section 14
सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण (१) प्रत्येक असंगठित कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, किन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और जो किसी अन्य कानूनी कल्याण निधि के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का पात्र नहीं है, इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा : परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित एक या अधिक मानदंड विहित कर सकेगी जिसकी पूर्ति न होने पर असंगठित कर्मकार सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु अपात्र हो जायेगा:— (एक) भूमि के खाते का अधिकतम आकार, (दो) परिवार की अधिकतम आय : परन्तु यह और कि राज्य सरकार राज्य में भिन्न-भिन्न प्रवर्गों की या भिन्न-भिन्न भागों में स्थित भूमियों के लिए भूमि के खाते के भिन्न-भिन्न अधिकतम आकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी। (२) सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्र के निवासी असंगठित कर्मकार धारा ८ के अधीन गठित मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे, जबकि नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः निवास करने वाले असंगठित कर्मकार मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे : परन्तु कोई भी कर्मकार एक साथ दोनों निधियों के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा। (३) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसे अधिकारी को किया जाएगा जिसे इस संबंध में संबंधित बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए। (४) उपधारा (३) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे तथा उसके साथ पच्चीस रुपए से अधिक की ऐसी फीस दी जाएगी जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए। (५) यदि उपधारा (३) के अधीन संबंधित बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है तो वह इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में कर्मकार का नाम रजिस्ट्रीकृत करेगा : परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा। (६) उपधारा (५) के अधीन विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर संबंधित बोर्ड के सचिव या इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को अपील कर सकेगा तथा ऐसी अपील पर सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा : परन्तु सचिव या इस निमित्त बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान होने पर अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति समय पर अपील फाइल करने से समुचित कारण से निवारित था। (७) बोर्ड का सचिव ऐसे रजिस्टर संधारित करवाएगा जैसा कि विहित किया जाए।
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