section 22
साधारण परिषद के सदस्यों की पदावधि
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) साधारण परिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी तथा विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ा सकेगी.
- (2) जहां साधारण परिषद का कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण साधारण परिषद का ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्दिष्ट सदस्य है, वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि यथास्थित, उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाए या रद्द कर दिया जाए.
- (3) साधारण परिषद का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अंतर्वलित होने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है, या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद के लगातार तीन सम्मेलनों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.
- (4) साधारण परिषद का कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.
- (5) साधारण परिषद में कोई रिक्ति, उसे भरने के लिये हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थित, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति केवल उस समय तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो पद धारण करता.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.