section 53
बोर्ड द्वारा स्कीमों का तैयार किया जाना
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003General200355 sections
Statutory text
बोर्ड द्वारा स्कीमों का तैयार किया जाना (१) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन सदस्यों को प्रसुविधा देने के लिए स्कीम तैयार कर सकेगा।
(२) स्कीम में निम्नलिखित विषयों के बारे में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :- (क) प्रसुविधा का प्रकार; (ख) पात्रता की शर्तें; (ग) व्यक्ति जिसे प्रसुविधा देय होगी; (घ) प्रसुविधा देने के लिए माप या दरें; (ङ) आवेदन करने के लिए प्रक्रिया तथा प्ररूप; (च) मंजूरी के लिए प्रक्रिया तथा वह सक्षम प्राधिकारी जो मंजूरी प्रदान करेगा; (छ) संवितरण की प्रक्रिया; (ज) निबन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रसुविधा दी जाएंगी; और (झ) कोई अन्य आनुषंगिक विषय।
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