section 22
स्थापना का रजिस्ट्रीकरण
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003स्थापना का रजिस्ट्रीकरण (१) प्रत्येक नियोजक,−
(क) ऐसी स्थापना के संबंध में जिसको यह अधिनियम धारा २१ के अधीन कोई अधिसूचना जारी होने पर लागू होता है; और
(ख) किसी अन्य स्थापना के संबंध में, जिसको यह अधिनियम ऐसी अधिसूचना जारी होने के पश्चात् किसी समय लागू हो सकेगा,
उस तारीख से जिसको यह अधिनियम ऐसे स्थापना के लिए लागू होता है, साठ दिन की कालावधि के भीतर ऐसी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन करेगा:
परन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के पश्चात् कोई ऐसा आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समुचित कारण से ऐसी कालावधि के भीतर आवेदन करने से निवारित था।
(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा, उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी तथा वह ऐसी फीस के साथ होगा जैसी कि विहित की जाएं।
(३) उपधारा (१) के अधीन ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी स्थापना को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा नियोजक को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा.
(४) जहां इस धारा के अधीन किसी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसी स्थापना के संबंध में उसके स्वामित्व या प्रबंधन या अन्य विहित विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है, तो नियोजक द्वारा ऐसे परिवर्तन संबंधी विशिष्टियों की सूचना रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में दी जाएगी जैसा कि विहित किया जाए।
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