section 39
अध्यादेश
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-
(क) केन्द्रों, अध्यापन विभागों, अध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं में छात्रों का प्रवेश तथा फीस का उद्ग्रहण और उनका नामांकन;
(ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उपाधियां, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं तथा उनके लिए अर्हताएं;
(ग) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं;
(घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश और उपाधियों तथा उपाधिपत्रों हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;
(ङ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने हेतु शर्तों का अधिकथित किया जाना;
(च) परीक्षाओं का संचालन;
(छ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र-सहायता-वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों आदि को प्रदान किए जाने की शर्तें;
(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;
(झ) अध्यापन विभागों, महाविद्यालयों, अध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा हॉल में निवास के लिये फीस का उद्ग्रहण;
(ञ) छात्र निवासों की मान्यता तथा निरीक्षण;
(ट) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकते वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, तथा उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का विहित किया जाना;
(ठ) नैतिकता संबंधी शिक्षण दिया जाना;
(ड) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिष्ठापित या संधारित महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंध;
(ढ) महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;
(ण) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, कर्तव्य, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें जिनके अंतर्गत उनका वेतनमान सम्मिलित है;
(त) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड तथा समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियां;
(थ) विद्यार्थियों के स्थानांतरण के संबंध में संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन तथा प्रभावशील किए जाने वाले नियम;
(द) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाले विद्यार्थियों का रजिस्टर;
(ध) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;
(न) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समितियों तथा अन्य निकायों के सदस्यों को और विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारिवृन्द को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा;
(प) छात्र संघ का गठन तथा उसका ढंग; और
(फ) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा अध्यादेशों द्वारा भी उपबंधित किए जाने हैं या उपबंधित किए जाएं:
परन्तु मद (ण) के अधीन कोई अध्यादेश विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के वेतन के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए होगा, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कार्य परिषद द्वारा अध्यादेश द्वारा नियत वेतनमान के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा, भुगतान किया जाता हो.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.