section 24
अपील
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003General200355 sections
Statutory text
अपील (१) धारा २३ के अधीन किए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको उसे आदेश संसूचित किया है, तीस दिन के भीतर अपील अधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा:
परन्तु अपील अधिकारी तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल करने से निवारित था।
(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपील अधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रतिसंहरण के आदेश की यथासंभव शीघ्रता के साथ पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।
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