section 12
लेखा और संपरीक्षा
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003लेखा और संपरीक्षा (१) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा कि विहित किया जाए। (२) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और उक्त अधिनियम के उपबंध बोर्ड पर इस प्रकार लागू होंगे मानो कि यह एक स्थानीय निकाय है। (३) बोर्ड, राज्य सरकार को संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ उसके लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, ऐसी तारीख के पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसी कि विहित की जाए। (४) राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखवाएगी।
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