ͬचͩक×सा कͧम[यɉ सǑहत अÛय सभी कारा कम[चारȣ Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत संबंͬधत Įेͨणयɉ के ͧलए पǐरभाͪषत और सɋपे गए अपने कत[åयɉ का Ǔनव[हन करɅगे।
19. Temporary vacancy or absence of Superintendent or Medical Officer
अधी¢क या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ का अèथायी ǐरिÈत या अनुपिèथǓत अधी¢क या ͬचͩक×सा अͬधकारȣ कȧ सभी या ͩकÛहȣं शिÈतयɉ और कत[åयɉ का Ĥयोग ऐसे अͬधकारȣ ɮवारा ͩकया जा सकेगा िजसे स¢म Ĥाͬधकारȣ या कारा महाǓनरȣ¢क नाम या आͬधकाǐरक पदनाम ɮवारा Ǔनधा[ǐरत करɅ।
20. Officers should not engage in business transactions with prisoners
अͬधकाǐरयɉ को बंǑदयɉ के साथ कोई åयापाǐरक लेन-देन नहȣं करना चाǑहए ͩकसी कारा का कोई भी अͬधकारȣ अथवा उसके ͪवæवास मɅ कोई åयिÈत अथवा उसके ɮवारा Ǔनयोिजत कोई åयिÈत , ͩकसी बंदȣ को कोई वèतु न तो बेचेगा, न हȣ ͩकराये पर देगा, या न हȣ बेचने या ͩकराये पर देने से कोई लाभ ĤाÜत करेगा, अथवा न हȣ ͩकसी बंदȣ के साथ Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से कोई धन या अÛय åयापाǐरक लेन-देन करेगा।
21. Officers should not have interest in prison contracts
अͬधकाǐरयɉ को कारा अनुबंधɉ मɅ ǽͬच नहȣं लेनी चाǑहए ͩकसी कारा का कोई अͬधकारȣ, या उसके ɮवारा ǓनयुÈत या उसके ͪवæवास मɅ कोई åयिÈत का, कारा कȧ आपूǓत[ के ͧलए ͩकसी संͪवदा मɅ Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से कोई Ǒहत नहȣं होगा; न हȣ वह कारा कȧ ओर से या ͩकसी बंदȣ से संबंͬधत ͩकसी वèतु के Đय या ͪवĐय से Ĥ×य¢ या अĤ×य¢ Ǿप से कोई लाभ ĤाÜत करेगा।
22. Records and Registers to be maintained in prison
कारा मɅ संधाǐरत ͩकये जाने वाले अͧभलेख और रिजèटर अधी¢क कारा Ĥशासन के ͧलए अधीनèथ अͬधकाǐरयɉ को कत[åय सɋपे जाने के संबंध मɅ Ǔनदȶश Ǔनग[त करने के ͧलए एक ͧमनट बुक रखेगा तथा Ǔनàनͧलͨखत ǐरकॉड[ रखवाएगा और बनाए रखेगा 1. ͧसɮधदोष बंǑदयɉ के ͧलए एक Ĥवेशपंजी 2. ͪवचाराधीन बंǑदयɉ के ͧलए एक Ĥवेशपंजी 3. एक पंजी िजसमɅ बताया गया हो ͩक Ĥ×येक बंदȣ को कब कारामुÈत ͩकया जाना है 4. लॉकअप पंजी 5. गेट रिजèटर ऑफ पस[Ûस 6. गेट रिजèटर ऑफ आǑद[कãस 7. रोकड़ बहȣ 8. Ĥावधानɉ के ͧलए èटॉक बुक 9. कारा अपराधɉ के ͧलए बंǑदयɉ को दȣ जाने वालȣ सज़ा कȧ Ĥͪविçट के ͧलए एक दंड पुिèतका 10. पǐरदश[कɉ ɮवारा कारा के Ĥशासन से संबंͬधत ͩकसी भी मामले पर कȧ गई ǑटÜपͨणयɉ को Ĥͪवçट करने के ͧलए एक पǐरदश[क पुिèतका 11. आयुध संधारण पंजी 12. बंǑदयɉ के इǓतवृǓत पğक 13. बंǑदयɉ से ĤाÜत ͩकये गए धन और अÛय वèतुओं का ǐरकाड[ 14. Ǔनयमɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कोई अÛय पंजी ।
23. Offences by prison subordinates
कारा अधीनèथɉ ɮवारा अपराध 1. अधीनèथ अͬधकाǐरयɉ सǑहत कारा अͬधकाǐरयɉ के ͪवǽɮध अनुशासना×मक उãलंघन, कृ×य और अकृ×य के पǐरणामèवǾप बंदȣ पलायन, कारा Ǒहंसा और अÛय ĤशासǓनक या ͪवƣीय अǓनयͧमतता के ͧलए अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ के अनुसार ͪवभागीय काय[वाहȣ कȧ जाएगी। 2. Ĥ×येक कारापाल या उसके अधीनèथ कारा-अͬधकारȣ, जो अपने कत[åय का उãलंघन करने या ͩकसी Ǔनयम, ͪवǓनयमन या स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा Ǔनग[त ͩकये गए वैध आदेश का ͪवचारपूव[क(जान-बूझकर) उãलंघन करने या उपे¢ा करने का दोषी होगा अथवा जो ǒबना अनुमǓत के या अपने आशय कȧ ͧलͨखत पूव[ सूचना Ǒदए ǒबना दो मास कȧ अवͬध के ͧलए अपने पद के कत[åयɉ से Ĥ×याǿत करेगा या जो ͪवचारपूव[क (जान-बूझकर) Ĥदƣ अवकाश से अͬधक समय तक अनुपिèथत रहेगा या जो ǒबना Ĥाͬधकार के अपने कारा कत[åय के अǓतǐरÈत ͩकसी अÛय रोजगार मɅ लगेगा या जो कायरता का दोषी होगा, दÖडाͬधकारȣ के सम¢ दोषͧसɮͬध पर अथ[दंड जो पांच हजार ǽपए से अͬधक नहȣं हो या कारावास जो छह मास से अͬधक कȧ अवͬध का नहȣं हो या दोनɉ से दÖडनीय होगा। जुमा[ना न भुगतान कȧ िèथǓत मɅ एक मास के साधारण कारावास से दिÖडत ͩकया जाएगा। 3. इस धारा के अंतग[त ͩकसी भी åयिÈत को एक हȣ अपराध के ͧलए दो बार दंͫडत नहȣं ͩकया जाएगा।
24. Staff welfare
कम[चारȣ कãयाण महाǓनरȣ¢क, कारा एवं सुधारा×मक सेवाएं, कारा अͬधकाǐरयɉ के ͧलए कãयाणकारȣ उपायɉ के काया[Ûवयन मɅ सरकार को सहायता और सलाह देने के ͧलए एक कम[चारȣ कãयाण कोषांग कȧ èथापना कर सकते हɇ।
25. Digital transformation of prison officers, prison processes and technology
कारा अͬधकाǐरयɉ, कारा ĤͩĐयाओं और Ĥौɮयोͬगकȧ का ͫडिजटल Ǿपांतरण 1. राÏय ɮवारा, मानक ͪवǓनदȶशɉ या इस के अǓतǐरÈत ͩकसी भी आनुषंͬधक ͪवषय के साथ कारा Ĥबंधन को उसके सभी शाखाओं, अथा[त्, जन, ĤͩĐया और Ĥौɮयोͬगकȧ, िजसमɅ Ĥशासन, अͧभर¢ा, सुर¢ा और सुधार को सुǺढ़ करने हेतु आवæयक और अɮयतन संèकरण हाड[वेयर, सॉÝटवेयर, ͫडिजटल Üलेटफॉम[, नेटवक[ और साइबर सुर¢ा के अͬधçठापन का Ĥयास करना चाǑहए। 2. ͫडिजटल कौशल-सेट, कारा ĤͩĐयाओं का ͫडिजटलȣकरण, Èलाउड èटोरेज, ǒबग डेटा एनाͧलǑटÈस और कृǒğम बुɮͬधमƣा को लागू ͩकया जाना चाǑहए। 3. सुर¢ा Ĥौɮयोͬगकȧ ɮवारा कारा सुर¢ा ĤͩĐयाओं को भौǓतक Ǿप के साथ ͫडिजटल Ǿप से भी अनुपूरण काया[िÛवत करते सुǺढ़ करना चाǑहए। 4. कारा और सुधारा×मक संèथानɉ के ͫडिजटल Ǿपांतरण को आपराͬधक Ûयाय Ĥणालȣ के ͫडिजटल Ǿपांतरण के अंतग[त एकȧकृत ͩकया जाना चाǑहए।
26. Admission of prisoners
बंǑदयɉ का Ĥवेश 1. ͩकसी कारा का भारसाधक अͬधकारȣ, ͩकसी ǐरट, अͬधपğ (वारंट) या आदेश कȧ आवæयकता के अनुसार ͩकसी ऐसे åयिÈत को, जो इस अͬधǓनयम के अधीन या अÛयथा ͩकसी Ûयायालय या ͩकसी स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा उसकȧ अͧभर¢ा मɅ ͪवͬधवत् Ǿप से अप[ण (सुपुद[) ͩकया गया हो, ĤाÜत करेगा और तब तक Ǔनǽɮध रखेगा, जब तक ͩक ऐसे åयिÈत को ͪवͬध के सàयक् अनुĐम मɅ मुÈत या Ǔनçकाͧसत नहȣं ͩकया जाता है।
2. ͩकसी कारा का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ͩकसी åयिÈत के Ǔनǽɮͬध के ͧलए ͩकसी Ûयायालय या स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा ͩकसी कानून के Ĥावधानɉ के अंतग[त पाǐरत या Ǔनग[त ͩकए गए ͩकसी दंडादेश या आदेश या अͬधपğ (वारंट) को काया[िÛवत करेगा।
3. यǑद ͩकसी कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ को उसके पास ͩĐयाÛवयन के ͧलए भेजे गए अͬधपğ (वारंट) कȧ वैधता पर संदेह हो, तो उसे उÈत ͪवषय कȧ सूचना संबंͬधत Ûयायालय या Ĥाͬधकारȣ को देनी होगी।
4. उपधारा
- (4) के अधीन ͩकए गए संदभ[ तक, बंदȣ को ऐसी Ĥणालȣ से तथा ऐसे ĤǓतबंधɉ या ǐरयायतɉ के साथ Ǔनǽɮध रखा जाएगा, जैसा ͩक अͬधपğ (वारंट) या आदेश मɅ ͪवǓनǑद[çट ͩकया जाए।
5. कारा के भारसाधक अͬधकारȣ को सàबोͬधत ͪवͬधपूण[ अͬधपğ (वारंट) के उपèथापन पर अथवा Ûयायालय या ͩकसी स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा उपाप[ण के ͩकसी आदेश के अंतग[त के अलावा ͩकसी भी ऐसे åयिÈत को ǓनǾɮͬध के ͧलए कारा मɅ Ĥवेश नहȣं Ǒदया जाएगा।
6. कारा का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ऐसे ǐरट, अͬधपğ (वारंट) या आदेश के Ǔनçपादन के पæचात् या उसके ɮवारा सुपुद[ åयिÈत को मुिÈत करने के पæचात् उसे उस Ûयायालय को, िजसने उसे Ǔनग[त ͩकया था, सàयक हèता¢ǐरत सǑहत वापस कर देगा, िजसमɅ यह अंͩकत ͩकया जाएगा ͩक उसे ͩकस Ĥकार ǓनçपाǑदत ͩकया गया है या उसके Ǔनçपादन से पूव[ उस åयिÈत को अͧभर¢ा से Èयɉ मुÈत ͩकया गया है।
27. Entries, search and medical screening of prisoners at the time of admission
प्रवेश के समय बंदियों की प्रविष्टियां, तलाशी और चिकित्सकीय जांच (मेडिकल स्क्रीनिंग) कारा में प्रवेश होने पर प्रत्येक बंदी के 1. नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपापण अधिपत्र (वारंट) में अंकित उसका विवरण प्रवेश पंजी में दर्ज होगा। 2. समान लिंग के कारा अधिकारी द्वारा उसकी गहन तलाशी ली जाएगी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तु के रूप में अधिसूचित प्रत्येक वस्तु को जब्त कर लिया जाएगा, सिवाय नकदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के, जिन्हें कारापाल द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा तथा संबंधित अभिलेख में प्रलेखित किया जाएगा तथा कारा मुक्ति के समय बंदी को लौटा दिया जाएगा। 3. दंड प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 और किसी अन्य लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार भौतिक और बायोमेट्रिक पहचान माप के अधीन किया जाएगा। 4. अद्यतन स्वास्थ्य स्थिति के लिए 24 घंटे के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी तथा यदि आवश्यक हो तो उपचार भी दिया जाएगा। 5. सुरक्षा वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा तथा इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों द्वारा निर्धारित सुरक्षित एवं संरक्षित अभिरक्षा तथा पर्यवेक्षण स्तर सुनिश्चित करने के लिए कारा में उपयुक्त स्थान पर संसीमित रखा जाएगा।
28. Search of prisoners
बंदियों की तलाशी किसी प्रतिबंधित वस्तु, यदि कोई हो, का अनुसंधान करने के लिए बंदियों और उनके सामान, उनके रहने के स्थान, बैरक, वार्ड या प्रकोष्ठ की औचक या नियमित तलाशी ली जाती है, जिसका पता लगने और जप्ती के बाद जांच की जाती है और इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों में उल्लिखित कारा अपराध कृत्य करने के लिए दंड दिया जाता है।
