section 36
प्राध्ययन केन्द्र
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) उतनी संख्या में, विद्या की शाखाएं, केन्द्र और विभाग होंगे जितने कि साधारण परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं.
- (2) पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विश्वविद्यालय में निम्नलिखित प्राध्ययन केन्द्र होंगे जो उतने चरणों में स्थापित किए जाएंगे जितने कि साधारण परिषद विनिश्चय करे :- (एक) बौद्ध दर्शन शाखा; (दो) सनातन धर्म और भारतीय ज्ञान अध्ययन शाखा; (तीन) अंतराष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन शाखा; (चार) तुलनात्मक धर्मों की शाखा; (पांच) भाषा, साहित्य और कला की शाखा.
- (3) साधारण परिषद, विद्या परिषद की सिफारिश पर शाखाओं/केन्द्रों/विभागों को स्थापित, पुनर्गठित अथवा बन्द कर सकेगी.
- (4) प्रत्येक प्राध्ययन केन्द्र का एक संकायाध्यक्ष होगा जो परिनियमों में उपबंधित रीति में नियुक्त किया जाएगा.
- (5) प्रत्येक प्राध्ययन केन्द्र का एक बोर्ड होगा जिसमें उतने सदस्य होंगे जितने कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.
- (6) प्राध्ययन केन्द्र के बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.