section 9
विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा.
- (2) कुलाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों का, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय तथा किसी संस्था की प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन तथा किए गए अन्य कार्यों का निरीक्षण करवाए और उसी रीति में, विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले के संबंध में जांच करवाएं.
- (3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में ऐसा निरीक्षण या जांच कराए जाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय इस हेतु हकदार होगा कि वह एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करे, जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहे तथा उसकी सुनवाई की जाए.
- (4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण और ऐसी जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और कुलपति, कुलाध्यक्ष के विचार और उसके साथ उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कुलाध्यक्ष द्वारा दी गई सलाह, कार्य परिषद को संसूचित करेगा.
- (5) कार्य परिषद, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में की जाना प्रस्तावित है या जो की गई है, संसूचित करेगी.
- (6) जहां कार्य परिषद युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप से कार्रवाई नहीं करती है, तो कुलाध्यक्ष, कार्यपरिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे, और कार्यपरिषद ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी.
- (7) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष, लिखित में आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई को, जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों से संगत न हों, वातिल कर सकेगा: परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व, वह विश्वविद्यालय से यह कारण बताने को कह सकेगा कि ऐसा आदेश क्यों न कर दिया जाए, और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा.
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