section 29
कार्य परिषद् का सम्मिलन
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) कार्य परिषद् का सम्मिलन चार मास में कम से कम एक बार होगा.
- (2) कार्य परिषद् का अध्यक्ष कार्य परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता के लिये अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.
- (3) कार्य परिषद् के कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
- (4) कार्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं, तो यथास्थिति, कार्य परिषद् के अध्यक्ष का या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.
- (5) यदि कार्य परिषद् द्वारा अत्यावश्यक कार्रवाई आवश्यक हो, तो कुलपति कार्य परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्र के प्रचालन द्वारा कारबार के संव्यवहार किये जाने की अनुमति दे सकेगा तथा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे सहमति न दी जाए तथा इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना कार्य परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल दी जाएगी और कागज-पत्र कार्य परिषद् की आगामी बैठक के समक्ष पुष्टिकरण के लिये रखे जाएंगे.
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