section 35
बाधा डालने के लिए शास्ति
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003बाधा डालने के लिए शास्ति (1) जो कोई किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा डालेगा या किसी स्थापना के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राधिकृत किसी निरीक्षण, परीक्षण, जांच या अन्वेषण करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा देने से इंकार करेगा या जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई, किसी निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गये किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने से जानबूझकर इंकार करेगा अथवा किसी ऐसी बात को निवारित करेगा या निवारित करने का प्रयास करेगा अथवा कोई ऐसी बात करेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे किसी व्यक्ति के, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अधीन कार्य करने वाले निरीक्षक के समक्ष उपसंजात होने से, या उसके द्वारा परीक्षण किये जाने से निवारित किए जाने की संभावना है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
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