section 53
रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्य वाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय की कोई कार्य या कार्रवाई केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि- (क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या (ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.
- (2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई संकल्प इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि किसी सदस्य पर सूचना की तामील में कोई अनियमितता हुई है बशर्ते कि ऐसे प्राधिकारी या निकाय की कार्यवाहियां ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं हुई हों.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.