section 35
चयन समिति
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय में आचार्यों, सह आचार्यों तथा अन्य अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए कार्य परिषद को सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति गठित करेगी.
- (2) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,- (एक) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा; (दो) विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत पांच विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विषय विशेषज्ञ, जो किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से संबद्ध न हों: परन्तु तीन विशेषज्ञों में से कम से कम एक अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा. इन प्रवर्गों में से किसी विशेषज्ञ के उपलब्ध न होने की दशा में, आयुक्त से अन्तिम पद श्रेणी का एक प्रशासनिक अधिकारी, जो आरक्षित प्रवर्गों में से हो, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा: (तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई तीन सदस्य.
- (3) चयन समिति का सम्मिलन, जब कभी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा बुलाया जाएगा और तीन सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी.
- (4) कुलपति को, कार्य परिषद की अनुशंसा पर, विश्वविद्यालय में विद्वानों और विषय विशेषज्ञों को विशेष सेवाओं पर नियुक्त करने की शक्ति होगी, जिससे कि उन्हें शिक्षण के प्रति आकर्षित किया जा सके.
- (5) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार, विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए, अध्यापकों को निश्चित कालावधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियोजित कर सकेगी.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.