29. Personal belongings of prisoners
बंदियों के निजी सामान बंदियों के निजी सामान जिन्हें इस अधिनियम के नियमों के अंतर्गत रखने की अनुमति के लिये निर्धारित किया गया है, उन्हें प्रवेश के समय तलाशी के बाद उनके पास रखने की अनुमति होगी और बाद में उनके परिजनों द्वारा मुलाकात के समय उन्हें उक्त समान प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। कारा संसीमन अवधि के दौरान उपयोग के लिए बंदियों द्वारा रखे जाने वाले सभी निजी सामान की गहन तलाशी ली जाएगी ताकि अनधिकृत परिग्रह, उपयोग और संवाद, हिंसा और पलायन से कारा को सुरक्षित रखा जा सके।
30. Removal and release of prisoners
बंदियों का निष्कासन और मुक्ति 1. सभी बंदियों की, किसी अन्य कारा में निष्कासित किए जाने के पूर्व, नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। 2. किसी भी बंदी को एक कारा से दूसरी कारा में तब तक निष्कासित नहीं किया जाएगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित न कर दे कि बंदी में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उसे निष्कासित किए जाने के लिए अयोग्य बनाती हो। 3. यदि बंदी किसी तीव्र उन्माद तथा खतरनाक मनः स्थिति में है हो उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कारा से तब तक मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक चिकित्सा अधिकारी की राय में ऐसी मुक्ति निरापद न हो।
31. Benefit of remission for prisoners
बंदियों को परिहार का लाभ 1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिद्धदोष बंदी के सजा अवधि के अंतर्गत समेय अच्छे आचरण और व्यवहार तथा आवंटित कार्य संपन्न करने के लिये, नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिहार स्वीकृत की जा सकती है। 2. परिहार प्रदान करने की अवधि और मानदंड ऐसे होंगे जैसा कि नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।
32. Premature release of prisoners serving life imprisonment
आजीवन कारावास सजा प्राप्त बंदियों की असमय कारामुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदी को उसके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण के उद्देश्य से असमय कारामुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त मामलों में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदी की असमय कारामुक्ति के प्रकरण पर विचार करने और अनुशंसा करने के लिए सजा पुनरीक्षण बोर्ड का गठन कर सकती है।
33. Transfer of prisoners confined in prisons in the State
राज्य की कारा में बंद बंदियों का अंतरण 1. राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी कारा में 1. मृत्यु दंड की सजा के अंतर्गत, या 2. कारावास की सजा के अंतर्गत, या 3. अर्थदंड का भुगतान न करने पर कारावास, या 4. शांति बनाए रखने या अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियां नहीं देने में पर संसीमित किसी बंदी को राज्य के किसी अन्य कारा में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकती है । 2. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, इसी प्रकार, राज्य के किसी कारा में पूर्वोक्त रूप से परिरुद्ध किसी बंदी को प्रशासनिक पृथक्करण के लिए राज्य के किसी अन्य कारागार में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकते हैं । 3. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, किसी व्यक्ति को, जो किसी न्यायालय के किसी रिट, वारंट या आदेश के अधीन जांच, अन्वेषण या विचारण लंबित रहने तक किसी कारा में अभिरक्षा में रखा गया है, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय की सहमति से प्रशासनिक पृथक्करण के लिए राज्य के किसी अन्य कारा में स्थानांतरित करने का निदेश दिया जा सकता है।
34. Transfer of any prisoner to another State/Union Territory
किसी बंदी का दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अंतरण 1. जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य में 1. मृत्यु दंड या 2. कारावास की सजा के अंतर्गत, या 3. अर्थदंड का भुगतान न करने पर कारावास या 4. शांति बनाए रखने या अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियां नहीं देने में पर के अंतर्गत परिरुद्ध है उस राज्य की सरकार, किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की पारस्परिक सहमति से, आदेश द्वारा, बंदी को उस कारा से दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की किसी कारा में स्थानांतरित करने का प्रावधान कर सकती है। 2. उस कारा का भारसाधक अधिकारी, जिसमें कोई व्यक्ति उपधारा
- (1) के अधीन भेजा जाता है, उसे प्राप्त करेगा और जहां तक हो सके, उस न्यायालय के किसी रिट, वारंट या आदेश की आवश्यकता के अनुसार, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को सौंपा गया है, या तब तक निरुद्ध रखेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को विधि के सम्यक् अनुक्रम में उन्मोचित या मुक्त नहीं किया जाता। 3. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आपसी सहमति से, आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी न्यायालय के किसी रिट, वारंट या आदेश के अंतर्गत जांच, अन्वेषण या परीक्षण लंबित रहने तक किसी कारा में अभिरक्षा में है, उस कारा से, विचारण न्यायालय की सहमति से प्रशासनिक पृथक्करण के लिए दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की किसी कारा में भेजने का प्रावधान कर सकती है।
35. Transfer of sick prisoners to State hospitals for treatment
बीमार बंदियों को इलाज के लिए राज्य के अस्पतालों में स्थानांतरित करना 1. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, जिला दंडाधिकारी, इसी प्रकार, किसी कारा में संसीमित सिद्धदोष बंदी को, चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार उपचार के लिए जिला अस्पताल या राज्य में किसी उच्चतर सरकारी चिकित्सा केंद्र में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर सकते हैं । 2. बीमार विचाराधीन बंदियों को चिकित्सा अधिकारी या संबंधित विचारण न्यायालय के आदेश पर सिविल सर्जन द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के अनुसार संबंधित विचारण न्यायालय के आदेश पर जिला अस्पताल या उच्च चिकित्सा केंद्र भेजा जाएगा।
36. Transfer of sick prisoners to medical facilities in another State/Union Territory
बीमार बंदी को दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा में स्थानांतरित करना 1. राज्य सरकार के आदेशों के अधीन तथा उसके नियंत्रण में, महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, इसी प्रकार, किसी भी बीमार बंदी (चाहे वह कारा में परिरुद्ध हो अथवा निरंतर उपचार के लिए राज्य स्तरीय अस्पताल में भर्ती हो) को, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा सशस्त्र पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया हो, भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। 2. किसी बीमार विचाराधीन बंदी को, जिसे राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा सशस्त्र पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत समुचित उपचार के लिए किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर किया गया हो, स्थानांतरित करने के लिए महानिरीक्षक, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं, के आदेश के अतिरिक्त संबंधित विचारण न्यायालय की सहमति से किया जाएगा।
37. Repatriation of foreign prisoners
ͪवदेशी बंǑदयɉ का Ĥ×यावत[न
एजɅसी को भेजी जाएगी, िजसे Ǔनयमɉ के अंतग[त केÛġȣय सरकार ɮवारा ͪवǓनǑद[çट ͩकया जाए।
38. Composition of classification committee
वगȸकरण सͧमǓत कȧ संरचना जोͨखम मूãयांकन, अͧभर¢ा रेǑटंग और संèथागत समायोजन के आधार पर बंǑदयɉ के सुर¢ा वगȸकरण के ͧलए एक वगȸकरण सͧमǓत गǑठत कȧ जा सकती है, िजसमɅ कारा के अͬधकारȣ और अÛय अͬधकारȣ सिàमͧलत हɉगे, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। बंǑदयɉ का वगȸकरण उनकȧ जाǓत, पंथ या धाͧम[क संबɮधता पर आधाǐरत नहȣं होगा।
39. Segregation of prisoners
बंǑदयɉ का पृथÈकरण बंǑदयɉ को ͧलंग ,Ĥकरण कȧ िèथǓत, आयु और सुर¢ा जोͨखम के अनुसार पृथक-पृथक क¢ो मɅ रखा जाएगा। बंǑदयɉ को कभी भी जाǓत, पंथ या धम[ के आधार पर वगȸकृत तथा पृथक नहȣं ͩकया जाएगा Ǔनàनͧलͨखत बंǑदयɉ को पृथक-पृथक भवनो या एक हȣ भवन पǐरसर के पृथक-पृथक खंडो मɅ संसीͧमत रखा जाएगा 1. ͧसͪवल बंदȣ 2. पुǽष ͧसÚददोषी बंदȣ 3. पुǽष ͪवचाराधीन बंदȣ (मिजिèĚयल Ûयायालयɉ के अंतग[त आने वाले ͪवचाराधीन बंǑदयɉ को सğ Ûयायालयɉ के अंतग[त आने वाले ͪवचाराधीन बंǑदयɉ से पृथक रखा जाना है) 4. मǑहला बंदȣ (मǑहला ͧसÚददोͪषयɉ को मǑहला ͪवचाराधीन बंǑदयɉ से पृथक रखा जाएगा) 5. युवा अपराधी 6. ͪवदेशी बंदȣ 7. ͪवशेष आवæयकताओं या कमजोǐरयɉ वाले बंदȣ (धारा 2.48 देखɅ) 8. संĐामक और संचारȣ रोगɉ से पीͫड़त बंदȣ 9. Èवारंटाइन मɅ रखा गया बंदȣ
40. Security classification of prisoners
