section 31
वन उत्पाद के विक्रय या प्रदाय पर कल्याण उपकर
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003वन उत्पाद के विक्रय या प्रदाय पर कल्याण उपकर (1) विक्रय की गई और प्रदाय की गई प्रत्येक वन उत्पाद पर वन विभाग द्वारा ऐसे मूल्य के जिस पर ऐसा वन उत्पाद बेचा या प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से कल्याण उपकर उदगृहीत और संग्रहीत किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे। (2) उपधारा (1) के अधीन उदगृहीत कल्याण उपकर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वन उत्पाद पर उदग्रहणीय किसी कर के अतिरिक्त होगा। (3) वन विभाग द्वारा विक्रय किये गये या प्रदाय किये गये वन उत्पाद के संबंध में उपधारा (1) के अधीन देय कल्याण उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसको वन उत्पाद विक्रय या प्रदाय किया जाता है और ऐसे विक्रय या प्रदाय से संबंधित वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा ऐसे विक्रय या प्रदाय के समय संग्रहीत किया जाएगा और वसूल किया जाएगा। स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति "वन विभाग" और "वन उत्पाद" का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, 1982 (क्रमांक 15 सन् 1982) में उसे समुददेशित किया गया है।
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