section 37
परिनियम
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए अध्यादेश और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए परिनियम के उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-
(क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य, जैसा कि समय-समय पर उसके गठन के लिए आवश्यक समझा जाए;
(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि, जिसमें प्रथम सदस्यों के पद में निरन्तरता तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो, सम्मिलित हैं;
(ग) कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कर्तव्य;
(घ) प्रति कुलपति की पदावधि, सेवा की शर्तें तथा परिलब्धियां तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य;
(ङ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य एवं उनकी सेवा की शर्तें;
(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का गठन तथा बीमा स्कीम की स्थापना तथा उपदान (ग्रेच्युटी) और अन्य प्रसुविधाओं के लिए उपबंध करना;
(छ) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन;
(ज) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
(झ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी सम्मानों का वापस लिया जाना;
(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकाय, हाल, महाविद्यालय, अध्यापन विभाग, अध्ययन केन्द्र तथा संस्थाओं की स्थापना तथा समाप्ति;
(ट) वे शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकें;
(ठ) उस स्वायत्तता का विस्तार, जो विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों, अध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों को प्राप्त हैं और वे मामलें जिनके संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;
(ड) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आचार्यों, सह आचार्यों, उपाचार्यों (रीडर), व्याख्याताओं की अर्हताएं;
(ढ) विन्यासों का प्रशासन तथा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां (एक्जीविशन), वजीफे, पदक, पारितोषिक तथा अन्य पुरस्कार संस्थित किया जाना;
(ण) अधिकारियों की परिलब्धियां तथा उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों की जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, परिलब्धियां तथा वेतनमान;
(त) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वरिष्ठता अवधारित करने का तरीका;
(थ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का संधारण; और
(द) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हों.
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