section 29
संपत्ति के अंतरण पर अतिरिक्त शुल्क
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003General200355 sections
Statutory text
संपत्ति के अंतरण पर अतिरिक्त शुल्क अचल सम्पत्ति के विक्रय, दान या बंधक से संबंधित लिखतों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन अधिरोपित शुल्क को, यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति के, मूल्य के, या बंधक की दशा में ऐसे लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम के, एक प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से बढ़ाया जाएगा, जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे:
परन्तु बंधक के संबंध में अधिरोपित ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, उस पर स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा।
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.