Bare Act
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012
This Act establishes the Sanchi University of Buddhist-Indic Studies in Madhya Pradesh. It creates a specialized institution dedicated to promoting research and education in Buddhist philosophy, Indian culture, and cross-civilizational dialogue. The Act defines the university's governance structure, including the roles of the Visitor (Governor), Chancellor, and Vice-Chancellor, and outlines the powers of various councils (General, Executive, and Academic) to manage administration, finance, and academic standards. It ensures the university operates as an autonomous body while maintaining accountability to the state government, ultimately aiming to foster global peace and harmony through the study of Indic traditions and arts.
- 3. विश्वविद्यालय का निगमित निकाय
- 4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य
- 5. अधिकारिता
- 6. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध
- 7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य
- 8. विश्वविद्यालय में अध्यापन
- 9. विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष
- 10. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति
- 11. कुलाधिपति की शक्तियां
- 12. विश्वविद्यालय के अधिकारी
- 13. कुलपति
- 14. प्रति कुलपति
- 15. कुलसचिव
- 16. उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव
- 17. वित्त अधिकारी
- 18. परीक्षा नियंत्रक
- 19. अन्य अधिकारी
- 20. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
- 21. साधारण परिषद
- 22. साधारण परिषद के सदस्यों की पदावधि
- 23. साधारण परिषद की शक्तियां
- 24. साधारण परिषद् का सम्मिलन
- 25. कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य
- 26. कार्य परिषद्
- 27. कार्य परिषद् की पदावधि
- 28. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य
- 29. कार्य परिषद् का सम्मिलन
- 30. स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति
- 31. विद्या परिषद्
- 32. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कृत्य
- 33. विद्या परिषद के सम्मिलन
- 34. वित्त समिति
- 35. चयन समिति
- 36. प्राध्ययन केन्द्र
- 37. परिनियम
- 38. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे
- 39. अध्यादेश
- 40. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे
- 41. विनियम
- 42. पुनर्विलोकन समिति की नियुक्ति
- 43. उपदान तथा पेंशन
- 44. विश्वविद्यालय की निधि
- 45. वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा
- 46. वित्तीय प्राक्कलन
- 47. वार्षिक रिपोर्ट
- 48. संविदाओं का निष्पादन
- 49. उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र आदि का प्रदान किया जाना
- 50. सम्मानिक उपाधियां
- 51. उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण
- 52. सम्पत्ति का अन्तरण
- 53. रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्य वाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी
- 54. प्रारंभ पर कठिनाइयों का दूर किया जाना
- 55. अस्थायी उपबन्ध
- 56. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध
- 57. विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण
- 58. अधिनियम का अध्यायरोही प्रभाव होगा
- 59. असंबद्ध विश्वविद्यालय
- 60. परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति
- 61. निरसन तथा व्यावृत्ति
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