बंǑदयɉ का सुर¢ा वगȸकरण 1. अͬधǓनयम मɅ Ǔनधा[ǐरत Ǔनयमɉ के अनुसार बंǑदयɉ को अǓतǐरÈत वगȸकृत ͩकया जाएगा जैसे ͩक उन के जोͨखम आकलन मɅ Ĥदͧश[त अͧभर¢ा रेǑटंग èकेल और संèथागत समायोजन। यह आकलन िèथर जोͨखम कारकɉ के साथ-साथ अपराधजÛय आवæयकताओं सǑहत गǓतशील जोͨखम कारकɉ और ऐसे कारकɉ पर आधाǐरत हो सकता है जो सरकार ɮवारा तय ͩकए गए । संबंͬधत अͧभर¢ा èथानन और Ĥशाͧसत सुधारा×मक हèत¢ेपɉ पर पǐरǓनयोिजत बलɉ का पय[वे¢ण èतर बंǑदयɉ के वगȸकरण के अनुǾप होगा और Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत यह पृथÈकरण बंǑदयɉ को वैचाǐरक मतारोपण से हंसा कȧ ओर Ĥवृƣ कɪटरता से ͪवयुÈत करने के ͧलए आवæयक होगा। बंǑदयɉ का सुर¢ा वगȸकरण के अंतǓन[Ǒहत है-- 1. उÍच या अͬधकतम सुर¢ा बंदȣ 2. सुर¢ा ख़तरा बंǑदयɉ का समूह 3. ĤशासǓनक अलगाव के ͧलए बंदȣ 4. मÚयम सुर¢ा बंदȣ 5. Ûयूनतम सुर¢ा बंदȣ 2. एक वष[ के बाद, जोͨखम आकलन के आधार पर बंǑदयɉ का पुनव[गȸकरण ͩकया जाएगा और बंǑदयɉ को Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत अͧभर¢ा, पय[वे¢ण और सुधार के ͧलए कारा मɅ रखा जाएगा।
41. Prisoners sentenced to death
मृ×युदंड कȧ सजा पाए बंदȣ 1. मृ×यु दÖड के अधीन Ĥ×येक बंदȣ कȧ, उसकȧ मृ×यु दÖड कȧ सजा अिÛतम Ǿप से Ǔनिæचत होने के पæचात अǒबलàब कारापाल ɮवारा या उसके आदेश पर तलाशी लȣ जाएगी तथा उससे वे सभी वèतुएं ले लȣ जाएंगी िजÛहɅ कारापाल उसके कÞजे मɅ छोड़ना खतरनाक या अनुͬचत समझता हो। 2. ऐसे Ĥ×येक बंदȣ को अÛय सभी बंǑदयɉ से पृथक एक Ĥकोçठ मɅ रखा जाएगा, तथा Ǒदन और रात मɅ उसे एक सुर¢ा कमȸ के Ĥभार मɅ रखा जाएगा।
42. Order and Control in prison
कारा मɅ सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण
1. कारा को अपराͬधयɉ के पलायन (पलायन के Ĥयास सǑहत) से सुरͯ¢त ͩकया जाएगा, ताͩक सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण बनाए रखा जा सके और उɮदेæयपूण[ सुधारा×मक हèत¢ेप ͩकए जा सकɅ। सàयक åयवèथा और Ǔनयंğण बनाए रखना कारा सुर¢ा का ͧसɮधांत है।
2. कारा मɅ सàयक åयवèथा ,ĤͩĐया×मक सुर¢ा, ĤͩĐया×मक ¢मता और द¢ता, ͩĐयाशील सुर¢ा तथा Ǔनयमɉ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत आकिèमक योजना ɮवारा सुǓनिæचत ͩकया जाएगा।
3. ĤͩĐया×मक सुर¢ा के अंतग[त बंǑदयɉ के वगȸकरण और जोͨखम मूãयांकन, ͬगनती, तलाशी, Ǔनगरानी, पय[वे¢ण और संवाद और ऐसे अÛय कारकɉ के आधार पर उनके संबंͬधत èथान के सुर¢ा काय[ का ͪववरण होता है, िजÛहɅ ͩकसी भी चुनौती का सामना करने के ͧलए सरकार आवæयक समझती हो । पय[वे¢ण और Ǔनगरानी के सुर¢ा काय[ के अंतग[त रणनीǓतक और कमजोर ǒबंदुओं पर बलɉ कȧ तैनाती, ǓनयुिÈत के ͧलए साÜताǑहक या दैǓनक रोèटर और उन सुर¢ा बलɉ ɮवारा Ǔनव[हन करने वालȣ पǐरभाͪषत ɬयूटȣ सिàमͧलत हɇ। बलɉ कȧ Ĥभावी तैनाती के ͧलए कत[åयɉ का घूणȸ रोèटर काय[ मɅ रखा जाएगा। लॉकअप और वाड[ खोलने के समय, उपèथापन तथा ͪवचारण के पæचात Ûयायालय वापस आने के बाद कारा Ĥवेश के समय बंǑदयɉ कȧ अǓनवाय[ तलाशी होगी। इस अͬधǓनयम के अंतग[त Ǔनयमɉ ɮवारा कारा के मुÉय ɮवार के माÚयम से ĤǓतबिÛधत वèतु तèकरȣ के ͧलए बंǑदयɉ के साथ-साथ कारा क¢पालɉ के कारा Ĥवेश और Ǔनकास के Ĥकरण, चाहे ͩकसी भी उɮदेæय से हɉ, Ǔनधा[ǐरत गहन तलाशी ɮवारा अǓनवाय[ Ǿप से हèत¢ेप कर रोका जाएगा।
4. Ǔनयमɉ के अनुसार बंǑदयɉ को भौǓतक मुलाक़ात, टेलȣफ़ोन संवाद या वीͫडयो मुलाक़ात के माÚयम से अͬधकृत संवाद कȧ सुͪवधा Ĥदान कȧ जा सकती है। Ǔनयमɉ मɅ उिãलͨखत तरȣके के अलावा ͩकसी अÛय तरȣके से बंǑदयɉ का बाहरȣ दुǓनया से संवाद अनͬधकृत माना जाता है और इसͧलए यह ͪवͬध के अंतग[त दंडनीय है।
5. ĤͩĐया×मक ¢मता और द¢ता Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत सुर¢ा कम[चारȣ-बंदȣ अनुपात, Ĥͧश¢ण और कत[åयɉ के Ǔनव[हन मɅ åयावसाǓयकता पर आधाǐरत है। åयावसाǓयकता के ͧलए कारा अͬधकाǐरयɉ के सभी Įेणीयɉ के ͧलए पया[Üत आवͬधक Ĥͧश¢ण सुͪवधा कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी।
6. अधी¢क और कारापाल यह सुǓनिæचत करɅगे ͩक वे दन के साथ-साथ रात मɅ भी कारा का ħमण करɅ ताͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त अपेͯ¢त सुर¢ा कȧ िèथǓत और अͧभर¢ा अनुशासन से संबंͬधत अÛय ͪवषयɉ तथा समèयाओं को देखा जा सके।
7. आकिèमक योजना पǐरǺæयɉ कȧ कãपना है, िजसके फलèवǾप उपलÞध संसाधनɉ और सुर¢ा बलɉ कȧ कत[åय त×परता के आधार पर आपकȧ संèथाǓनक ĤǓतͩĐया होती है। संगठना×मक èवाèØय को मापने के ͧलए Ǔनयͧमत Ǿप से सुर¢ा अंके¢ण (ऑͫडट) आयोिजत ͩकया जाना चाǑहए । ͩĐयाशील सुर¢ा मɅ ͪवæवास और सौहाद[ का माहौल ͪवकͧसत करने के ͧलए और आपातकालȣन िèथǓतयɉ या घटनाओं कȧ संभावना के ͪवǽɮध समय पर कार[वाई करने के साथ-साथ Ǔनवारक उपाय करने के ͧलए कारा कȧ आसूचना एकğ करने के ͧलए बंǑदयɉ के साथ कम[चाǐरयɉ का सͩĐय और सहानुभूǓतपूण[ संवाद अंतǓन[Ǒहत है।
8. कारा मɅ Ǔनयंğण के संर¢ण के अंतग[त भवन कȧ संरचना, ɮवार, ͨखड़ͩकयां, पǐरͧमǓत दȣवार और अÛय अवरोध, भवन संरचना पर सुर¢ात् मक Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधçठापन सुर¢ा, बल का Ĥयोग और आकिèमक घटना Ĥबंधन (कारा कȧ आपात िèथǓतयɉ के मामले मɅ कार[वाई के ͧलए ͧलͨखत ĤͩĐया, उदाहरण के ͧलए, पलायन, Ǒहंसा, दंगा, आग, बंधक, बम ͪवèफोट आǑद) से संबंͬधत èथैǓतक सुर¢ा और अͧभगम Ǔनयंğण सिàमͧलत है।
9. अधी¢क पूरे कारा पǐरसर और पǐरͧमǓत दȣवार सीमावतȸ ¢ेğ का सुर¢ा मानͬचğ तैयार करɅगे िजसमɅ ͪवशेष Ǿप से कमजोर ǒबंदुओं को दशा[या जाएगा जहां अͬधक Úयान देने कȧ आवæयकता है और तदनुसार पय[वे¢ण और Ǔनगरानी के ͧलए बलɉ कȧ तैनाती कȧ जाएगी। अधी¢क कारा कȧ सुर¢ा और Ǔनयमɉ के अंतग[त आवæयक बंǑदयɉ कȧ सुरͯ¢त अͧभर¢ा सुǓनिæचत करने के ͧलए भौǓतक, ĤͩĐया×मक (संचालन) और ͩĐयाशील सुर¢ा के अवयव इकाइयों का उͬचत समावेश कȧ åयवèथा करɅगे।
10. ĤͩĐया×मक सुर¢ा का Ĥारंभ जोͨखम मूãयांकन के आधार पर बंǑदयɉ का वगȸकरण से होता है। अͬधकतम या उÍच सुर¢ा वाले बंǑदयɉ को ĤशासǓनक पृथÈकरण मɅ रखा जाएगा। उÛहɅ Ûयूनतम ĤǓतबंधा×मक (आवæयकता से अͬधक नहȣं) Ĥकोçठɉ मɅ पृथक ǽप से रखा जाएगा और कारा के अंदर उनकȧ गǓतͪवͬधयɉ के साथ उͬचत Ǔनगरानी कȧ जाएगी। उÛहɅ ĤǓतबंͬधत वèतुओं के ͧलए Ǔनयͧमत और औचक तलाशी तथा Ǔनरंतर Ǔनगरानी के अधीन ͩकया जाएगा। साथ हȣ, उनकȧ अͧभर¢ा मɅ भी अनुशासन और Ǔनगरानी के ͪवǽɮध उनको Ĥदƣ मानवाͬधकार और भारत के संͪवधान ɮवारा ǓनǑहत अÛय अͬधकार कȧ Ĥधानता होगी ।
43. Adequate living standard or protection of prisoners
पया[Üत जीवन èतर या बंǑदयɉ का संर¢ण 1. आवासन बंǑदयɉ को सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक ͪवǓनदȶशɉ के अनुसार उनके सुर¢ा वगȸकरण के के आधार पर आवाͧसत ͩकया जाएगा। इन ͪवǓनदȶशɉ मɅ सोने और आवागमन के ͧलए Ûयूनतम सतहȣ ¢ेğ, वायु-संचालन और Ĥकाश आपतन के ͧलए Èयूǒबकल वॉãयूम और आवाजाहȣ के ͧलए सामाÛय गͧलयारा सिàमͧलत होगा। रहने वाले बैरकɉ कȧ åयवèथा और रचना इस Ĥकार से होगी ͩक बंǑदयɉ कȧ Ǔनगरानी, Ǔनयंğण और सुरͯ¢त अͧभर¢ा के ͧलए आवास कȧ सुͪवधा Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत मापदंड के अनुसार हो।
2. आहार सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक पोषण मूãयɉ के आधार पर बंǑदयɉ को ĤǓतǑदन आहार के पǐरमाण के अनुसार आहार Ĥदान ͩकया जाएगा। आहार वèतुओं का Đय, ĤािÜत और उसका भंडारण सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक मानदंड और ĤͩĐया के अनुसार ͩकया जाएगा। भोजन कȧ èवÍछतापूण[ तैयारȣ और उसके ͪवतरण का अनुĮवण ͬचͩक×सा अͬधकारȣ और कारापाल ɮवारा कȧ जाएगी। कारा के गोदाम, पाकशाला, भोजन क¢ और Ĥ¢ालन ¢ेğ का Ǔनमा[ण सुर¢ा मानदंडɉ और सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानदंडɉ के अनुसार ͩकया जाएगा।
3. शुɮध पेयजल और अÛय Ĥयोजनɉ के ͧलए जल बंǑदयɉ को दैǓनक जल सेवन और रसोईघर मɅ भोजन तैयार करने के ͧलए शुɮध जल तथा èनान और शौचालय के ͧलए पया[Üत जल उपलÞध होगा।
4. कपड़े और ǒबèतर का Ĥावधान बंǑदयɉ को पया[Üत Ǿप से जलवायु/ मौसम/ ऋतु के अनुकूल कपड़े और ǒबèतर उपलÞध कराए जाएंगे। सुर¢ा मानदंडɉ के अनुपालन के अधीन ͪवचाराधीन बंदȣ अपने èवयं के İोतɉ से कपड़े और ǒबèतर ĤाÜत कर सकते हɇ। ͪवचाराधीन बंदȣ जो अपने ͧलए पया[Üत कपड़े और ǒबèतर उपलÞध कराने मɅ असमथ[ हɇ, उÛहɅ आवæयकतानुसार कपड़े और ǒबèतर उपलÞध कराए जाएंगे।
5. कुछ बंǑदयɉ का भरण-पोषण / संर¢ण Ǔनजी İोतɉ से ͩकसी ͧसͪवल बंदȣ या ͪवचाराधीन बंदȣ को अपना भरण-पोषण/ संर¢ण करने तथा उͬचत समय पर Ǔनजी İोतɉ से भोजन, कपड़े, ǒबèतर या अÛय आवæयक वèतुएं Đय करने या ĤाÜत करने कȧ अनुमǓत होगी, ͩकÛतु यह सुर¢ा Ĥोटोकॉल, जांच तथा महाǓनरȣ¢क ɮवारा अनुमोǑदत ऐसे Ǔनयमɉ के अधीन होगा।
44. Legal rights of prisoners
बंǑदयɉ के ͪवͬधक अͬधकार बंǑदयɉ को ͪवͬधक अͬधकार Ĥदƣ हɇ ͩक यǑद वे आͬथ[क Ǿप से èवयं अपील दायर करने मɅ स¢म नहȣं हɇ तो उÛहɅ कारा के माÚयम से Ǔनचलȣ Ûयायालय ɮवारा दȣ गई सजा के ͪवǽɮध उÍच अपीलȣय Ûयायालय मɅ अपील दायर करने कȧ सुͪवधा दȣ जाएगी। इसके अलावा उÛहɅ (बंǑदयɉ को) राÏय के åयय पर अपने Ĥकरण कȧ वकालत के ͧलए ͪवͬधक सलाहकार भी उपलÞध कराया जाएगा।
45. Right to practice faith and worship
आèथा और उपासना का पालन करने का अͬधकार बंǑदयɉ को सुर¢ा Ĥोटोकॉल कȧ पǐरसीमा के अंतग[त अपनी उपासना और आèथा का पालन करने का अͬधकार है, तथा इससे दूसरɉ कȧ आèथा बाͬधत न हो या वैचाǐरक मत िजससे हंसा कȧ ओर Ĥवृƣ कɪटरता Ĥभावी होती हो, अÛतǓन[ͪवçट नहȣं होती हो । उÛहɅ ͩकसी भी तरह के धमाɍतरण कȧ अनुमǓत नहȣं है, िजसमɅ मतपǐरवत[न और धम[ पǐरवत[न सिàमͧलत हो।
