section 34
अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय पर कल्याण उपकर
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय पर कल्याण उपकर (1) प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज, जिस पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 19 के अधीन बाजार फीस उदगृहीत की जाती है, के विक्रय पर कल्याण उपकर ऐसी दर से जो बाजार फीस के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उदगृहीत किया जाएगा। (2) उपधारा (1) के अधीन कल्याण उपकर को उक्त धारा 19 के अधीन उदगृहीत एवं संग्रहीत की जाने वाली बाजार फीस के साथ मंडी समिति द्वारा संग्रहीत किया जाएगा। (3) कल्याण उपकर उसी व्यक्ति द्वारा संदत किया जाएगा जो उक्त धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन बाजार फीस संदत करने के दायी है। (4) मंडी समिति द्वारा प्रत्येक माह संग्रहीत कल्याण उपकर की रकम मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड को पश्चात्वर्ती माह की 15 तारीख तक प्रेषित की जाएगी तथा बोर्ड इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त रकम को मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि में जमा करेगा। (5) मंडी समिति द्वारा कल्याण उपकर के संग्रहण, उसका लेखा रखने तथा बोर्ड को अंतरण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए। स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति "मंडी समिति", "बाजार फीस" तथा "अधिसूचित कृषि उपज" के वही अर्थ होंगे जो मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में क्रमशः उनके लिए समुददेशित किये गये हैं।
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