section 5
बोर्ड का सम्मिलन
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003बोर्ड का सम्मिलन (1) बोर्ड, ऐसे समय और स्थान पर सम्मिलन करेगा और उसके सम्मिलन में (ऐसे सम्मिलन में गणपूर्ति भी सम्मिलित है) कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए। (2) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या यदि वह किसी कारण से बोर्ड के सम्मिलन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो इस संबंध में अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया कोई सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन की अनुपस्थिति में, सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा। (3) समस्त प्रश्न जो बोर्ड के किसी सम्मिलन के समक्ष आते हों, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या उसकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.