section 16
उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव
The Sanchi University of Buddhist-Indic studies Act, 2012Education201259 sections
Statutory text
- (1) उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाएंगे. उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव की पदावधि तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.
- (2) उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं.
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