section 10
विश्वविद्यालय का कुलाधिपति
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) साधारण परिषद, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अंतराष्ट्रीय ख्याति का विद्वान हो, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त करेगी: परंतु विद्यमान कुलाधिपति साधारण परिषद के ऐसे सम्मिलन में उपस्थित नहीं होगा जिसमें अगले कुलाधिपति की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा हो.
- (2) कुलाधिपति, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा: परन्तु कुलाधिपति, उसकी पदावधि के अवसान के होते हुए भी, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक पद पर बना रहेगा।
- (3) यदि कुलाधिपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके पद के कृत्यों का पालन जब तक कि रिक्त पद पर उपधारा
- (1) के अधीन किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो जाती है, कुलपति द्वारा किया जाएगा.
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