46. Authorized communication and meeting / interview
अͬधकृत संवाद और मुलाक़ात / सा¢ा×कार 1. भौǓतक और ͫडिजटल मुलाक़ात बंǑदयɉ को सरकार ɮवारा तय ͩकए गए Ǔनयम केअनुसार अपने पǐरजनो, ͧमğɉ और ͪवͬधक सलाहकारɉ के साथ, भौǓतक, टेलȣफोन या ͫडिजटल संचार से संवाद करने कȧ अनुमǓत होगी, बशतȶ ͩक सुर¢ा Ĥोटोकॉल और अÍछे आचरण का पालन ͩकया जाए। सा¢ा×कार कȧ ĤͩĐया, आवृͪƣ, अवͬध और èथान सरकार ɮवारा तय ͩकए जाएंगे। आगंतुकɉ के अनुरोध को अधी¢क ɮवारा अनुमǓत दȣ जाएगी अथवा उसे अèवीकृत कर Ǒदया जाएगा यǑद अधी¢क कȧ राय मɅ यह सा¢ा×कार इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ का उãलंघन करता है अथवा यह कारा कȧ सुर¢ा और साव[जǓनक शांǓत को भंग कर सकता है। आगंतुकɉ को इस Ĥकार सा¢ा×कार कȧ अèवीकृǓतकȧ सूचना अǒबलàब दȣ जाएगी। सा¢ा×कार हेतु आवेदन ĤाÜत होने से लेकर अनुमǓत Ĥदान करने या अèवीकार करने तक कȧ मुलाकात कȧ ĤͩĐया को इस अͬधǓनयम के Ǔनयम मɅ Ǔनधा[ǐरत पंजी मɅ Ĥͪवçट ͩकया जाएगा।
2. आगंतुकɉ का बायोमेǑĚक अͬधĤमाणीकरण आगंतुकɉ को सरकार ɮवारा Ǔनग[त पहचान पğ, िजसमɅ फोटो और पता दोनɉ अंͩकत हɉगे, ɮवारा भौǓतक तथा बायोमेǑĚक Ǿप से भी स×याͪपत ͩकया जाएगा। मुलाकात से पहले उनकȧ अÍछȤ तरह से तलाशी लȣ जाएगी। सा¢ा×कार मɅ वाता[ पाǐरवाǐरक, घरेलू या Ûयायालय मɅ लंǒबत वाद से संबंͬधत ͪवषयɉ के अनुǾप होना चाǑहए। ͩकसी भी ͪवषयɉ मɅ राजनीǓतक वाता[ या Ĥचार कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जाएगी और तदनुसार मुलाकात कȧ सुͪवधा अǒबलàब वापस ले लȣ जाएगी।
3. आगंतुकɉ और बंǑदयɉ कȧ तलाशी
- (a) आगंतुकɉ को सा¢ा×कार से पहले उसी ͧलंग के क¢पाल ɮवारा अÍछȤ तरह से तलाशी लेनी होगी ताͩक यǑद कोई ĤǓतबंͬधत वèतु हो तो उसे जÞत ͩकया जा सके। ĤǓतबंͬधत वèतु जÞत होने पर आगंतुकɉ पर ͪवͬधक Ǿप से अͧभयोग चलाया जा सकता है और उÛहɅ मुलाकात कȧ सुͪवधा से वंͬचत ͩकया जा सकता है। तलाशी अपमानजनक, अवĐमण या साव[जǓनक Ĥदश[न के ͧलए खुलȣ तथा ͧलंग तटèथ नहȣं होनी चाǑहए । मǑहलाओं, बÍचɉ, ĚांसजɅडर या ͪवकलांग åयिÈतयɉ कȧ तलाशी के ͧलए Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत उͬचत Ĥावधान और सावधानी का पालन ͩकया जाएगा ।
- (b) यǑद आगंतुक तलाशी देने से इनकार करते हɇ, तो उनसे मुलाकात करने से मना कर Ǒदया जाएगा तथा इस Ĥकरण को मुलाकात पंजी मɅ Ĥͪवçट कर ͧलया जाएगा। 4. ͪवͬधक परामश[दाता का ħमण बंǑदयɉ को इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अनुसार अपने ͪवͬधक परामश[दाता से संवाद करने कȧ पया[Üत सुͪवधा दȣ जाएगी। 5. ͪवदेशी बंǑदयɉ से मुलाकात इस अͬधǓनयम के Ǔनयमɉ के अनुसार ͪवदेशी बंदȣ अपने पǐरवार के सदèयɉ, वकȧल ĤǓतǓनͬधयɉ से संवाद कर सकते हɇ।
47. Prison management system and custodial discipline
कारा åयवèथा Ĥणालȣ एवं अͧभर¢ा अनुशासन 1. अधी¢क के पास कारा मɅ अनुशासन और सàयक åयवèथा लागू करने के ͧलए आवæयक और पया[Üत अͬधकार हɉगे, ताͩक बंǑदयɉ कȧ ,Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत सुरͯ¢त अͧभर¢ा सुǓनिæचत कȧ जा सके। वह, बंǑदयɉ और कारा अͬधकाǐरयɉ दोनɉ से अͬधǓनयम मɅ Ǒदए गए Ǔनयमɉ के उͬचत पालन कराने के ͧलए उƣरदायी है। 2. अधी¢क Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत उãलंघन और अनुशासन भंग के ͧलए बंǑदयɉ को दंड देगा। 3. बंǑदयɉ का कत[åय होगा ͩक वे कारा के Ǔनयमɉ और ͪवǓनयमɉ का पालन करɅ तथा अपने कत[åयɉ के Ǔनव[हन मɅ कारा अͬधकाǐरयɉ के Ǔनदȶशɉ का पालन करɅ।
48. Prison offences
कारा अपराध किसी बंदी द्वारा किए गए निम्नलिखित कृत्यों को कारागार अपराध घोषित किया जाता है- 1. कारा के किसी विनियम की ऐसी जानबूझकर अवज्ञा जो इस अधिनियम की धारा 87 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कारा अपराध घोषित की गई हो। 2. किसी भी प्रकार का हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। 3. अपमानजनक, धमकीपूर्ण या दुर्वचन भाषा का प्रयोग। 4. अनैतिक या अभद्र या अव्यवस्थित व्यवहार। 5. जानबूझकर खुद को श्रम से अक्षम करना। 6. काम करने से इनकार करना। 7. बिना उचित अनुमति के हथकड़ी या सलाखों को रगड़ना, काटना, बदलना या हटाना। 8. कठोर कारावास की सजा प्राप्त किसी भी बंदी द्वारा काम में जानबूझकर आलस्य या लापरवाही बरतना। 9. कठोर कारावास की सजा प्राप्त किसी भी बंदी द्वारा जानबूझकर कार्य का कुप्रबंधन करना। 10. कारा या किसी सरकारी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। 11. इतिवृत्त पत्रक, अभिलेखों या दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना या उन्हें खराब करना। 12. किसी भी प्रतिबंधित वस्तु या प्रतिबंधित सामान की तस्करी, प्राप्ति, कब्जा या हस्तांतरण। 13. बीमारी का बहाना करना। 14. साथी बंदियों को यातना देकर या धमकी देकर उनसे बलपूर्वक फिरौती मांगना। 15. साथी बंदियों के प्रति यौन रुझान या उत्पीड़न। 16. किसी कारा अधिकारी या बंदी के विरुद्ध जानबूझकर झूठा आरोप लगाना। 17. अपने व्यक्तित्व और प्रभाव की तलाशी लेने से इंकार करना। 18. किसी बंदी या कारा अधिकारी पर आगजनी, साजिश या षड्यंत्र, पलायन, पलायन का प्रयास या तैयारी, तथा हमले या हमले की तैयारी की घटना की जानकारी मिलते ही रिपोर्ट करने से इंकार करना या छोड़ देना। 19. पलायन का षड्यंत्र करना या पलायन में सहायता करना, या पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अन्य अपराध करना। 20. कारा से अनधिकृत संवाद के माध्यम से बाहरी लोगों से अनधिकृत संवाद करना या किसी बाहरी व्यक्ति को धमकाना या फिरौती मांगना। 21. कारा सॉफ्टवेयर, डेटा, वेब-पोर्टल, कनेक्टिविटी और हार्डवेयर से संबंधित साइबर अपराध करना। 22. ऐसा कोई भी कार्य जिसे सरकार कारा अपराध के रूप में वर्गीकृत कर सकती है।
49. Investigation of prison offences and determination of punishment for such offences
कारा अपराधों की जांच और ऐसे अपराधों के लिए दंड का निर्धारण अधीक्षक नियमों के अनुसार बंदी (बंदियों) द्वारा किए गए कारा अपराध की जांच करेंगे और यदि भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य आपराधिक कानूनों में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर ऊपर सूचीबद्ध किए गए कार्यों या चूक/अकृत्य द्वारा कारा अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो निम्नलिखित दंड देंगे। 1. दंड पुस्तिका और इतिवृत्त पत्रक में दर्ज की जाने वाली औपचारिक चेतावनी या फटकार व्याख्या: औपचारिक चेतावनी का अर्थ अधीक्षक द्वारा बंदी को व्यक्तिगत रूप से दी गई चेतावनी है, तथा उसे दंड पुस्तिका और बंदी के इतिवृत्त पत्रक में दर्ज किया जाता है। 2. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, वर्तमान में लागू परिहार प्रणाली के अंतर्गत स्वीकार्य विशेषाधिकार की हानि। 3. विधिक सलाहकार के दौरे को छोड़कर एक महीने के लिए मुलाकात की सुविधा पर प्रतिबंध। 4. एक वर्ष के लिए पैरोल लेने पर रोक। 5. Canteen सुविधा एक माह के लिए स्थगित। 6. तीन महीने से अधिक अवधि के लिए पृथक कारावास स्पष्टीकरण: पृथक कारावास से तात्पर्य श्रम सहित या श्रम रहित ऐसे कारावास से है जो बंदी को अन्य बंदियों से संवाद करने से या उनकी दृष्टि से दूर रखता है, तथा उसे प्रतिदिन कम से कम एक घंटा व्यायाम करने और एक या अधिक बंदियों के साथ भोजन करने की अनुमति देता है। 7. चौदह दिनों से अधिक अवधि के लिए सेलुलर कारावास व्याख्या: सेलुलर कारावास से तात्पर्य ऐसे कारावास से है जिसमें श्रम हो या न हो, जो बंदी को अन्य बंदियों के साथ संवाद से पूरी तरह से पृथक कर देता है, या उन्हें उनकी दृष्टि से दूर कर देता है।
50. Multiplicity of punishment under section 49
धारा 49 के अंतर्गत दंड की बहुलता 1. उपरोक्त धारा में से कोई भी दो दंड किसी ऐसे अपराध के लिए संयुक्त रूप से दिए जा सकते हैं, निम्नलिखित अपवादों के अधीन, अर्थात्: 1. औपचारिक चेतावनी को उस धारा के खंड
- (2) के अंतर्गत विशेषाधिकार की हानि को छोड़कर किसी अन्य दंड के साथ नहीं जोड़ा जाएगा; 2. सेलुलर कारावास को पृथक कारावास के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे बंदी की एकांतवास की कुल अवधि लंबी हो जाए; 3. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी भी सजा को किसी अन्य सजा के साथ संयोजित नहीं किया जाएगा; 2. कोई भी दंड इस प्रकार अधिरोपित नहीं किया जाएगा कि वह किसी अन्य ऐसे अपराध के लिए दिए गए दंड के साथ संयुक्त हो जाए, ऐसे दंडों में से दो दंड जो किसी ऐसे अपराध के लिए संयुक्त रूप से नहीं दिए जा सकते।
51. Provisions for punishment under section 49 and section 50
Provisions for punishment under section 49 and section 50 1. The Superintendent shall have the power to impose any of the punishments mentioned in the preceding two sections, provided that in case of solitary confinement for a period exceeding one month, prior confirmation of the Inspector General shall be required. 2. No other subordinate officer of the Superintendent shall have the authority to impose any punishment.
