section 38
जुर्माने की वसूली
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003जुर्माने की वसूली जहां धारा 36 के अधीन किसी व्यक्ति पर अधिरोपित किसी जुर्माने का संदाय नहीं किया जाता है वहां,— (एक) यथास्थिति, श्रम आयुक्त या धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन सशक्त अन्य अधिकारी इस प्रकार संदेय रकम को, ऐसे व्यक्ति के माल को, जो उसके नियंत्रण के अधीन है, प्रतिधृत करके या उसका विक्रय करके वसूल करेगा; या (दो) यदि रकम खण्ड (एक) में उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति से वसूल नहीं की जा सकती है, तो यथास्थिति, श्रम आयुक्त या धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन सशक्त अन्य अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र तैयार कर सकेगा जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और उसे उस जिले के कलक्टर को जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी है या निवास करता है या अपना कारोबार करता है, भेजेगा और उक्त कलक्टर ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर उसमें विनिर्दिष्ट रकम को ऐसे व्यक्ति से वसूल करने के लिए वैसे ही अग्रसर होगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया है।
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