section 4
बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003General200355 sections
Statutory text
बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी (1) धारा 3 के अधीन गठित किया गया प्रत्येक बोर्ड एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जितने कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे: परन्तु बोर्ड का सचिव, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा: परन्तु यह कि एक ही व्यक्ति को दोनों बोर्डों का सचिव नियुक्त किया जा सकेगा। (2) बोर्ड का सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। (3) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें तथा उनको देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसा कि बोर्ड विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
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