section 40
अपराधों का संज्ञान
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003General200355 sections
Statutory text
अपराधों का संज्ञान (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान श्रम आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी से,— (क) किसी निरीक्षक द्वारा; या (ख) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी द्वारा; या
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