section 16
सदस्यता समाप्ति
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003General200355 sections
Statutory text
सदस्यता समाप्ति (१) ऐसा असंगठित कर्मकार, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, की सदस्यता,— (एक) धारा १९ के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप; या (दो) जब वह,— (क) साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है; या (ख) किसी अन्य कानूनी कल्याण निधि के अधीन सदस्य के रूप में, परिचय पत्रधारक के रूप में या हितधिकारी आदि के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो जाता है जो ऐसी निधि से प्रसुविधा प्राप्त करने की उसे पात्रता प्रदान करता है, समाप्त हो जाएगी। (२) उपधारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के ठीक पूर्व लगातार विगत तीन वर्ष तक सदस्य रहा है तो वह ऐसी प्रसुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा जैसी कि विहित की जाए।
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