52. Entries in punishment books
दंड पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां 1. धारा 22 में निर्धारित दंड पुस्तिका में, दिए गए प्रत्येक दंड के संबंध में, बंदी का नाम, पंजी संख्या, वह वर्ग (चाहे अद्यतन हो या नहीं, या सुरक्षा वर्गीकरण), वह कारा अपराध जिसका वह दोषी था, वह तिथि जब ऐसा कारा अपराध किया गया था, बंदी के विरुद्ध प्रविष्टि, विगत कारा अपराधों की संख्या, तथा उसके अंतिम कारा अपराध की तिथि, दिया गया दंड, तथा दंड दिए जाने की तिथि प्रविष्टि की जाएगी। 2. प्रत्येक गंभीर कारा अपराध के मामले में, अपराध को सिद्ध करने वाले गवाहों के नाम प्रविष्ट किए जाएंगे, अधीक्षक गवाहों के साक्ष्य का सार, बंदी का बचाव, तथा उसके कारणों सहित निष्कर्ष प्रविष्ट करेगा। 3. प्रत्येक दंड से संबंधित प्रविष्टियों के सामने कारार और अधीक्षक प्रविष्टियों की शुद्धता के साक्ष्य के रूप में अपने हस्ताक्षर लगाएंगे।
53. Prohibited items
प्रतिबंधित सामान प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: 1. किसी भी प्रकार का शराब या नशीला पदार्थ। 2. तंबाकू चबाने के लिए सामग्री। 3. मादक द्रव्यों के सेवन की सामग्री 4. गांजा, अफीम या कोई अन्य नशीला पदार्थ या जहरीली वस्तु। 5. जहरीली सामग्री, आग जलाने के लिए सामग्री, या ऐसी सामग्री जो विकृति पैदा कर सकती है 6. सोना, धातु, धन, करेन्सी नोट, मूल्यवान प्रतिभूतियां, किसी भी प्रकार के आभूषण या आभूषण, तथा हर प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं। 7. पुस्तकें, मुद्रित सामग्री, पत्र या किसी भी प्रकार की लेखन सामग्री जो अधीक्षक द्वारा अधिकृत न हो। 8. चाकू, हथियार, रस्सी, तार, बांस, सीढ़ियां, लाठी, कोई भी ऐसी वस्तु जिससे पलायन में आसानी हो या किसी भी प्रकार के उपकरण, सिवाय उनके जो कार्य के निष्पादन में उपयोग के लिए निर्गत किए गए हैं, और ये केवल कार्यावधि के दौरान और ऐसे स्थानों पर अपवादस्वरूप हैं जहां कारा के कार्य के लिए उनकी आवश्यकता हो। 9. कोई भी वस्तु जो कारा के भंडार और आपूर्ति से बंदियों के उपयोग के लिए निर्गत नहीं की गई हो। 10. कोई भी डिजिटल मीडिया, मोबाइल, सिम, डिजिटल कैमरा, मोबाइल लिंक और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले परिधेय योग्य गैजेट जैसे कि एप्पल वाच, गूगल ग्लास, या ब्लूटूथ से युक्त कोई भी मीडिया, या वाई-फाई, वाई -मैक्स कनेक्टिविटी या मीडिया ट्रांसफर का कोई भी सॉफ्टवेयर जो आंतरिक या बाह्य संवाद को जोड़ने/संपर्क में सक्षम हो, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, आदि। 11. कोई भी एप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर, डार्क वेब साइट और उसके एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर मैलवेयर, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, प्रतिबंधित या अवैध वेबसाइट, मैसेंजर, सोशल मीडिया एप्लिकेशन 12. ड्रोन या अन्य उड़ने वाली वस्तुएं जिन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सकता है, कारा के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करके बंदियों तक प्रतिबंधित सामान पहुंचाना या कारा परिसर की वीडियोग्राफी करना, या किसी बंदी पर हमला करना या उसे गोली मारना 13. ऐसी कोई भी वस्तु जिसे सरकार प्रतिबंधित वस्तु के रूप में वर्गीकृत कर सकती है
54. Punishment for smuggling of prohibited items and its use for unauthorized communication
प्रतिबंधित वस्तु की तस्करी और अनधिकृत संवाद के लिए इसके उपयोग के लिए सजा 1. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन किसी नियम के विपरीत, किसी कारा में या उससे कोई प्रतिबंधित वस्तु प्रविष्ट करेगा या निष्कासित करेगा, या किसी भी प्रकार से प्रविष्ट या निष्कासित करने का प्रयत्न करेगा, या कारा की सीमाओं के बाहर किसी बंदी को देगा या देने का प्रयत्न करेगा, और कारा का प्रत्येक अधिकारी, जो ऐसे किसी नियम के विपरीत, जानते हुए ऐसी किसी वस्तु को कारा में प्रविष्ट या निष्कासित किए जाने, किसी बंदी के कब्जे में रखे जाने, या कारा की सीमाओं के बाहर किसी बंदी को दिए जाने देगा, और जो कोई, ऐसे किसी नियम के विपरीत, किसी बंदी या बाहरी व्यक्ति से संवाद करेगा या संवाद करने का प्रयत्न करेगा, बंदियों या बाहरी व्यक्तियों से संवाद के लिए किसी डिजिटल युक्ति में संस्थापित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंचेगा या पहुंचने का प्रयत्न करेगा और जो कोई इस धारा द्वारा दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, दंडाधिकारी (मिजिस्ट्रेट) के समक्ष दोषसिद्ध होने पर, कठोर कारावास जो तीन वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो से दंडित किया जाएगा, या अर्थदंड जो पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं हो, लगाया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना न भुगतान की स्थिति में छह मास के साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। 2. जो कोई भी कारा में किसी भी संपत्ति, भौतिक या डिजिटल, उपकरण से छेड़छाड़, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए पाया जाता है, वह दंडाधिकारी (मिजिस्ट्रेट) के समक्ष दोषसिद्ध होने पर, न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या अर्थदंड जो पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं हो, लगाया जाएगा अथवा दोनों, जुर्माना का भुगतान न करने पर छह महीने का साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। 3. बंदी को, यदि वह पहले से ही सजा भुगत रहा है, तो उपधारा
- (1) या उपधारा
- (2) के अंतर्गत दी गई सजा पूरी होने पर भुगतनी होगी। 4. उपधारा
- (1) और
- (2) में उल्लिखित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
55. Process for repeated offences in prison
कारा में अपराध को बार-बार दोहराने की प्रक्रिया यदि कारा परिसर में कोई व्यक्ति कारा अनुशासन के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी है, जो उसके द्वारा बार-बार ऐसा अपराध करने के कारण या अन्यथा, प्रभारी अधिकारी की राय में, किसी ऐसे दंड द्वारा पर्याप्त रूप से दंडनीय नहीं है, जिसे देने की शक्ति उसे इस अधिनियम के अधीन है, तो प्रभारी अधिकारी ऐसे बंदी के मामले को परिस्थितियों के विवरण के साथ अधिकारिता रखने वाले सक्षम दंडाधिकारी (मिजिस्ट्रेट) को भेजेगा, और ऐसा दंडाधिकारी (मिजिस्ट्रेट) उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप पर विचार करेगा, और दोषसिद्धि पर उसे कारावास की सजा दे सकता है, जो तीन वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकती है। ऐसी अवधि किसी अन्य अवधि के अतिरिक्त होगी, जो ऐसा बंदी पहले से ही भुगत रहा हो।
56. Publication of prison offences and punishments
कारा अपराधɉ और दंडɉ का Ĥकाशन कारा भारसाधक पदाͬधकारȣ, बंǑदयɉ और कारा कम[चाǐरयɉ के सं£ान के ͧलए, कारा के अंदर ͩकसी Ĥमुख èथान पर अंĒेजी और èथानीय भाषा मɅ एक नोǑटस ͬचपका सकता है, िजसमɅ इस अͬधǓनयम के अधीन ĤǓतͪषɮध काय[ और उनके ͩकए जाने पर लगने वाले दंड का उãलेख होगा।
57. Primary health care of prisoners
बंदȣ कȧ Ĥाथͧमक èवाèØय देखभाल 1. Ĥ×येक कारा मɅ कम से कम एक ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ और ऐसे ͬचͩक×सा अधीनèथ अͬधकारȣ हɉगे िजÛहɅ सरकार आवæयक समझे तथा जैसा ͩक Ǔनयमɉ मɅ Ǔनधा[ǐरत है, बंǑदयɉ के Ĥाथͧमक èवाèØय और ͬचͩकि×सय देखभाल के ͧलए सरकारȣ मानदंडɉ और ͪवǓनदȶशɉ के अनुसार पुǽष और मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए एक-एक अèपताल होगा। 2. अèपताल मɅ बाéय रोगी क¢ (ओपीडी) और अंतःरोगी क¢, ͫडèपɅसरȣ, Ĝेͧसंग Ǿम, पैथोलॉिजकल Ĥयोगशाला, एÈस-रे èथापना, दंत ͬचͩक×सा क¢, आइसोलेशन और Èवारंटȣन वाड[, रसोईघर और ͬचͩक×सा अपͧशçट Ǔनव[×य इकाई तथा ऐसी इकाई होगी िजसे सरकार आवæयक समझे। 3. बीमार और अèवèथ बंǑदयɉ को क¢पाल Ĥभारȣ और उÍच क¢पाल ɮवारा उपचार के ͧलए कारा अèपताल कȧ ओपीडी मɅ भेजा जाता है और यǑद त×काल ͬचͩक×सकȧय हèत¢ेप कȧ आवæयकता होती है तो ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ या ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कȧ अनुपिèथǓत मɅ ͬचͩक×सा अधीनèथ ɮवारा उÛहɅ भतȸ ͩकया जा सकता है। ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ के पचȶ(Ǔनधा[ǐरत औषͬध) और ͬचͩक×सा परामश[ को कारापाल को भेजा जाएगा जो परामश[ के अनुसार दवा उपलÞध कराएगा या अÛय आवæयक åयवèथा करेगा। कारापाल और ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ गंभीर मामलɉ के बारे मɅ अधी¢क को सूͬचत करɅगे िजन पर त×काल Úयान देने या रेफरल कȧ आवæयकता है।
58. Mental health - psychological evaluation and treatment
