section 9
उपनिधियों को सृजित और विलीन करने की शक्ति
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003उपनिधियों को सृजित और विलीन करने की शक्ति (१) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, कल्याण बोर्ड की सलाह पर अथवा अन्यथा आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए नाम से उपनिधि सृजित कर सकेगी और निदेश दे सकेगी कि आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को निधि में जमा धन एक या अधिक उपनिधियों में जमा कर दिया जाए। (२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे,— (एक) वह क्षेत्र और/या अनुसूचित नियोजन जिसके लिए उपनिधि सृजित किया जाना है; (दो) वह सीमा जिस तक और वह रीति जिसमें आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को निधि में जमा धन, और भावी प्रोद्भवन उपनिधि में जमा किया जाना है; (तीन) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से अनसंगत यह मेकेनिज्म यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपनिधि में जमा किया गया धन खण्ड (एक) में निर्दिष्ट क्षेत्रों और/या अनुसूचित नियोजन के निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए उपयोजित किया जाए; और (चार) उपनिधि के सृजन से आनुषंगिक कोई अन्य मामले : परन्तु खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट मेकेनिज्म में ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए बोर्ड की उप-समिति का गठन भी समाविष्ट हो सकेगा : परन्तु यह और कि ऐसी उप-समिति में सहयोजित सदस्य सम्मिलित होंगे, जो कि बोर्ड के सदस्य न हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जैसी कि विहित की जाए : परन्तु यह भी कि सहयोजित सदस्यों को उप-समिति के सम्मेलन में जिसके लिए उन्हें नामनिर्दिष्ट किया गया हो भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु उन्हें सम्मेलन में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। (३) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, बोर्ड की सलाह पर अथवा अन्यथा निदेश दे सकेगी कि:— (एक) उपधारा (१) के अधीन सृजित की गई किसी उपनिधि को दो या अधिक उपनिधियों में विभाजित किया जाए; (दो) उपधारा (१) के अधीन और/अथवा पूर्वोक्त खण्ड (एक) के अधीन सृजित की गई एक या अधिक उपनिधियों का उस निधि में विलय किया जाए जिसमें से उसे सृजित किया गया था; (तीन) उपधारा (१) के अधीन और/अथवा पूर्वोक्त खण्ड (एक) के अधीन सृजित की गई दो या अधिक उपनिधियां एकल उपनिधि में विलय की जाएं। (४) उपधारा (३) के अधीन पारित किए गए आदेश में उपधारा (२) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), और (चार) में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित अंतर्विष्ट रहेंगे। (५) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह इस धारा के अधीन पारित किए गए प्रत्येक आदेश को प्रभावशील करे।
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