section Schedule
अनुसूची
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003[धारा २ (त) देखें]
भाग-एक १. कृषि में नियोजन जिसमें सम्मिलित है उद्यानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण. २. दुग्ध-उद्योग (डेरी), मुर्गीपालन, सुअरपालन तथा अन्य पशुपालन में नियोजन. ३. मछलीपालन में नियोजन. ४. वानिकी में नियोजन जिसमें सम्मिलित है मुख्य तथा गौण वन उपज के उत्खनन तथा संग्रहण से संबंधित क्रियाकलाप. ५. रेशम-उत्पादन में नियोजन.
भाग-दो १. लेटेराइट गोलाश्म मृत्तिका का निकाला जाना, भवन का पत्थर, सड़क की गिट्टी, बजरी, मुरम, रेत तथा मिट्टी खदान क्रिया तथा उत्खनन में नियोजन. २. पत्थर को तोड़ने तथा दलने में नियोजन. ३. पकी ईंट तथा टाइल बनाने में नियोजन.
भाग-तीन १. (क) किसी बाजार या दुकान या डिपो या कारखाना या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थापना, एवं (ख) मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) के अधीन गठित मण्डी समितियों के नियंत्रणाधीन कोई बाजार; में लदाई-उतराई, ढेर लगाने (स्टैकिंग), पैकिंग करने, वहन करने, तौलने, मापने और ऐसे ही अन्य शारीरिक कार्य, जिसमें उसकी तैयारी तथा अन्य संसक्त कार्य शामिल हैं, में नियोजन. २. सार्वजनिक परिवहन यानों में माल की लदाई या उनसे माल की उतराई से संबंधित तथा कोई अन्य आनुषंगिक या संसक्त प्रचालन में नियोजन. ३. गोदाम में खाद्यान्न की लदाई, उतराई तथा वहन करना खाद्यान्नों की छंटाई तथा सफाई, खाद्यान्नों का बोरों में भरना, ऐसे बोरों की सिलाई करना तथा उससे तथा आनुषंगिक तथा संसक्त अन्य कार्य में के संबंध में नियोजन.
भाग-चार १. खादी, हथकरघा (हैंडलूम) तथा पावरलूम उद्योग में नियोजन. २. कपड़े का विरंजित करना (ब्लीचिंग) रंगाई तथा छपाई में नियोजन. ३. सिलाई में नियोजन.
भाग-पांच १. सुगन्धित तिलियां (अगरबत्ती) के बनाने में नियोजन. २. कढाई, धूम्रपान (स्मोकिंग) तथा तैयार वस्त्र (रेडीमेड गारमेन्ट्स) बनाने में नियोजन. ३. पापड़, अचार, जेम्स, जेली अन्य परिशिष्त खाद्य पदार्थ, पिसे मसाले तथा वास्क बनाने में नियोजन. ४. खाना बनाने में नियोजन. ५. खिलौने बनाने में नियोजन. भाग-छह: 1. चमड़े के शोधन तथा प्रसंस्करण में नियोजन। 2. जूते तथा चमड़े की अन्य वस्तुएं बनाने तथा मरम्मत करने में नियोजन। 3. सफाई तथा झाडू-बहारू सेवाओं में नियोजन। भाग-सात: 1. रैग-पिकिंग में नियोजन। 2. दरवाजे-दरवाजे (द्वार-द्वार पर) पुराने समाचार-पत्रों (रद्दी) का संग्रहण (तथा विक्रय) तथा त्यक्त वस्तुएं (कबाड़ी) में नियोजन। 3. बेचने वाला (हॉकर) तथा मार्ग में फेरी लगाकर बेचने वाला (स्ट्रीट वेण्डर) के रूप में नियोजन। भाग-आठ: 1. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27) में यथा परिभाषित मोटर परिवहन कर्मकार। 2. साइकिल-रिक्शा, आटो-रिक्शा तथा टैक्सी चलाने में ऐसा नियोजन जो "मोटर परिवहन कर्मकार" की श्रेणी में नहीं आता। 3. आटा, तेल, दाल तथा चावल मिल में नियोजन। 4. प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं में नियोजन। 5. प्लास्टिक उद्योगों में नियोजन। 6. लकड़ी का काम करने की इकाइयों में नियोजन। 7. बर्तन बनाने में नियोजन। 8. कारीगर (शिल्पी) जैसे लुहार, बढ़ई, गारा बनाने, चाक बनाने (कुम्हार) आदि में नियोजन। 9. दरी तथा कारपेट बनाने में नियोजन। 10. आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग में नियोजन। 11. डब्बे तथा पैकिंग की अन्य सामग्री बनाने में नियोजन।
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