मानͧसक èवाèØय - मनोवै£ाǓनक मूãयांकन और उपचार सरकार, सामाÛय या ͪवशेष आदेश के ɮवारा मानͧसक èवाèØय संर¢ण अͬधǓनयम, 2017 कȧ धारा 103 (अÚयाय XIII) मɅ उिãलͨखत बोड[ कȧ पूव[ अनुमǓत से मानͧसक बीमारȣ से Ēèत ͩकसी भी बंदȣ को कारा अͧभर¢ा के èथान से राÏय/संघ राÏय ¢ेğ मɅ ͩकसी भी मानͧसक èवाèØय ĤǓतçठान मɅ èथानांतǐरत करने का Ǔनदȶश दे सकती है। इस धारा के अंतग[त बंदȣ के èथानांतरण कȧ ͪवͬध, साधन और ĤͩĐया ऐसी होगी, जैसी Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत कȧ जा सकती है।
59. Records of instructions of medical officers
ͬचͩक×सा अͬधकाǐरयɉ के Ǔनदȶशɉ का अͧभलेख औषͬधयɉ कȧ आपूǓत[ के आदेशɉ या ऐसे मामलɉ से संबंͬधत Ǔनदȶशɉ, िजÛहɅ ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ èवयं या उसके Ĥबंधन (देख-रेख) मɅ लागू करता है, को छोड़कर ͩकसी बंदȣ के संबंध मɅ ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ या ͬचͩक×सा अधीनèथ ɮवारा Ǒदए गए सभी Ǔनदȶश,बंदȣ के इǓतवृǓत पğक मɅ या ऐसे अÛय अͧभलेख मɅ, जैसा ͩक राÏय सरकार Ǔनयम ɮवारा ǓनǑद[çट करे, Ǒदन-ĤǓतǑदन Ĥͪवçट ͩकए जाएंगे तथा कारापाल Ĥ×येक Ǔनदȶश के संबंध मɅ उसके अनुपालन ͩकए जाने या न ͩकए जाने के तØय को बताते हुए उसके उͬचत èथान पर एक Ĥͪविçट करेगा, साथ मɅ Ĥͪविçट कȧ Ǔतͬथ के साथ ऐसी टÜपͨणयां, यǑद कोई हɉ, जो कारापाल करना ठȤक समझे।
60. Referral for higher centres
उÍचतर कɅġ के ͧलए रेफरल िजस बंदȣ को िजसे ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कȧ राय मɅ अĒेतर उपचार कȧ आवæयकता हो, उसे उͬचत Ĥाͬधकारȣ के अनुमोदन के अधीन उͬचत सशèğ पुͧलस सुर¢ा के अंतग[त सदर अèपताल या उÍचतर कɅġɉ मɅ रेफर ͩकया जाएगा।
61. Infectious, communicable, non-communicable and notified diseases
संĐामक, संचारȣ, गैर-संचारȣ और अͬधसूͬचत रोग ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ बंǑदयɉ को होने वालȣ संĐामक, संचारȣ, गैर-संचारȣ और अͬधसूͬचत बीमाǐरयɉ कȧ जांच और उपचार के ͧलए ͧसͪवल सज[न के साथ समÛवय èथाͪपत करɅगे।
62. Epidemics
महामारȣ ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ कारा मɅ महामारȣ के Ĥकोप को Ǔनयंǒğत करने के ͧलए सरकार ɮवारा जारȣ ǑदशाǓनदȶशɉ का पालन करने के ͧलए िजले के ͧसͪवल सज[न के साथ समÛवय èथाͪपत करɅगे।
63. Segregation and separate accommodation for female prisoners
मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए पृथÈकरण और पृथक आवास 1. सरकार मǑहला बंǑदयɉ के संसीमन के ͧलए उतनी संÉया मɅ अनÛय कारा èथाͪपत कर सकती है, िजतनी वह आवæयक समझे, ताͩक मǑहला बंǑदयɉ को संसीͧमत रखा जा सके। मǑहला और पुǽष दोनɉ Ĥकार के बंǑदयɉ के संसीमन के Ǔनͧमƣ कारा मɅ मǑहला बंǑदयɉ को एक पृथक भवन पǐरसर अथवा उसी पǐरͧमǓत पǐरसर के एक पृथक खंड पǐरसर मɅ रखा जाएगा, िजसमɅ पृथक Ĥवेश ɮवार होगा, ताͩक वे पुǽष बंǑदयɉ के संपक[ मɅ न आएं। पुǽष बंǑदयɉ के ͧलए उपलÞध कराई गई सभी आधारभूत संरचना और सुͪवधाएं मǑहला बंǑदयɉ को भी Ĥदान कȧ जा सकती हɇ, साथ हȣ ऐसी अÛय सुͪवधाएं भी जो उनकȧ लɇͬगक ͪवͧशçट आवæयकताओं को पूरा करती हɉ । 2. मǑहला कारा पǐरसर कȧ पǐरͧमǓत कȧ दȣवार इतनी ऊंची होगी ͩक गोपनीयता बनाए रखने के ͧलए पुǽष क¢ो तथा Ǔनगरानी टावर से मǑहला कारा पǐरसर कȧ Ǻæयता बाͬधत हो। 3. मǑहला कारा पǐरसर मɅ एक अèपताल, आवæयक आधारभूत संरचना, रसोईघर, भोजन क¢, काय[शाला, पुèतकालय, मनोरंजन केÛġ तथा सरकार ɮवारा उपयुÈत समझी जाने वालȣ अÛय संरचना होगी। 4. मǑहला बंǑदयɉ के ͧलए Ǔनयमɉ के अनुसार पृथक मुलाकात क¢ उपलÞध होगा। 5. केवल कत[åय पालȣ पǐरवत[न के समय उÍच क¢पाल ɮवारा मǑहला कारा पǐरसर के क¢ो मɅ संसीͧमत मǑहला बंǑदयɉ कȧ संÉया कȧ पुिçट करने के ͧलए एक संͯ¢Üत ħमण करने के अलावा मǑहला कारा पǐरसर कȧ सुर¢ा केवल मǑहला क¢पालɉ ɮवारा कȧ जाएगी 6. अधी¢क या कारापाल अÛय मǑहला क¢पालɉ कȧ उपिèथǓत मɅ मǑहला कारा पǐरसर तथा क¢ो का ħमण करɅगे और यǑद ͩकसी आपातकालȣन िèथǓत मɅ उÛहɅ नंबरबंदȣ के बाद मǑहला कारा पǐरसर का ħमण करना पड़े तो उनके साथ कत[åय पर ǓनयुÈत उÍच क¢पाल भी होगा। 7. कोई भी पुǽष बंदȣ ͩकसी भी बहाने से मǑहला कारा पǐरसर मɅ Ĥवेश नहȣं करेगा , ͧसवाय सुर¢ा Ĥोटोकॉल के अंतग[त मरàमǓत और सफाई कायɟ के ͧलये।
64. Protection of reproductive health of female prisoners
मǑहला बंǑदयɉ के Ĥजनन èवाèØय का संर¢ण मǑहला बंǑदयɉ के Ĥजनन èवाèØय और माͧसक धम[ èवÍछता को Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया ɮवारासंरͯ¢त ͩकया जाएगा और उसे अͧभलेͨखत ͩकया जाएगा।
65. Pregnant female prisoner
गभ[वती मǑहला बंदȣ Ĥवेश के समय Ĥ×येक मǑहला बंदȣ का गभा[वèथा परȣ¢ण ͩकया जाएगा। यǑद गभ[वती पाई जाती है, तो ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ इस पǐरिèथǓत कȧ सूचना अधी¢क को देगा। ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ गभ[वती मǑहला बंदȣ को Ĥसवपूव[ और Ĥसवोƣर देखभाल, सोनोĒाफȧ और èğी रोग संबंधी परामश[ के ͧलए िजला अèपताल मɅ रेफर करना सुǓनिæचत करेगा। ͩकसी भी पǐरिèथǓत मɅ गभ[वती मǑहला बंदȣ को कारा या कारा अèपताल मɅ बÍचे को जÛम नहȣं देना चाǑहए, बिãक अǓनवाय[ Ǿप से ĤसूǓत वाड[ और सज[रȣ ͪवभाग से सुसिÏजत िजला अèपताल मɅ जÛम देना चाǑहए। ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ ɮवारा गभ[वती और èतनपान कराने वालȣ माताओं के ͧलए Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकए पोषण आहार और आवæयक दवाएँ और पूरक आहार Ĥदान ͩकए जाएँगे।
66. Children with female prisoner
मǑहला बंदȣ के साथ बÍचे मǑहला बंǑदयɉ को अपने बÍचɉ को मǑहला क¢ मɅ तब तक अपने साथ रखना होगा जब तक ͩक बÍचा छह वष[ कȧ आयु या सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत आयु ĤाÜत नहȣं कर लेता। अपनी माताओं के साथ रहने वाले बÍचɉ को उनकȧ आवæयकता के अनुसार आहार, èवाèØय देखभाल, उनकȧ आयु के अनुसार टȣकाकरण और Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत अÛय सुͪवधाएं Ĥदान कȧ जाएंगी। बÍचɉ को ͧश¢ा देने और उनकȧ सं£ाना×मक ¢मताओं के ͪवकास के ͧलए Ĥ×येक कारा मɅ Đेच कȧ èथापना कȧ जाएगी।
67. Investigation of complaints of sexual harassment
यौन उ×पीड़न कȧ ͧशकायतɉ कȧ जांच ͩकसी मǑहला बंदȣ के यौन उ×पीड़न कȧ ͧशकायत या सूचना पर ͪवͬधक Ĥावधानɉ के अनुसार कार[वाई कȧ जाएगी।
68. Prison management for transgender prisoners
ट्रांसजेंडर बंदियों के लिए कारा व्यवस्था
- (1) नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ट्रांसजेंडर बंदियों, ट्रांसपुरुष और ट्रांसमहिला दोनों के संसीमन के लिए परिसर/कक्ष उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- (2) ट्रांसजेंडर बंदियों को किसी भी विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल या मनो-सामाजिक आवश्यकता के लिए अभिगमन प्रदान की जा सकती है। ट्रांसजेंडर बंदियों को सुधार कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए अभिगमन प्रदान की जा सकती है।
69. Case management unit for sentence duration planning
सजा कालावधि नियोजन के लिए केस प्रबंधन इकाई
- (1) कारा में प्रवेश और आगमन के बाद बंदियों को उनके आवास के प्रकार (प्रकोष्ठ, कक्ष या प्रशासनिक पृथक्करण) में रखने के लिए सुरक्षा वर्गीकरण के अधीन किया जाता है ताकि अभिरक्षा प्रतिबंध और पर्यवेक्षण के स्तर को सुनिश्चित किया जा सके। अभिरक्षा और पर्यवेक्षण के स्तर के अनुसार, कारा में बंदियों में केस मैनेजमेंट यूनिट द्वारा क्रमिक, अनुश्रवण और लक्षित तरीके से सुधारात्मक हस्तक्षेप करने के लिए विचार किया जाता है। प्रत्येक बंदी को एक केस अधिकारी सौंपा जाता है जो केस मैनेजर को हस्तक्षेप की प्रगति की रिपोर्ट करता है। केस मैनेजमेंट यूनिट बंदियों को समाज में उनके सफल पुनः प्रवेश और पुनर्वास के लिए तैयार करती है। नियमों द्वारा निर्धारित अनुक्रमों के माध्यम से केस प्रबंधन प्रक्रिया को श्रेष्ठतर परिणाम के लिए अभिलेखित और विश्लेषण किया जाएगा।
- (2) नियमों द्वारा निर्धारित सुधारात्मक हस्तक्षेपों के अंतर्गत साक्षरता और शिक्षा निरंतर रखना, व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल-सेट विकास और कारा कार्यशाला में पारिश्रमिक कार्य असाइनमेंट सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। केस प्रबंधन इकाई अनुक्रमिक आउटपुट की निगरानी करेगी और बंदियों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
- (3) अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार बंदियों को सुधारात्मक हस्तक्षेप के साधन के रूप में उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों में लगाया जाएगा। इन उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों में सतत शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल-सेट का विकास या सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर कार्य आवंटन सम्मिलित होंगे।
