section 15
कुलसचिव
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा. कुलसचिव की पदावधि तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.
- (2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करने तथा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी.
- (3) कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.
- (4) कुलसचिव कार्यपरिषद का सदस्य-सचिव होगा.
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