section 3
विश्वविद्यालय का निगमित निकाय
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (3) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने और धारित करने, उसके द्वारा धारित किसी सम्पत्ति का अंतरण करने और संविदा करने और इसके गठन के प्रयोजनों के लिए समस्त अन्य आवश्यक कृत्य करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.
- (4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और कार्यवाहियों में अभिवचन, कुलसचिव या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं, कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.
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