section 44
विश्वविद्यालय की निधि
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय की निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :- (एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान; (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान; (तीन) कोई वसीयत, दान, विन्यास (एन्डाउमेन्ट्स) या अन्य अनुदान जो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किए गए हों; (चार) विश्वविद्यालय द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और (पांच) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकमें.
- (2) उक्त निधि में की रकम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिवहित की जा सकेगी जो कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) द्वारा प्राधिकृत की गई है जैसा कार्य परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाए.
- (3) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जा जा सकेगी जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय.
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