Bare Act

The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003

General200355 sections

This Act establishes welfare boards for unorganized workers in both rural and urban areas to provide social security. It applies to a wide range of laborers including self-employed individuals, home-based workers, and daily wage earners. By creating these boards, the government aims to ensure that this vulnerable workforce, which often lacks formal employment benefits, receives financial support and welfare schemes to improve their standard of living and livelihood security.

  1. 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
  2. 2. परिभाषाएं
  3. 3. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन
  4. 4. बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी
  5. 5. बोर्ड का सम्मिलन
  6. 6. रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी
  7. 7. बोर्ड की अधिकारिता और कृत्य
  8. 8. कल्याण निधि का गठन और उसका उपयोजन
  9. 9. उपनिधियों को सृजित और विलीन करने की शक्ति
  10. 10. बजट
  11. 11. वार्षिक रिपोर्ट
  12. 12. लेखा और संपरीक्षा
  13. 13. निधि का सदस्य
  14. 14. सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण
  15. 15. परिचय-पत्र
  16. 16. सदस्यता समाप्ति
  17. 17. सदस्यों का रजिस्टर
  18. 18. सदस्य द्वारा अभिदाय
  19. 19. अभिदाय के असंदाय का प्रभाव
  20. 20. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति
  21. 21. स्थापना के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करने की शक्ति
  22. 22. स्थापना का रजिस्ट्रीकरण
  23. 23. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण
  24. 24. अपील
  25. 25. अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव
  26. 26. नियोजकों द्वारा अभिदाय
  27. 27. निरीक्षकों की नियुक्ति
  28. 28. निरीक्षक की शक्तियां
  29. 29. संपत्ति के अंतरण पर अतिरिक्त शुल्क
  30. 30. कतिपय प्रवर्गों के मोटरियानों पर अतिरिक्त कर
  31. 31. वन उत्पाद के विक्रय या प्रदाय पर कल्याण उपकर
  32. 32. कतिपय गौण खनिजों पर रायल्टी और अनिवार्य भाटक के संबंध में उपबंध
  33. 33. धारा 29 से 31 के अधीन उद्गृहीत रकम के संग्रहण की प्रक्रिया तथा धारा 32 के अधीन रकम को पृथक् रखने तथा धारा 8 के अधीन गठित निधि में उन्हें जमा करने के लिए प्रक्रिया
  34. 34. अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय पर कल्याण उपकर
  35. 35. बाधा डालने के लिए शास्ति
  36. 36. अन्य अपराधों के लिए शास्ति
  37. 37. Appeal
  38. 38. जुर्माने की वसूली
  39. 39. कंपनियों द्वारा अपराध
  40. 40. अपराधों का संज्ञान
  41. 41. Limitation for prosecution
  42. 42. Power to grant exemption
  43. 43. Amendment of Schedule
  44. 44. Power of Board to appoint agents
  45. 45. Delegation of Powers
  46. 46. Review and monitoring of the implementation of the Act by District Planning Committee
  47. 47. Returns
  48. 48. Protection of action taken in good faith
  49. 49. निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति
  50. 50. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति
  51. 51. नियम बनाने की शक्ति
  52. 52. विनियम बनाने की शक्ति
  53. 53. बोर्ड द्वारा स्कीमों का तैयार किया जाना
  54. 54. कतिपय विधियों की व्यावृत्ति
  55. Schedule. अनुसूची

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