- (4) प्रभारी अधिकारी कारा के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और प्रबंधन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार बंदियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
- (5) सिद्ध दोषी बंदियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक का एक निश्चित हिस्सा नियमों के अनुसार पीड़ित या पीड़ित के आश्रित को दिया जाएगा।
- (6) किसी भी बंदी को किसी भी क्षमता में कोई कार्य तब तक नहीं सौंपा जाएगा जब तक कि चिकित्सा अधिकारी यह न पता लगा ले और प्रमाणित न कर दे कि वह अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप श्रम की श्रेणी में वर्गीकृत उस कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है।
- (7) किसी भी बंदी को जाति, पंथ या धर्म के आधार पर कोई काम आवंटित किया नहीं जाएगा। कार्य आवंटन कभी भी जातिगत अयोग्यता से प्रभावित नहीं होगा।
- (8) जब चिकित्सा पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी बंदी का स्वास्थ्य किसी प्रकार या श्रेणी के श्रम पर नियोजन के कारण पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे बंदी को उस श्रम पर नियोजित नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे अन्य प्रकार या श्रेणी के श्रम पर रखा जाएगा, जिसे चिकित्सा पदाधिकारी उसके लिए उपयुक्त समझे।
70. Open and semi-open prison and correctional institutions
मुÈत और अध[ मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथान
1. सरकार आवæयकतानुसार बंǑदयɉ के ͧलए अͬधक से अͬधक मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथान èथाͪपत एवं संचाͧलत कर सकती है।
2. सरकार ऐसे अͬधक मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथान मɅ ऐसी सुͪवधाएं या ǐरयायतɅ दे सकती है जो बंदȣ को समाज मɅ उनके पुनवा[स मɅ सहायता कर सकती हɇ, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है।
3. मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथानɉ के Ĥबंधन के Ǔनयम सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकए जाएंगे िजनके अंतग[त ऐसे सुधारा×मक संèथानɉ मɅ èथानांतǐरत ͩकए जा सकने वाले बंǑदयɉ कȧ चयन ĤͩĐया और पाğता, मुÈत और अध[मुÈत कारा एवं सुधारा×मक संèथानɉ मɅ èथानांतरण कȧ ͩकसी शत[ का उãलंघन करने वाले बंǑदयɉ पर कार[वाई आǑद सिàमͧलत हɉगे।
71. Parole and Furlough
पैरोल और फरलो 1. उपयुÈत ͧसɮधदोष बंǑदयɉ को अÍछे आचरण और सुधारा×मक उपचार के ĤǓत संवेदनशीलता के ͧलए Ĥो×साहन के Ǿप मɅ अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत (कारा अवकाश) Ĥदान ͩकया जा सकता है, िजसका उɮदेæय उनके पुनवा[सन के ͧलए हो, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। 2. कारा अवकाश के Ǔनàन Ĥकार हो सकते हɇ: 1. साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत 2. आपातकालȣन अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत 3. अèथाई अवकाश (फरलो) 3. स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा पाğता युÈत ͧसÚददोष बंǑदयɉ को Ǔनयͧमत/ साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत ऐसी शतɟ पर और ऐसे उɮदेæयɉ के ͧलए दȣ जा सकती है, जो Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत कȧ जा सकती हɇ। Ǔनयͧमत/ साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत पर ǒबताई गई अवͬध एक बार मɅ तीस Ǒदनɉ से अͬधक नहȣं हो सकती है और एक वष[ मɅ एक से अͬधक बार नहȣं दȣ जा सकती है। Ǔनयͧमत/ साधारण अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत पर ǒबताई गई अवͬध को सजा के अंश के Ǿप मɅ नहȣं ͬगना जाएगा। 4. आपातकालȣन अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा आकिèमक या आपातकालȣन पǐरिèथǓतयɉ मɅ पाğता युÈत ͧसÚददोष बंǑदयɉ को पुͧलस सुर¢ा के अंतग[त Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत 48 घंटे तक कȧ अवͬध के ͧलए दȣ जा सकती है। इस अèथाई कारा Ǔनमु[िÈत के अंतग[त ǒबताई गई अवͬध को सजा के अंश के Ǿप मɅ ͬगना जाएगा।
5. स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा कारा मɅ अÍछे आचरण और अनुशासन को बनाए रखने के ͧलए Ĥो×साहन के तौर पर पाğता युÈत बंǑदयɉ को, वैसी सजा अवͬध जो सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कȧ गई हो, के पूण[ करने के उपराÛत, एक साल मɅ वैसी Ǔनिæचत अͬधकतम अवͬध िजसे सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत कȧ गई हो, फरलो के Ǿप मɅ अनुदान कȧ जा सकती है। फरलो के अंतग[त åयतीत गई अवͬध को बंदȣ ɮवारा काटȣ गई सजा अवͬध के अंश के Ǿप मɅ गणना कȧ जाएगी । संघ के सशèğ बलɉ से संबंͬधत ͩकसी भी कानून ɮवारा शाͧसत बंǑदयɉ के ͧलए, अवकाश का अनुदान उन कानूनɉ के Ĥावधानɉ के अधीन होगा। लोकǑहत सुर¢ा और पैरोल लंघन (जंͪपंग) को रोकने के ͧलए, ऐसे बंǑदयɉ को उनकȧ आवाजाहȣ और गǓतͪवͬध कȧ Ǔनगरानी के ͧलए इलेÈĚॉǓनक Ěैͩकंग ͫडवाइस पहनने कȧ उनकȧ सहमǓत के शत[ पर हȣ कारा अवकाश Ǒदया जा सकता है। बंदȣ ɮवारा कारा अवकाश अंतग[त ͩकए गए ͩकसी भी Ĥकार के ͪवͬधक उãलंघन के ͧलए कारा अवकाश Ǔनरèत कर Ǒदया जाएगा, तथा इसके अǓतǐरÈत Ǔनयमɉ के अंतग[त भͪवçय मɅ Ǒदया जाने वाला ͩकसी भी कारा अवकाश ͧलए अयोÊय घोͪषत कर Ǒदया जाएगा। यǑद पैरोल या फरलो पर कारा मुÈत कोई बंदȣ Ǔनयत Ǔतͬथ पर आ×मसमप[ण करने मɅ ͪवफल रहता है, तो कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ सूचना पर, पुͧलस ɮवारा, भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023 कȧ धारा 262 के Ĥावधानɉ के अंतग[त बंदȣ को ͬगरÝतार ͩकया जायगा तथा ͪवͬधक Ĥावधानɉ के अनुसार कार[वाई कȧ जाएगी।
72. Inspection of prison
कारा का Ǔनरȣ¢ण 1. कारा के Ǔनरȣ¢ण के ͧलए ɮवय परत åयवèथा हो सकती है: 1. वǐरçठ कारा अͬधकाǐरयɉ ɮवारा Ǔनरȣ¢ण ͩकया जाना - कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत समय-समय पर ͩकसी उपयुÈत रɇक के अͬधकारȣ ɮवारा कारा का Ǔनरȣ¢ण कर सकते हɇ; 2. पǐरदश[क बोड[ ɮवारा ͩकए गए Ǔनरȣ¢ण - पǐरदश[क बोड[ का नेतृ×व Ĥधान िजला एवं सğ Ûयायाधीश/िजला एवं अǓतǐरÈत सğ Ûयायाधीश/मुÉय ÛयाǓयक मिजèĚेट/उप-ͪवभागीय ÛयाǓयक मिजèĚेट ɮवारा ͩकया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, और इसमɅ ऐसे कायɟ को करने के ͧलए ऐसे अÛय सरकारȣ और गैर-सरकारȣ सदèय सिàमͧलत हो सकते हɇ, जैसा ͩक Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। 2. Ĥ×येक Ǔनरȣ¢ण के बाद कारा के Ĥभारȣ अͬधकारȣ और कारा एवं सुधारा×मक सेवाओं के Ǔनरȣ¢णालय के Ĥमुख को ͧलͨखत ǐरपोट[ दȣ जाएगी।
73. Post-release care and rehabilitation services
कारामुिÈत उƣर काल देखभाल और पुनवा[स सेवाएं सरकार कारा से मुÈत ͩकए गए सभी अभावĒèत बंǑदयɉ को पæचातवतȸ देखभाल सेवाएं Ĥदान करने का Ĥयास कर सकती है , ताͩक उनका पुनवा[स सुǓनिæचत ͩकया जा सके और समाज मɅ उनका पुनः एकȧकरण हो सके तथा उनके पुनः अपराध करने कȧ संभावना कम हो सके।
74. Legal aid
ͪवͬधक सहायता सरकार 'ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण अͬधǓनयम, 1987' के Ĥावधानɉ तथा राçĚȣय ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण/राÏय ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण/िजला ͪवͬधक सेवा Ĥाͬधकरण ɮवारा Ǔनधा[ǐरत मानक संचालन ĤͩĐया के अनुसार या Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया के अनुसार बंǑदयɉ को Ǔनःशुãक ͪवͬधक सहायता कȧ सुͪवधा Ĥदान कर सकती है।
75. Constitution of review committee for under-trial prisoners for each district
Ĥ×येक िजले के ͧलए ͪवचाराधीन बंǑदयɉ कȧ समी¢ा सͧमǓत का गठन 1. Ĥ×येक िजले के ͧलए एक ͪवचाराधीन बंदȣ समी¢ा सͧमǓत होगी, िजसके अÚय¢ Ĥधान िजला एवं सğ Ûयायाधीश हɉगे तथा इसमɅ ऐसे अÛय सदèय हɉगे तथा यह ऐसे काय[ करेगी, जैसा Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। 2. सͧमǓत समय-समय पर बैठक करेगी तथा िजले कȧ सभी कारा मɅ पाğता युÈत बंǑदयɉ के Ĥकरण कȧ समी¢ा करेगी तथा उͬचत अनुशंसा करेगी।
76. Report on death of prisoner
बंदȣ कȧ मौत पर ǐरपोट[ ͩकसी भी बंदȣ कȧ मृ×यु होने पर, ͬचͩक×सा पदाͬधकारȣ Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत मामले के सभी Ĥासंͬगक ͪववरण और ͪववरण तुरंत ǐरकॉड[ करेगा और ǐरपोट[ कारा के Ĥभारȣ पदाͬधकारȣ और कारा और सुधारा×मक सेवाओं के Ĥमुख को भेजेगा।
77. Establishment of canteens and sales centres
कɇटȣन और ͪवĐय केÛġɉ कȧ èथापना
Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया के अनुसार, बंǑदयɉ, कारा कम[चाǐरयɉ और सामाÛय जन को कारा उ×पादɉ सǑहत उ×पादɉ के ͪवĐय के ͧलए कारा मɅ कɇटȣन और ͪवĐय केÛġ èथाͪपत ͩकए जा सकते हɇ।
78. Grievance redressal mechanism
