section 25
कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) विश्वविद्यालय में एक कार्य परिषद् होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :- (एक) कुलपति; — अध्यक्ष (दो) साधारण परिषद् के तीन सदस्य, जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; — सदस्य (तीन) संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो; — सदस्य (चार) वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो; — सदस्य (पांच) उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन का भारसाधक सचिव अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो; — सदस्य (छह) चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता के आधार पर विश्वविद्यालय का एक आचार्य; — सदस्य (सात) चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता के आधार पर विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों में से एक संकायाध्यक्ष. — सदस्य
- (2) कुल सचिव, कार्यपरिषद् का सचिव होगा.
- (3) कार्यपरिषद् की पदावधि तीन वर्ष की होगी और सदस्यों की पदावधि कार्यपरिषद् की पदावधि के समान होगी.
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