section 18
सदस्य द्वारा अभिदाय
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003General200355 sections
Statutory text
सदस्य द्वारा अभिदाय ऐसा असंगठित कर्मकार जो इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है तब तक ऐसी दर पर जैसी कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निधि में अभिदाय करेगा तथा भिन्न-भिन्न वर्गों के असंगठित कर्मकारों के लिए अभिदाय की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी :
परन्तु अभिदाय की दरें सामान्यतया प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जाएंगी।
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