section 30
स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) इस अधिनियम के और इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कार्य परिषद् संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद् उचित समझे, विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य का निर्वहन करने या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जांच करने, उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिये गठित या नियुक्त कर सकेगी.
- (2) कार्य परिषद् अन्य ऐसी समितियों या उप समितियों का गठन कर सकेगी या उनकी नियुक्ति कर सकेगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.
- (3) कार्य परिषद् किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति के लिये ऐसे व्यक्ति संयोजित कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद् के सम्मिलनों में उपस्थित रहने के लिये अनुज्ञात कर सकेगी.
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