section 34
वित्त समिति
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:- (एक) कुलपति; (दो) तीन सदस्य, जो कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; (तीन) मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के एक-एक अधिकारी (जो उपसचिव की पदश्रेणी से अधीन पदश्रेणी के न हों) जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे; (चार) विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी सदस्य-सचिव होगा.
- (2) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:- (एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और वित्तीय मामलों में कार्य परिषद को सिफारिशें करना; (दो) नवीन व्ययों के लिये समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद को सिफारिश करना; (तीन) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का, समय-समय पर, पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और कार्य परिषद को सिफारिश करना; (चार) विश्वविद्यालय पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद या कुलपति द्वारा निर्देश किए जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्य परिषद को सिफारिशें करना.
- (3) वित्त समिति छह मास में कम से कम एक बार अपना सम्मिलन करेगी और वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
- (4) कुलपति, वित्त समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित करेंगे.
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