ͧशकायत Ǔनवारण तंğ बंǑदयɉ और कारा कम[चाǐरयɉ कȧ ͧशकायतɉ के Ǔनवारण के ͧलए Ǔनयमɉ के अंतग[त एक उपयुÈत åयवèथा Ǔनधा[ǐरत कȧ जा सकती है।
79. Prohibition of caste-based discrimination in classification, segregation and work assignment of prisoners
बंǑदयɉ के वगȸकरण, पृथÈकरण और काय[ असाइनमɅट मɅ जाǓत आधाǐरत भेदभाव का Ǔनषेध
1. यह सुǓनिæचत ͩकया जाएगा ͩक जाǓत के आधार पर बंǑदयɉ का कोई भेदभाव /वगȸकरण/ पृथÈकरण न हो।
2. यह सÉती से सुǓनिæचत ͩकया जाएगा ͩक कारा मɅ ͩकसी भी कत[åय/काय[ के आवंटन मɅ बंǑदयɉ के साथ उनकȧ जाǓत के आधार पर कोई भेदभाव न हो।
3. पǐरदश[क बोड[ ɮवारा ͩकसी भी Ǔनरȣ¢ण या ħमण मɅ यह देखा जाएगा ͩक वगȸकरण, ǓनयुिÈत, पृथÈकरण और काय[ आवंटन मɅ जाǓत, पंथ या धम[ के आधार पर कोई भेदभाव न हो।
4. "मैनुअल èकैवɅजर के Ǿप मɅ रोजगार का Ǔनषेध और उनका पुनवा[स अͬधǓनयम, 2013" के Ĥावधानɉ का कारा एवं सुधारा×मक संèथानɉ मɅ भी बाÚयकारȣ Ĥभाव होगा। कारा के अंदर हाथ से मैला ढोने या सीवर या सेिÜटक टɇक कȧ खतरनाक सफाई कȧ अनुमǓत नहȣं दȣ जायगी
80. Restriction on strike and agitation
हड़ताल और आंदोलन पर ĤǓतबंध
ͩकसी भी बंदȣ, पǐरदश[क, कारा मɅ काय[रत ͩकसी भी åयिÈत को ͩकसी अनुरोध या मांग को ĤाÜत करने के ͧलए कारा के अंदर हड़ताल करने या कोई आंदोलन शुǾ करने या जारȣ रखने का कोई अͬधकार नहȣं होगा।
81. Prison emergencies
कारा आपातिèथǓतयाँ
Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत Ĥावधानɉ के अनुसार कारा Ĥभारȣ अͬधकारȣ, कारा मɅ ͩकसी भी आपातकालȣन िèथǓत को रोकने और Ǔनयंǒğत करने के ͧलए आवæयक उपकरणɉ का Đय करेगा और आकिèमक योजना कȧ तैयारȣ सǑहत सभी उͬचत उपाय करेगा , िजसमɅ ×वǐरत ĤǓतͩĐया दल आǑद कȧ उपलÞधता सुǓनिæचत करना और आपदा Ĥबंधन अͬधǓनयम, 2005 या ͩकसी अÛय Ĥासंͬधक अͬधǓनयम और ͩकसी स¢म Ĥाͬधकारȣ ɮवारा जारȣ आदेशɉ या Ǔनदȶशɉ के अनुǾप कोई अÛय Ĥावधान सिàमͧलत है।
82. External custody, control and employment of prisoners
बंǑदयɉ कȧ बाéय अͧभर¢ा, Ǔनयंğण और रोजगार
एक बंदȣ को जब ͩकसी ऐसे कारा से बाहर ले जाया जा रहा हो, िजसमɅ वह ͪवͬधपूव[क पǐरǽɮध हो, या उसे उपèथापन के ͧलए Ûयायालय मɅ या ͬचͩक×सा उपचार के ͧलए अèपताल मɅ ले जाया जा रहा हो, या जब कभी वह बाहर काय[ कर रहा हो या ͩकसी अÛय Ĥकार से ͩकसी ऐसे कारा कȧ सीमाओं से परे हो, जो ऐसे कारा के ͩकसी कारा अͬधकारȣ या ऐसे कत[åय के ͧलए Ǔनयुक् त ͩकसी अÛय अͬधकारȣ कȧ ͪवͬधपूव[क अͧभर¢ा या Ǔनयंğण मɅ हो, तो उसे कारा मɅ समझा जाएगा और वह सभी Ǔनदȶशɉ और अनुशासन के अधीन होगा, मानो वह वाèतव मɅ कारा मɅ हो।
83. Prison Development Board
कारा ͪवकास बोड[
1. राÏय सरकार Įेçठतर कारा Ĥबंधन, बंǑदयɉ के ͧलए सुधारा×मक और संशोÚना×मक गǓतͪवͬधयɉ तथा कारा कम[चाǐरयɉ के कãयाण के ͧलए कारा के आधारभूत संरचना और सुͪवधाओं के आधुǓनकȧकरण के उɮदेæय से कारा ͪवकास बोड[ कȧ èथापना कर सकती है।
2. ऐसे बोड[ कȧ संरचना, उसके उƣरदाǓय×व तथा शासन का Ĥकार आǑद ऐसा होगा जैसा Ǔनयमɉ के अंतग[त Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा।
84. Delegation of powers
शिÈतयɉ का Ĥ×यायोजन
इस अͬधǓनयम ɮवारा Ĥदƣ शिÈतयɉ का Ĥयोग और पालन ऐसे अͬधकाǐरयɉ ɮवारा ͩकया जा सकेगा िजÛहɅ सरकार इस संबंध मɅ ͬचिéनत करे।
85. Accounts and audit
लेखा एवं अंके¢ण
Ĥ×येक कारा के लेखा का संर¢ण और अंके¢ण इस Ĥकार से ͩकया जाएगा, जैसा सरकार ɮवारा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाए।
86. Protection of action taken in good faith
सɮभावनापूव[क कȧ गई कार[वाई का संर¢ण
इस अͬधǓनयम या इसके अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ या Ǔनग[त ͩकए गए आदेशɉ या Ǔनदेशɉ के अनुसरण मɅ सɮभावपूव[क कȧ गई या कȧ जाने के ͧलए आशǓयत ͩकसी बात के संबंध मɅ सरकार या सरकार के ͩकसी पदाͬधकारȣ के ͪवǽɮध कोई वाद, अͧभयोजन या अÛय ͪवͬधक काय[वाहȣ नहȣं कȧ जाएगी।
87. Powers of government to make rules
सरकार कȧ Ǔनयम बनाने कȧ शिÈतयाँ सरकार आͬधकाǐरक राजपğ मɅ अͬधसूचना ɮवारा इस अͬधǓनयम के अनुǾप Ǔनयम बना सकती है िजसमɅ Ǔनàनͧलͨखत सिàमͧलत हɇ परंतु इÛहȣं तक सीͧमत नहȣं हɇ: 1. उस कृ×य को पǐरभाͪषत करना जो काराअपराध माना जाएगा; 2. कारा-अपराधɉ को गंभीर और छोटे अपराधɉ मɅ वगȸकृत करना; 3. इस अͬधǓनयम के अधीन अनु£ेय दÖड Ǔनिæचत करना जो कारा अपराध या उसकȧ Įेͨणयɉ के ͧलए Ǒदए जाएंगे; 4. उन पǐरिèथǓतयɉ कȧ घोषणा करना िजनमɅ कारा अपराध और भारतीय Ûयाय संǑहता, 2023 के अंतग[त अपराध दोनɉ का गठन करने वाले कृ×यɉ को कारा-अपराध के Ǿप मɅ माना जा सकता है या नहȣं माना जा सकता है; 5. सजा कम करने के ͧलए अंक (माक[) या पǐरहार Ĥदान करने के ͧलए; 6. ͩकसी भी बंदȣ या बंǑदयɉ के समूह के ͪवǽɮध ͩकसी उपġव या पलायन के Ĥयास के मामले मɅ हͬथयारɉ के उपयोग को ͪवǓनयͧमत करना; 7. उन पǐरिèथǓतयɉ को पǐरभाͪषत करना और उन शतɟ को ͪवǓनयͧमत करना िजनके अंतग[त मृ×यु के खतरे मɅ बंǑदयɉ को कारा मुÈत ͩकया जा सकता है; 8. वत[मान कारा का नाम बदलने या नवǓनͧम[त कारा का नाम Ǔनधा[ǐरत करने के ͧलए 9. कारा के वगȸकरण, तथा क¢ो, Ĥकोçठ और अÛय ǓनǾɮध èथानɉ के वण[न और Ǔनमा[ण के ͧलए; 10. Ĥ×येक वग[ के कारा मɅ बंद ͩकए जाने वाले बंǑदयɉ कȧ संÉया, अवͬध या सजा के èवǾप या अÛयथा ͪवǓनयमन के ͧलए; 11. कारा के Ĥशासन के ͧलए तथा इस अͬधǓनयम के अधीन ǓनयुÈत सभी अͬधकाǐरयɉ कȧ ǓनयुिÈत के ͧलए; 12. आपराͬधक बंǑदयɉ और ͧसͪवल बंǑदयɉ के भोजन, ǒबèतर और कपड़ɉ के संबंध मɅ, िजनका Ĥबंध उनकȧ èवयं कȧ लागत से नहȣं ͩकया जाता है; 13. कारा के भीतर या बाहर ͧसɮधदोष बंǑदयɉ के रोजगार, Ǔनदȶश और Ǔनयंğण के ͧलए; 14. उन वèतु को पǐरभाͪषत करना िजनका ǒबना उͬचत Ĥाͬधकार के कारा मɅ Ĥͪवçट या Ǔनçकासन ĤǓतबंͬधत है; 15. Įम के Ǿपɉ को वगȸकृत और Ǔनधा[ǐरत करने तथा Įम से ͪवĮाम कȧ अवͬध को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए ; 16. बंǑदयɉ के रोजगार से ĤाÜत आय के åयवèथापन को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए; 17. सुर¢ा वगȸकरण और बंǑदयɉ के पृथÈकरण सǑहत वगȸकरण के ͧलए; 18. अͬधǓनयम के अÚयाय X मɅ Ǒदए गए Ĥावधान के अनुसार बंǑदयɉ के कारावास को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए। 19. इǓतवृǓत पğक कȧ तैयारȣ और संर¢ण के ͧलए; 20. कारा अͬधदश[क के Ǿप मɅ बंǑदयɉ के चयन और ǓनयुिÈत के ͧलए; 21. अÍछे आचरण के ͧलए पुरèकार हेतु: 22. ऐसे बंǑदयɉ के èथानांतरण को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए िजनकȧ कारावास कȧ अवͬध समाÜत होने वालȣ है; तथाͪप, ͩकसी अÛय राÏय/संघ राÏय ¢ेğ कȧ राÏय सरकार कȧ सहमǓत के अधीन, िजसमɅ बंदȣ को èथानांतǐरत ͩकया जाना है; 23. बंǑदयɉ के अपील और याͬचकाओं के Ĥसारण तथा उनके ͧमğɉ के साथ उनके संवाद को ͪवǓनयͧमत करने के ͧलए; 24. कारा मɅ पǐरदश[क कȧ ǓनयुिÈत एवं माग[दश[न के ͧलए; 25. इस अͬधǓनयम के अधीन कोई भी या सभी उपबंधɉ को भारतीय नागǐरक सुर¢ा संǑहता, 2023 कȧ धारा 457 के अधीन ǓनयुÈत उप कारा या ͪवशेष कारा èथानɉ पर तथा उनमɅ Ǔनयोिजत अͬधकाǐरयɉ और पǐरǽɮध बंǑदयɉ पर ͪवèताǐरत करने के ͧलए; 26. कारा के ͫडिजटल Ǿपांतरन के ͧलए; 27. कारा मɅ सुर¢ा Ĥौɮयोͬगकȧ अͬधçठापन के ͧलए; 28. कारा मɅ साइबर सुर¢ा के ͧलए; 29. बंǑदयɉ के Ĥवेश, अͧभर¢ा, रोजगार, आहार, उपचार और मुिÈत के संबंध मɅ ; 30. आवæयकता और अपे¢ाओं के अनुसार कारा और सुधारा×मक सेवाओं मɅ नए पद èवीकृत करने के ͧलए; 31. कारा अͬधकाǐरयɉ के नए कत[åयɉ को जोड़ने या हटाने के साथ पǐरभाͪषत कत[åयɉ के दायरे को बढ़ाने के ͧलए; 32. कारा हèतक मɅ संशोधन हेतु Ĥèताव; 33. कारा Ĥबंधन और उससे संबंͬधत कोई भी मामला: और 34. सामाÛयतः इस अͬधǓनयम के Ĥयोजनɉ को काया[िÛवत करने के ͧलए।
88. Repeal and savings
Ǔनरसन और åयावृǓत
1. झारखंड राÏय पर लागू कारा अͬधǓनयम, 1894 (1894 का 9), बंदȣ अͬधǓनयम, 1900 (1900 का 3) और बंदȣ èथानांतरण अͬधǓनयम, 1950 (1950 का 29) को इसके ɮवारा Ǔनरèत ͩकया जाता है।
2. इस अͬधǓनयम के होते हुए भी, इन अͬधǓनयमɉ के अधीन बनाए गए और इस अͬधǓनयम के Ĥारंभ से ठȤक पहले Ĥवृƣ कारɉ से संबंͬधत सभी Ǔनयम, ͪवǓनयम, आदेश, Ǔनदेश, अͬधसूचनाएं, जहां तक वे इस अͬधǓनयम के उपबंधɉ से असंगत या ĤǓतकूल हɇ, तब तक Ĥवृƣ बनी रहɅगी जब तक ͩक उÛहɅ इस अͬधǓनयम के अधीन बनाए गए Ǔनयमɉ ɮवारा पǐरवǓत[त, संशोͬधत या Ǔनरͧसत नहȣं कर Ǒदया जाता।
89. Power to remove difficulties
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति 1. यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे उपाय कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। 2. सरकार उपधारा
- (1) के अधीन कोई आदेश पारित कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर किसी तारीख से प्रभावी होगा।
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