section 32
कतिपय गौण खनिजों पर रायल्टी और अनिवार्य भाटक के संबंध में उपबंध
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003General200355 sections
Statutory text
कतिपय गौण खनिजों पर रायल्टी और अनिवार्य भाटक के संबंध में उपबंध राज्य सरकार द्वारा इस निमित जारी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची-1 में सम्मिलित गौण खनिज के संबंध में देय रायल्टी अथवा अनिवार्य भाटक के पांच प्रतिशत के बराबर रकम पृथक् रखी जाएगी तथा धारा 33 के उपबंधों के अनुसार अदा की जाएगी।
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