section 27
निरीक्षकों की नियुक्ति
The M.P. Asangthit Karamkaar Kalyan Adhiniyam, 2003निरीक्षकों की नियुक्ति (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपने ऐसे अधिकारियों, बोर्ड के अधिकारियों, और धारा ४४ के अधीन नियुक्त किए गए उसके (बोर्ड के) अभिकर्ताओं के ऐसे अधिकारियों को, जैसा वह उचित समझे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमाएं समनुदेशित कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे.
(२) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षक श्रम आयुक्त के नियंत्रण के अध्यधीन होगा और वह श्रम आयुक्त के साधारण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने कृत्यों का पालन करेगा.
(३) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षक, भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।
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